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करेंट अफेयर्स और संग्रह
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आपराधिक कानून
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23
11-Aug-2026
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X बनाम Y "सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण वाले कथन, बिना किसी मुआवजे के, प्रथम दृष्टया धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन आते हैं" न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह |
स्रोत: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आभूषण की दुकान में हुई डकैती में प्रयोग की गई देसी पिस्तौल की आपूर्ति के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत दे दी। पीठ ने माना कि सह-अभियुक्तों के कथन, जो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभिलिखित किये गए थे और जिनके साथ किसी भी प्रकार की बरामदगी या तथ्य की खोज नहीं हुई थी, प्रथम दृष्टया भारतीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 23 को आकर्षित करते हैं।
इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- पुलिस स्टेशन सेक्टर-8, जिला फरीदाबाद में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310(2), 311, 61(2) और 238(ख) तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 और 25(8) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई।
- विनय जैन के परिवाद के अनुसार, सुबह लगभग 10:36 बजे, जब उनके कर्मचारी दुकान खोलने के बाद उसकी सफाई कर रहे थे, तभी चार लड़के आए - एक ने हेलमेट पहना हुआ था और तीन के चेहरे ढके हुए थे, जिनमें से दो देसी पिस्तौल से लैस थे और एक के पास चाकू था।
- आरोप है कि हमलावरों ने परिवादकर्त्ता से बंदूक की नोक पर 10 किलो चांदी, 2 लाख रुपए नकद, 50 ग्राम सोना और 350 रत्न लूट लिये।
- परिवादकर्त्ता ने बताया कि उसने विरोध किया था और एक हमलावर के चेहरे पर मुक्का मारते समय वह उसका चेहरा देख पाया था और उसकी पहचान करने में सक्षम होगा।
- याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि उसने अपराध करने में प्रयोग की गई देसी पिस्तौल की आपूर्ति की थी।
- याचिकाकर्त्ता की प्रथम जमानत याचिका 12.02.2026 को वापस ले ली गई थी, जिसके बाद उसने द्वितीय जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।
- याचिकाकर्त्ता को 07.11.2025 को गिरफ्तारी के बाद से अभिरक्षा में रखा गया था।

पक्षकारों के तर्क:
- याचिकाकर्त्ता: अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्त्ता घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था; उस पर केवल सह-अभियुक्त को देसी पिस्तौल की आपूर्ति करने का आरोप है; उससे कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका है; और निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की संभावना नहीं है।
- राज्य: राज्य के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्त्ता डकैती में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उसने मुख्य अभियुक्त को सहायता प्रदान की थी और उसकी भूमिका गंभीर थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्त्ता का आपराधिक रिकॉर्ड साफ नहीं था, क्योंकि वह छह अन्य मामलों में अभियुक्त था।
- राज्य की ओर से कोई अभिरक्षा प्रमाण पत्र या औपचारिक जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसने मौखिक रूप से याचिका का विरोध किया।
न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- एकमात्र आरोप पर: न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप हथियार की आपूर्ति करने का था, जबकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति या षड्यंत्र में उसकी भागीदारी को दर्शाने वाला कोई सबूत मौजूद नहीं था।
- प्रकटीकरण कथनों पर: न्यायालय ने पाया कि सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथनों की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, क्योंकि ये कथन सह-अभियुक्तों की पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभिलिखित किये गए थे और इनके आधार पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी; इसलिये ये कथन प्रथम दृष्टया धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
- सह-अभियुक्त और अन्वेषण के संबंध में: न्यायालय ने सह-अभियुक्त को पहले ही दी जा चुकी जमानत, कथन में निहित खामियों और अन्वेषण के पूर्ण होने पर ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्त्ता से कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका।
- विलंब और भागने के जोखिम पर: न्यायालय ने विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की असंभावना और ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव पर विचार किया जो यह संकेत देती हो कि याचिकाकर्त्ता साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा, साक्षियों को प्रभावित करेगा या विचारण में सहयोग करने में विफल रहेगा।
- पूर्व निर्णयों पर: न्यायालय ने दताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , 2018 पर विश्वास किया, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषता की उपधारणा और इस नियम को दोहराया कि जमानत, न कि जेल, मानक है, चेतावनी देते हुए कि इन सिद्धांतों को कभी-कभी नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे लंबा कारावास होता है।
- न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. , (2022) पर भी विश्वास किया, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने कम दोषसिद्धि दर को जमानत निर्णय को प्रभावित करने देने के विरुद्ध चेतावनी दी थी, यह मानते हुए कि जमानत आवेदन को विचारण में निर्णय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, और निरंतर अभिरक्षा के बाद अंततः दोषमुक्त होना गंभीर अन्याय होगा।
- इन कारकों के संचयी प्रभाव को देखते हुए याचिकाकर्त्ता जमानत का हकदार है, और मामले की योग्यता पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय ने विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत और जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसको छोड़ने का आदेश दिया।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23 क्या है?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23— पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति :
- उपधारा (1): किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।
- उपधारा (2): कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो।
- उपधारा (2) का परंतुक: जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
सांविधानिक विधि
परीक्षा संबंधी विवादों में न्यायिक पुनर्विलोकन विशेषज्ञ मूल्यांकन का स्थान नहीं ले सकता
11-Aug-2026
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष सहित, बनाम सुनील कुमार सिंह और अन्य "हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के निर्णय में हस्तक्षेप करके न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की अधिकारिता का उल्लंघन किया है।" न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य बनाम सुनील कुमार सिंह और अन्य (2026) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को अपास्त कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित एक परीक्षा में शैक्षणिक विशेषज्ञों के मूल्यांकन में हस्तक्षेप किया गया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने "विशेषज्ञों के विशेषज्ञ" के रूप में कार्य करके न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमाओं का उल्लंघन किया था।
इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसमें अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों की अस्पष्टता अथवा अशुद्धता के आधार पर उन पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न शैक्षणिक विषयों में विवादित प्रश्नों की जांच करने के बाद UPPSC को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, कुछ प्रश्नों को हटाने और अन्य प्रश्नों के लिये पूर्ण अंक प्रदान करने के संबंध में निदेश जारी किये।
- उच्च न्यायालय के निर्देशों से असंतुष्ट होकर, UPPSC ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है।

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं?
