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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सांविधानिक विधि

अनुच्छेद 25 के अधीन धार्मिक जुलूस के लिये किसी विशेष मार्ग को चुनने का कोई अधिकार नहीं है

 27-Aug-2026

दीपक पुत्र देवीदास नेचवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) 

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रदत्त धर्म का पालन करने का अधिकार निश्चित रूप से विधि और व्यवस्थालोक व्यवस्था और जनसंख्या के अन्य वर्गों की आवश्यकताओं के व्यापक हित के अधीन है।" 

बॉम्बे उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ नेदीपक एस./ओ​​देवीदास नेचवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) के मामलेमें पुलिस द्वारा एक विशिष्ट मार्ग पर कावड़ यात्रा की अनुमति देने से इंकार करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दियायह मानते हुए कि अनुच्छेद 25 किसी विशेष तरीके से या किसी विशेष मार्ग पर धर्म का पालन करने का अधिकार प्रदान नहीं करता हैऔर ऐसा अभ्यास विधि और व्यवस्था संबंधी विचारों के अधीन रहता है। 

दीपक पुत्र देवीदास नेचवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता ने कावड़ यात्रा के लिये अनुमति मांगी थीजो लगभग 3.5 किलोमीटर की एक शोभायात्रा होती हैजिसके दौरान महादेव घाट से लिया गया पवित्र जल कांवड़ में ले जाकर जलाभिषेक किया जाना था। 
  • अगस्त, 2026 के आदेश द्वारापुलिस उपायुक्त ने याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। 
  • याचिकाकर्त्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि इसे बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के पारित किया गया थाऔर यह भी कहा कि प्रत्येक धार्मिक समूह को किसी भी सड़क से धार्मिक जुलूस निकालने का मौलिक अधिकार हैऔर अन्य धार्मिक समूहों से संबंधित पूजा स्थलों की उपस्थिति अनुमति देने से इंकार करने का आधार नहीं हो सकती है। 
  • राज्य ने यह तर्क दिया कि जुलूस की अनुमति पूरी तरह से अस्वीकार नहीं की गई थीकेवल याचिकाकर्त्ता द्वारा मांगे गए विशिष्ट मार्ग की अनुमति नहीं दी गई थीऔर इसके बजाय एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • अनुच्छेद 25 के अधीन अधिकार की प्रकृति पर: 
    न्यायालय ने माना कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार विधि और व्यवस्थालोक व्यवस्था और आबादी के अन्य वर्गों की आवश्यकताओं के व्यापक हित के अधीन हैजहाँ इस अधिकार के किसी विशेष तरीके से प्रयोग से ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैंऔर स्पष्ट किया कि धर्म का पालन करने के अधिकार का प्रयोगकिसी विशेष तरीके से धर्म का पालन करने के अधिकार से भिन्न है। 
  • अनुमति से कथित इंकार के संबंध में: 
    न्यायालय ने इस तर्क को गलत पाया कि अनुमति देने से इंकार कर दिया गया थाक्योंकि याचिकाकर्त्ता को वास्तव में जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थीलेकिन उसके द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर नहींअपितु पुलिस प्रशासन द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग पर। 
  • वैकल्पिक मार्ग के औचित्य पर: 
    न्यायालय ने पुलिस द्वारा दिये गए कारणों से सहमति व्यक्त कीजिसमें उसी मार्ग पर पहले हुई विधि-व्यवस्था की घटनाएं भी शामिल थींऔर यह माना कि पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग सुझाने में कोई त्रुटि नहीं थी। 
  • संबंधित मंदिर की निजी प्रकृति के संबंध में: 
    न्यायालय ने पाया कि कावड़ यात्रा का हिस्सा बनने वाला मंदिर निजी संपत्ति हैजो किसी न्यास या सरकार की नहीं हैऔर पुलिस को इसके स्वामी से परिवाद प्राप्त हुए थे। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्त्ता किसी निजी व्यक्ति को निजी मंदिर की संपत्ति पर क्रियाकलापों में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। 
  • किसी विशेष मार्ग के अधिकार के अभाव पर: 
    न्यायालय ने माना कि जहाँ अधिकारीभौतिक और भौगोलिक स्थिति तथा अन्य समुदायों के विचारों का आकलन करने के बादयह निर्णय लेते हैं कि किसी विशेष प्रस्तावित मार्ग की अनुमति नहीं दी जा सकती हैवहाँ याचिकाकर्त्ता को उस मार्ग पर जोर देने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। 
  • तदनुसारन्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के प्रस्तावित मार्ग को अस्वीकार करने और वैकल्पिक मार्ग सुझाने में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं पाईरिट अधिकारिता में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। 

भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है? 

