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आपराधिक कानून
डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम, प्रतिकर और शिकायत निवारण के लिये दिशा-निर्देश
05-Aug-2026
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डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के संबंध में (स्वयं संज्ञान कार्यवाही) "पूर्व से स्थापित तंत्र को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने, शिकायतों के शीघ्र निस्तारण तथा निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।" भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
भारत के उच्चतम न्यायालय की एक पीठ, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से संबंधित स्वतः संज्ञान कार्यवाही में, साइबर कपट की इस उभरती श्रेणी से संबंधित रोकथाम, अन्वेषण और निवारण तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई निदेश जारी किये।
- पीठ ने भारत के महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता एन. एस. नप्पिनई की दलीलें सुनने के उपरांत ये निर्देश पारित किए। न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को बैंकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने, शिकायत निवारण एवं धनराशि की पुनर्बहाली संबंधी तंत्र को क्रियान्वित करने का निदेश दिया। साथ ही, न्यायालय ने अंतर-विभागीय समिति को साझा दायित्व तथा पीड़ित प्रतिकर के लिये एक समुचित रूपरेखा पर विचार एवं परीक्षण करने का निदेश भी दिया।
डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले की कार्यवाही की पृष्ठभूमि क्या थी?
- देश भर में साइबर-आधारित वित्तीय कपट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के माध्यम से "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों के मुद्दे पर नजर रख रहा है।
- न्यायालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें दर्ज किया गया है कि 57 बैंकों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ, कुल ₹18.05 करोड़ की राशि से जुड़े 36,290 मामलों में कपट से प्राप्त धन की बहाली पूरी हो चुकी है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामले और संबंधित मामले भी दर्ज किये थे, 67 प्रथम-स्तरीय बैंक खातों में संव्यवहार के माध्यम से पीड़ितों की पहचान की थी और 16 राज्यों में 93 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
- एक अंतर-विभागीय समिति ने CBI से अलग से अनुरोध किया था कि वह साइबर कपट का अन्वेषण अपने हाथ में लेने के लिये मौजूदा मौद्रिक सीमा को कम करने की व्यवहार्यता की परीक्षा करे, और उन मामलों को एक साथ समूहित करने पर विचार करे जिनमें एक ही संगठित नेटवर्क शामिल है और जहाँ संचयी कपट विहित सीमा से अधिक है।
- इस प्रगति को स्वीकार करते हुए, पीठ ने पाया कि पहले से मौजूद तंत्रों को व्यापक रूप से अपनाने, मामलों का तेजी से निपटारा करने और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके कारण न्यायालय को आगे संरचनात्मक निदेश जारी करने पड़े।
न्यायालय के निदेश क्या थे?
- RBI की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर: न्यायालय ने RBI को निदेश दिया कि वह साइबर कपट से जुड़े खातों पर अस्थायी रोक लगाने के लिये बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करते हुए चार सप्ताह के भीतर औपचारिक रूप से एक SOP अपनाए और प्रसारित करे। SOP में शिकायत निवारण तंत्र, धन बहाली मॉड्यूल और इन दोनों के संबंध में जन जागरूकता के उपाय शामिल होने चाहिये। न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को यह भी निदेश दिया कि वे बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित मामलों को निपटाने वाले न्यायालयों और न्यायनिर्णय अधिकारियों के संज्ञान में इस शिकायत निवारण तंत्र को लाएं और पीड़ित व्यक्तियों को पहले इस तंत्र का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करें।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निदेश: न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र अधिसूचित और संचालित करने तथा गृह मंत्रालय (MHA) की आवश्यक सहायता के साथ सूचना एवं संचार आयोग (I4C) के परामर्श से e-Zero FIR तंत्र अपनाने का निदेश दिया। अधिकारियों को साइबर कपट से संबंधित बैंक खातों को फ्रीज करने के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया।
- जन जागरूकता उपायों पर: अंतर-विभागीय समिति को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और सरकारी विभागों को साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम, शिकायत निवारण और धन वसूली मॉड्यूल, और कपट से प्राप्त धन की हिरासत और वसूली संबंधी गृह मंत्रालय के मानक परिचालन (SOP) को कवर करने वाले व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिये परामर्श जारी करने का निदेश दिया गया था। समिति को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम, कपट से प्राप्त धन की वसूली में सुविधा प्रदान करने, अन्वेषण में सहायता करने और लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपायों पर बैंकों के साथ समन्वय करने का भी निदेश दिया गया था।