- शैक्षणिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे पर: न्यायालय ने माना कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसी शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने के लिये नहीं किया जा सकता है, और उच्च न्यायालय ने विवादित प्रश्नों की परीक्षा इस प्रकार करके अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया है मानो वह स्वयं एक शैक्षणिक विशेषज्ञ हो।
- उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर: न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने विभिन्न शैक्षणिक विषयों से विवादित प्रश्नों की विस्तृत परीक्षा की थी और प्रभावी रूप से विषय विशेषज्ञों के आकलन के स्थान पर अपना आकलन लागू किया था, जो रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) में निर्धारित विधि के विपरीत था।
- न्यायिक पुनर्विलोकन के उद्देश्य पर: न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता की परीक्षा करना है, न कि शैक्षणिक निर्णयों का गुण-दोष के आधार पर पुनर्मूल्यांकन करना।
- अंतिम निर्देश पर: न्यायालय ने पुनर्मूल्यांकन, प्रश्नों को हटाने और पूर्ण अंक प्रदान करने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों को अपास्त कर दिया और अपील को मंजूर कर लिया।
परीक्षा संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत क्या हैं?
न्यायालय ने रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) के मामले में परीक्षाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की :
- यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाली संविधि, नियम या विनियम उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या परीक्षा को एक अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है।
- यदि संविधि, नियम या विनियम स्पष्ट रूप से पुनर्मूल्यांकन या परीक्षा की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने के विपरीत), तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन की अनुमति केवल तभी दे सकते हैं जब कोई महत्त्वपूर्ण त्रुटि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी अनुमानात्मक तर्क प्रक्रिया का सहारा लिये, और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में।
- न्यायालयों को स्वयं उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उनके पास आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव है, और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों पर ही छोड़ देना सबसे अच्छा है।
- न्यायालयों को परीक्षा प्राधिकरण द्वारा दिये गए मुख्य उत्तरों की सत्यता की उपधारणा करके चलना होगा और उसी आधार पर आगे बढ़ना होगा।
- यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो इसका लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिये।
न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है?
अर्थ:
- किसी लोक निकाय की निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता की परीक्षा करने वाली न्यायालय कार्यवाही, न कि स्वयं निर्णय के गुण-दोष की।
- यह दो कार्य करता है: सरकारी कार्रवाई को वैधता प्रदान करना और कार्यपालिका/विधायिका के अतिक्रमण से संविधान की रक्षा करना।
- इसे भारतीय न्यायपालिका की व्याख्यात्मक और पर्यवेक्षक भूमिका के रूप में भी जाना जाता है।
प्रकार:
- विधायी कार्यों का पुनर्विलोकन - यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा पारित विधान संविधान के अनुरूप हों।
- प्रशासनिक कार्रवाइयों का पुनर्विलोकन – प्रशासनिक एजेंसियों पर सांविधानिक अनुशासन लागू करती है।
- न्यायिक निर्णयों का पुनर्विलोकन – न्यायालयों को अपने पूर्व निर्णयों को सुधारने या उन पर पुनर्विचार करने की अनुमति देती है।
दायरा:
किसी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश को उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वह:
- भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है;
- अधिनियमित करने वाले प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है; या
- यह सांविधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है।
परिसीमाएँ:
- यह सरकारी कामकाज को बाधित करता है और सांविधानिक सीमाओं से परे मौजूदा विधि को दरकिनार कर सकता है।
- भारत में कार्यों का पृथक्करण होता है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं ।
- न्यायिक निर्णय भविष्य के मामलों के लिये बाध्यकारी पूर्व निर्णय बन जाते हैं।
- निर्णयों पर व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव पड़ने का खतरा; बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप से शासन में जनता का विश्वास कम हो सकता है।
सांविधानिक आधार:
विधियों को अमान्य घोषित करने के लिये न्यायालयों को कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन निम्नलिखित द्वारा समर्थित है:
- अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों के साथ असंगत विधियों को शून्य घोषित करता है।
- अनुच्छेद 32 और 226 – उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के गारंटर के रूप में सशक्त बनाते हैं।
- अनुच्छेद 131-136 - न्यायनिर्णय/अपील अधिकारिता, जिसमें सांविधानिक निर्वचन शामिल है जो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
- अनुच्छेद 137 – उच्चतम न्यायालय की अपने स्वयं के निर्णयों/आदेशों की पुनर्विलोकन करने की शक्ति (आपराधिक आदेशों का पुनर्विलोकन केवल रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियों के लिये किया जा सकता है)।
- अनुच्छेद 245, 246(3), 251, 254, 372(1) – विधायी क्षमता, केंद्र-राज्य विधि संघर्ष और पूर्व-संविधान विधियों की निरंतरता को नियंत्रित करते हैं, ये सभी न्यायिक जांच के अधीन हैं।