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: 

  • अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंत: करण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से माननेउसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। 
  • यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसे स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्थानैतिकतास्वास्थ्य और संविधान के भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन बनाया गया है। 

मुख्य बातें: 

  • अंत: करण की स्वतंत्रता: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार धार्मिक या गैर-धार्मिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता है।  
  • विश्वास को माननेउसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार: यह पूजाअनुष्ठानों और रीति-रिवाजों के माध्यम से विश्वास की बाहरी अभिव्यक्ति तक विस्तारित हैलेकिन ऐसी अभिव्यक्ति के किसी विशेष तरीके या ढंग तक नहीं। 
  • लोक व्यवस्था के अधीन: राज्य इस अधिकार के प्रयोग के तरीके को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता हैजिसमें जुलूस और उनके मार्ग शामिल हैंजहाँ विधि और व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिये आवश्यक हो। 
  • धर्म का पालन करने के तरीके का कोई पूर्ण अधिकार नहीं: धर्म का पालन करने का अधिकार किसी विशिष्ट तरीके सेजैसे किसी विशिष्ट मार्ग पर या किसी विशिष्ट निजी स्थान परऐसा करने के असीमित अधिकार में तब्दील नहीं होता हैविशेषत: जहाँ ऐसा आचरण दूसरों के अधिकारों या हितों से टकराता हो। 

सिविल कानून

मूल स्वामी की सहमति के बिना परिशोधन विलेख, विक्रय विलेख में वर्णित संपत्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता

 27-Aug-2026

वेंकटेश और अन्य बनाम के.एम. वेंकटमुनियप्पा (मृतविधिक वारिसों और अन्य के माध्यम से (2026) 

"त्रुटि को सुधारने के बहानेमूल अंतरणकर्त्ता की भागीदारी के बिनासुधार विलेख पूर्व अंतरण की विषयवस्तु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।" 

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ नेवेंकटेश और अन्य बनाम के.एम. वेंकटमुनियप्पा (मृतविधिक वारिसों और अन्य के माध्यम से (2026) मेंप्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त करते हुए यह माना कि क्रेता और उसके विक्रेता के बीच निष्पादित सुधार विलेख मूल अंतरणकर्त्ता की सहमति के बिना पहले के विक्रय विलेख के अधीन अंतरित संपत्ति की पहचान को नहीं परिवर्तित कर सकता है। 