- पीड़ित प्रतिकर ढाँचा: पीड़ित सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, न्यायालय ने अंतर-विभागीय समिति को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के पीड़ितों के लिये साझा दायित्व और पीड़ित प्रतिकर ढाँचा लागू करने के प्रस्ताव की जांच करने का निदेश दिया। देश भर की विधिक सेवा समितियों को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों की रोकथाम, साइबर अपराध जागरूकता, साइबर सुरक्षा और उपलब्ध वसूली तंत्रों पर जन जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया गया।
- CBI अन्वेषण की सीमा पर: न्यायालय ने अंतर-विभागीय समिति को साइबर कपट के मामलों में CBI अन्वेषण के लिये मौजूदा मौद्रिक सीमा को कम करने के प्रस्ताव की परीक्षा करने और यह विचार करने का निदेश दिया कि क्या एक ही संगठित नेटवर्क से जुड़े मामलों को CBI हस्तक्षेप के लिये विहित सीमा को पूरा करने के लिये समूहीकृत किया जा सकता है।
- दूरसंचार आधारित निवारक उपायों पर: पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT) और I4C को ऑडियो और वीडियो कॉल के लिये दूरसंचार सेवाओं पर समय-आधारित प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव की जांच करने और प्रस्ताव की व्यवहार्यता, उपयोगिता और संभावित विकल्पों पर न्यायालय के समक्ष एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया।
- इस मामले पर सितंबर में आगे विचार किया जाएगा।
डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले क्या हैं?
बारे में:
- एक साइबर अपराध जिसमें स्कैमर विधि प्रवर्तन/नियामक अधिकारियों (RBI, CBI, ED) का रूप धारण करके पीड़ितों पर मिथ्या अपराधों का आरोप लगाते हैं और उनसे पैसे या व्यक्तिगत डेटा की उगाही करते हैं।
- एक सामान्य सी दिखने वाली कॉल (पार्सल/ KYC) से शुरू होकर, मामला गंभीर आपराधिक आरोपों में तब्दील हो जाता है। महत्त्वपूर्ण नोट: भारतीय विधि के अधीन "डिजिटल गिरफ्तारी" की कोई विधिक मान्यता नहीं है।
इसकी सफलता के कारण:
- यह भय, तात्कालिकता और सत्ता की आड़ में किये गए धोखे का फायदा उठाता है
- कमजोर व्यक्तिगत साइबर सुरक्षा
- डीपफेक, आवाज की क्लोनिंग, नंबर स्पूफिंग
- पता न लगाए जा सकने वाले भुगतान के तरीके और सीमा पार नेटवर्क
- कलंक के कारण कम जागरूकता/रिपोर्टिंग
कार्यप्रणाली (6 चरण):
- प्रारंभिक संपर्क (नकली आधिकारिक संचार)
- दहशत फैलाना (मिथ्या आपराधिक आरोप लगाना)
- डिजिटल सत्यापन (नकली दस्तावेज़/वीडियो कॉल)
- अलगाव और प्रपीड़न (पीड़ित को परिवार/अधिवक्ताओं से अलग कर दिया जाता है, उसे "डिजिटल अभिरक्षा" में रखा जाता है)
- भुगतान की मांग (UPI/क्रिप्टो/गिफ्ट कार्ड)
- गुमशुदगी और धन शोधन (फंड को बिचौलियों के खातों के माध्यम से, विदेशों में स्थानांतरित करना)
सरकारी जवाबी कार्रवाई:
- I4C ने 1,700 से अधिक Skype ID और 59,000 से अधिक WhatsApp अकाउंट ब्लॉक किये।
- सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम ने 9.94 लाख शिकायतों के माध्यम से ₹3,431 करोड़ की बचत की।
- 6,69,000 से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 से अधिक IMEIs ब्लॉक किये गए।
- CyTrain प्लेटफॉर्म ने 98,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया
- साइबर दोस्त, संचारसाथी के माध्यम से जागरूकता
लागू विधिक उपबंध:
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उपबंध |
अपराध |
दण्ड |
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 204 |
लोक सेवक का प्रतिरूपण |
6 माह से 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। |
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 |
छल |
7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। |
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 / 336(3)) |
कूटरचना |
7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। |
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भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 308 |
उद्दापन |
10 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। |
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ग |
पहचान की चोरी |
3 वर्ष तक का कारावास अथवा ₹1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों। |
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66घ |
कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल |
3 वर्ष तक का कारावास तथा ₹1 लाख तक का जुर्माना। |
प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 63 के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक समन तभी वैध है जब वह एन्क्रिप्टेड हो, न्यायालय द्वारा मुहरबंद हो और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो - व्हाट्सएप या अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से कोई गिरफ्तारी नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, इस स्थिति की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने की है।
आपराधिक कानून
धिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम अन्वेषण अवधि बढ़ाने के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती
05-Aug-2026
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हुरबा पेट्रो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य "जब जमानत की अवधि बढ़ाई जाती है, तो जमानत न देने का अधिकार अस्वीकार नहीं किया जाता है, अपितु केवल स्थगित किया जाता है।" न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन |
स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन शामिल थे, ने हुरबा पेट्रो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले में यह निर्णय दिया कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 43घ (2) (ख) के अधीन अन्वेषण की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक करने का आदेश एक अंतरिम आदेश है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (NIA Act) की धारा 21 के अधीन अपील योग्य नहीं है।
- न्यायालय ने माना कि ऐसा आदेश केवल अभियुक्त के जमानत न मांगने के अधिकार को स्थगित करता है और किसी भी मौलिक अधिकार का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं करता है, और तदनुसार निदेश दिया कि अपील को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के अधीन याचिका के रूप में माना जाए।
हुरबा पेट्रो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने 13 मार्च को छह अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध FIR दर्ज की, ये सभी यूक्रेनी नागरिक हैं, जिन्हें दिल्ली और लखनऊ के हवाई अड्डों से गिरफ्तार किया गया था।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्त्ताओं पर आरोप है कि वे भारत में स्थानीय जातीय सशस्त्र समूहों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और म्यांमार में हमले करने की षड्यंत्र कर रहे थे।
- अपीलकर्त्ताओं को पहले पुलिस अभिरक्षा में और उसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43घ (2)(ख) के अधीन अन्वेषण अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों तक करने के लिये विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि अन्वेषण अभी भी जारी है और कथित षड्यंत्र के कई पहलुओं की अन्वेषण अभी बाकी है।
- विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने विस्तार आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्त्ताओं की न्यायिक अभिरक्षा प्रारंभिक 90 दिनों की अवधि से आगे भी जारी रही।
- अपीलकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि विवादित आदेश ने 90 दिनों की समाप्ति के बाद व्यतिकारी जमानत मांगने के उनके सांविधिक अधिकार का उल्लंघन किया है, और इसलिये यह अपील योग्य है।
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि विस्तार आदेश केवल अंतरिम था और एनआईए अधिनियम की धारा 21 के अधीन इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- विस्तार आदेश की प्रकृति पर: न्यायालय ने माना कि आगे विस्तार देने वाला आदेश अंतरिम आदेश भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपरिवर्तनीय परिणामों के निहितार्थ नहीं होते। ऐसे आदेश केवल कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन, विस्तार देने के लिये विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग को दर्शाते हैं, और जमानत न देने के अधिकार को अस्वीकार नहीं करते, अपितु केवल उसके उपयोग को स्थगित करते हैं।
- व्यातकारी जमानत रद्द करने के अधिकार पर: न्यायालय ने पाया कि समय सीमा बढ़ाने का अभियुक्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है — अर्थात्, 90 दिनों की समाप्ति के बाद अभियुक्त जमानत रद्द करने का हकदार नहीं होगा। यद्यपि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यतिकारी जमानत रद्द करने का यह अधिकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 43घ (2) के अधीन एक सांविधिक अधिकार है, न कि पूर्ण अधिकार; यह एक ऐसा परिणाम है जिसे विचारण न्यायालय अन्वेषण की प्रगति और निरंतर निरोध को उचित ठहराने वाले विशिष्ट कारणों से संतुष्ट होने पर स्थगित कर सकती है।
- अंतरिम प्रकृति और अंतिम निर्णय के संबंध में: न्यायालय ने माना कि जब समय सीमा बढ़ाई जाती है, तो व्यतिकारी जमानत का लाभ उठाने की तिथि 91वें दिन से स्थगित होकर 181वें दिन तक हो जाती है, और जमानत का अधिकार समाप्त नहीं होता। न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसा आदेश केवल अंतरिम है और इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस स्तर पर विचारण न्यायालय का आकलन केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर आधारित होता है और समय सीमा बढ़ाने के सीमित उद्देश्य तक ही सीमित रहता है।
- विधायी आशय पर: न्यायालय ने माना कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों में शामिल आरोपों की गंभीरता और ऐसी अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, विधायिका का आशय राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम की धारा 21 के अधीन विस्तार आदेश को अपील योग्य बनाना नहीं था।
- राज्य बनाम अनामुल अंसारी में अंतर : न्यायालय ने राज्य बनाम अनामुल अंसारी मामले में अपने पूर्व के निर्णय से इसे अलग बताया, जिसमें यह माना गया था कि अन्वेषण के लिये समय बढ़ाने से इंकार करने का आदेश अपील योग्य है, क्योंकि इस प्रकार के इंकार के परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यतिकारी जमानत का हकदार हो जाता है। न्यायालय ने कहा कि अनामुल अंसारी मामले की वैधता को वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और इस पर विचार किया जा रहा है।
- उपलब्ध उपचार के संबंध में: सैयद शाहिद यूसुफ मामले में लिये गए रुख को दोहराते हुए , न्यायालय ने माना कि अन्वेषण के लिये समय विस्तार प्रदान करने वाला आदेश केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन के योग्य होगा, और तदनुसार अपील को उचित प्रावधान के अधीन याचिका के रूप में पुनः क्रमांकित करने और रोस्टर बेंच के समक्ष रखने का निदेश दिया।
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 क्या है?