वेंकटेशा और अन्य बनाम के.एम. वेंकटमुनियप्पा (मृतविधिक वारिसों और अन्य के माध्यम से (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • थिम्मादासप्पा नामक एक व्यक्ति के पास सर्वे नंबर 1/4 में स्थित संपत्ति थीजिसे उन्होंने 1971 में बेच दिया था। 
  • इसके बाद संपत्ति दो बार हाथ बदली और अंततः 1973 में के.एम. वेंकटमुनियप्पा (वादी) द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गईजिसमें संपत्ति को सर्वेक्षण संख्या 1/4 के रूप में वर्णित किया गया था। 
  • 1982 मेंराज्य सरकार ने सर्वे संख्या 162 नामक एक अलग और विशिष्ट संपत्ति थिम्मादासप्पा को पुनः आवंटित की। 
  • 1997 मेंवादी और उसके विक्रेता (प्रतिवादी संख्या 4) के बीच एक सुधार विलेख निष्पादित किया गयाजिसमें यह दावा किया गया कि 1973 के विक्रय विलेख में सर्वेक्षण संख्या गलत तरीके से दर्ज की गई थी और सर्वेक्षण संख्या 1/4 के बजाय सर्वेक्षण संख्या 162 होनी चाहिये थी। मूल स्वामी और अंतरणकर्त्ता थिम्मादासप्पा को इस सुधार विलेख में पक्षकार नहीं बनाया गया था। 
  • 2005 मेंथिम्मादासप्पा ने सर्वे नंबर 162 को अपने दो पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया। 
  • वादी ने 2007 में इस विभाजन को चुनौती देते हुए और 1997 के सुधार विलेख के आधार पर सर्वे संख्या 162 पर स्वामित्व का दावा करते हुए एक वाद दायर किया। 
  • विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि सर्वेक्षण संख्या 1/4 और 162 वास्तव में एक ही संपत्ति हैं। 
  • प्रथम अपील न्यायालय ने दस्तावेजों में सीमा विवरणों की तुलना करने के बाद इस निष्कर्ष को पलट दियाऔर उच्च न्यायालय ने इस उलटफेर की पुष्टि की। 
  • इससे व्यथित होकर थिम्मादासप्पा के पुत्रों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • सूक्ति "Nemo Dat Quod Non Habet" के अनुसार: 
    न्यायालय ने इस सिद्धांत का हवाला दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने पास मौजूद स्वामित्व से बेहतर स्वामित्व किसी और को अंतरित नहीं कर सकताऔर यह माना कि चूँकि थिम्मादासप्पा ने वादी के स्वामित्व क्रम में किसी को भी सर्वेक्षण संख्या 162 अंतरित नहीं किया थाइसलिये वादी सहित बाद के किसी भी अंतरणकर्त्ता को केवल सुधार विलेख के माध्यम से इसका स्वामित्व प्राप्त नहीं हो सकता था। 
  • सुधार विलेख की सीमाओं पर: 
    न्यायालय ने माना कि एक सुधार विलेख पहले से ही अंतरित संपत्ति के विवरण में वास्तविक त्रुटियों को ठीक कर सकता हैलेकिन मूल अंतरणकर्त्ता की भागीदारी के बिनाइसका उपयोग वास्तव में बेची गई संपत्ति के स्थान पर पूरी तरह से भिन्न संपत्ति को प्रतिस्थापित करने के लिये नहीं किया जा सकता है। 
  • बाद के विभाजन पर प्रभाव के संबंध में: 
    चूँकि वादी और प्रतिवादी संख्या के बीच सुधार विलेख के होते हुए भी थिम्मादासप्पा ने सर्वेक्षण संख्या 162 पर अपना स्वामित्व बनाए रखाइसलिये न्यायालय ने माना कि थिम्मादासप्पा और उनके पुत्रों के बीच बाद के विभाजन में इसे शामिल करने में कोई त्रुटि नहीं थी। 
  • वादी पर साक्ष्य का भार: 
    न्यायालय ने दोहराया कि स्वामित्व की घोषणा चाहने वाले वादी को अपने मामले की मजबूती के आधार पर सफलता प्राप्त करनी चाहियेन कि प्रतिवादी की कथित कमजोरी के आधार परऔर स्वामित्व अनुमानों या संभावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता। यह साबित करने का भार वादी पर था कि तीनों विक्रय विलेखों में सर्वेक्षण संख्या 1/4 के रूप में वर्णित संपत्ति वास्तव में सर्वेक्षण संख्या 162 थी - एक भार जिसे न्यायालय ने सिद्ध नहीं पाया। 
  • वादी के आचरण को सहायक साक्ष्य के रूप में: 
    न्यायालय ने पाया कि यद्यपि सुधार विलेख 1997 का थावादी ने राजस्व प्रविष्टियों को अपने पक्ष में बदलने का कोई प्रयास नहीं कियाऔर वे प्रविष्टियाँ 2007 में वाद दायर होने तक थिम्मादासप्पा और बाद में उनके पुत्रों के नाम पर ही रहीं। यद्यपि राजस्व प्रविष्टियाँ स्वतः स्वामित्व प्रदान नहीं करतींन्यायालय ने माना कि यह एक दशक लंबी चुप्पी कब्जे से संबंधित एक प्रासंगिक परिस्थिति थी जिसे प्रथम अपील न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा था। 
  • तदनुसारन्यायालय ने प्रथम अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त कर दियाविचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करने के निर्णय को बहाल किया और अपील को मंजूर कर लिया। 

सुधार विलेख क्या है? 

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य: 

  • सुधार विलेख एक पूरक दस्तावेज है जिसे पहले से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजजैसे कि विक्रय विलेखमें हुई किसी वास्तविकपारस्परिक रूप से स्वीकृत त्रुटि को सुधारने के लिये निष्पादित किया जाता हैजिससे पक्षकारों के बीच मूल संव्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 
  • इसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 से रजिस्ट्रीकरण का अधिकार प्राप्त है और यह संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अधीन अंतरण के सामान्य सिद्धांतों के साथ मिलकर कार्य करता है।  

मुख्य बातें: 

  • अनुमत सुधार की प्रकृति: एक सुधार विलेख लिपिकीयटाइपोग्राफिकल या वर्णनात्मक त्रुटियों को ठीक कर सकता हैजैसे कि गलत सर्वेक्षण संख्याक्षेत्र या सीमाबशर्ते कि वास्तव में अंतरित की जाने वाली संपत्ति वही रहे। 
  • मूल पक्षकारों की सहमति: कोई भी संशोधन जो मूल अंतरण के विषयवस्तु को ही बदल देता हैउसके लिये मूल अंतरणकर्त्ता की सहमति और भागीदारी आवश्यक हैक्योंकि संशोधन उस स्वामित्व की सीमा से अधिक नहीं हो सकता जिसे अंतरणकर्त्ता अंतरित करने के लिये सक्षम था। 
  • नए स्वामित्व का सृजन नहीं: एक सुधार विलेख स्वयं ही नया स्वामित्व सृजित या हस्तांतरित नहीं करतायह केवल उस वस्तु के दर्ज विवरण को सही करता है जो पहले से ही वैध रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। 
  • अनुपालन न करने का प्रभाव: यदि मूल अंतरणकर्त्ता की सहमति के बिना किसी पूर्णतः भिन्न संपत्ति को प्रतिस्थापित करने के लिये सुधार विलेख का उपयोग किया जाता हैतो यह प्रतिस्थापित संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ होता हैजिससे यह उस हद तक अकृत हो जाता है।