बारे में:
- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संगठनों के कुछ विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण, आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और संबंधित मामलों के लिये अधिनियमित किया गया था।
- मूल रूप से, "विधिविरुद्ध क्रियाकलापों" से तात्पर्य उन कार्यों से था जो अलगाववाद का समर्थन करते थे या भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न उठाते थे।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को देशभर में मामलों का अन्वेषण और अभियोजन चलाने का अधिकार देता है।
प्रमुख संशोधन:
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में कई संशोधन किये गए जिससे इसका दायरा बढ़ गया:
- 2004 का संशोधन: अलगाव से संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के अलावा अपराधों की सूची में "आतंकवादी कृत्य" को जोड़ा गया।
- 2008 का संशोधन: आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया।
- 2012 का संशोधन: साइबर आतंकवाद और संपत्ति ज़ब्ती तंत्रों को संबोधित किया गया।
- 2019 का संशोधन: सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया (पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था) ।
प्रमुख उपबंध:
- सरकारी शक्तियां : केंद्र सरकार को राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करके किसी भी क्रियाकलाप को विधिविरुद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार है।
- अन्वेषण की समयसीमा : अन्वेषण अभिकरण गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, न्यायालय को सूचित करने के बाद समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
- क्षेत्राधिकार से बाहर लागू होना : भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है, यह तब भी लागू होता है जब अपराध भारत के बाहर किया गया हो।
- दण्ड : अधिनियम में मृत्युदण्ड और आजीवन कारावास को अधिकतम दण्ड के रूप में निर्धारित किया गया है।
- जमानत निर्बंधन : धारा 43घ (5) कठोर जमानत शर्तें बनाती है, जिसके अधीन न्यायलयों को जमानत देने से पहले यह मानना पड़ता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य नहीं हैं - जमानत के पक्ष में सामान्य उपधारणा को उलटते हुए।
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम और जमानत से संबंधित निर्णय :
- अरुप भुयान बनाम असम राज्य (2011) : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाएगी जब तक कि वह हिंसा का सहारा न ले, हिंसा को उकसाए या अव्यवस्था उत्पन्न न करे। यद्यपि, 2023 में न्यायालय ने इस स्थिति को पलटते हुए निर्णय दिया कि प्रत्यक्ष हिंसा के बिना भी केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है।
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2004) : न्यायालय ने माना कि यदि आतंकवाद से निपटने में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो यह प्रयास विफल हो जाएगा। निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं है।
- मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) : न्यायालय ने पुष्टि की कि सरकारी और संसदीय कार्रवाइयों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन वैध हैं, बशर्ते वे शांतिपूर्ण और अहिंसक रहें।
- हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) : न्यायालय ने जमानत आवेदनों में तेजी लाने पर बल दिया, यह दोहराते हुए कि जमानत मानक होनी चाहिये और कारावास अपवाद होना चाहिये।
- एनआईए बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) : सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालतों को सबूतों की गहराई से जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूएपीए जमानत आवेदनों पर फैसला करते समय राज्य द्वारा प्रस्तुत मामले पर भरोसा करना चाहिए - एक मिसाल जिस पर खालिद और अन्य को जमानत देने से इनकार करने में काफी हद तक भरोसा किया गया था।