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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सांविधानिक विधि

पासपोर्ट होने से विदेश यात्रा का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता

 21-Sep-2026

मोहम्मद आफताब बनाम भारत संघ और अन्य 

"केवल पासपोर्ट जारी होने से धारक को सीमाओं के पार मनमाने ढंग से आने-जाने का अधिकार नहीं मिल जाता... पुलिस या संबंधित अन्य अभियोजन एजेंसी के लिये यह हमेशा खुला रहता है कि वे पासपोर्ट धारक को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिये न्यायालय में याचिका दायर करें जिससे उसे भारतीय तट छोड़ने से रोका जा सके।" 

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने मोहम्मद आफताब बनाम भारत संघ और अन्य (2026) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि पासपोर्ट अपने आप में लंबित आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति के लिये विदेश में अप्रतिबंधित यात्रा की गारंटी नहीं देता है, और ऐसी यात्रा को विनियमित करने में पासपोर्ट प्राधिकरण और न्यायालयों की संबंधित भूमिकाओं को स्पष्ट किया। 

मोहम्मद आफताब बनाम भारत संघ और अन्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध दो आपराधिक मामले लंबित होने के कारण कथित तौर पर पासपोर्ट जारी करने के लिये उसका आवेदन रोक दिया गया था। 
  • उन्होंने पासपोर्ट जारी करने का निदेश देने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • पासपोर्ट द्वारा विदेश यात्रा का स्वतः अधिकार प्रदान न करने के संबंध में: 
     न्यायालय ने टिप्पणी की कि मात्र पासपोर्ट जारी होने से ही सीमाओं के पार निर्बाध आवागमन संभव नहीं हो जाता, क्योंकि वास्तविक यात्रा के लिये मेजबान देश में वीजा आवेदन और आव्रजन प्रक्रियाओं का अनुपालन भी आवश्यक होता है। 
  • पासपोर्ट सरेंडर करने की मांग करने के लिये पुलिस/अभियोजन एजेंसियों की शक्ति पर: 
     न्यायालय ने माना कि यदि आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा कोई पासपोर्ट धारक विदेश यात्रा करने का प्रयास करता है, तो पुलिस या अभियोजन एजेंसी के लिये यह खुला रहता है कि वे उचित न्यायालय में पासपोर्ट सरेंडर करने का निदेश मांगने के लिये याचिका दायर करें, जिससे उस व्यक्ति को भारतीय तट छोड़ने से रोका जा सके। 
  • न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता किस अवस्था में उत्पन्न होती है: 
    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुमति या प्रतिबंध हर मामले में स्वतः ही बाधा नहीं है - संबंधित न्यायालय शर्तों के अधीन यात्रा की अनुमति दे सकता है, और ऐसे विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति वास्तव में विदेश यात्रा करने का प्रयास करता है, न कि केवल पासपोर्ट जारी करने के चरण में। 
  • आपराधिक मामले के लंबित होने को पासपोर्ट देने से इंकार करने का आधार न मानने के संबंध में: 
    न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट मूल रूप से एक सिविल दस्तावेज़ है, जिसके लिये एक नागरिक विधि के अधीन हकदार है, और पासपोर्ट अधिकारियों का यह अधिकार नहीं है कि वे केवल इसलिये पासपोर्ट देने से इंकार कर दें क्योंकि कोई आपराधिक मामला लंबित है - जब तक कि आवेदन में ऐसे मामले के लंबित होने की जानकारी को छुपाया न गया हो। 
  • महेश कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ के मामले पर विश्वास करते हुए: 
     उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ को याचिकाकर्त्ता के पासपोर्ट प्रदान करने के आवेदन पर विचार करने का निदेश देते हुए एक अंतरिम परमादेश जारी किया। 

पासपोर्ट से संबंधित सुसंगत विधिक उपबंध क्या हैं? 

बारे में: 

  • पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967: 

  • पासपोर्ट अधिनियम भारत की संसद द्वारा पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों को जारी करने, भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान को विनियमित करने और इससे संबंधित या सहायक मामलों के लिये बनाया गया अधिनियम है।  
  • यह अधिनियम भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान को विनियमित करता है और इससे संबंधित या सहायक मामलों के लिये भी लागू होता है। 
  • इस अधिनियम की धारा 6 में पासपोर्ट अस्वीकार करने के आधार बताए गए हैं। 

पासपोर्ट के प्रकार: 

पासपोर्ट और वीजा में अंतर:   


सिविल कानून

सिविल न्यायालय धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कूटरचना संबंधी परिवाद अग्रेषित करने का निदेश दे सकता है

 21-Sep-2026

हिम्मत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 

"ऐसा कोई अभिव्यक्त या विवक्षित निषेध नहीं है जो किसी सिविल न्यायालय को कूटरचना के गंभीर अपराध के आरोप के मामले में किसी पक्षकार या साक्षी को पुलिस को परिवाद भेजने का निदेश जारी करने से रोकता हो।" 

न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की पीठ ने हिम्मत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि सिविल न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 151 के अधीन अंतर्निहित शक्ति है कि वह कूटरचना के गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में किसी पक्षकार या साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने के लिये पुलिस को परिवाद भेजने का निदेश दे। 

हिम्मत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह विवाद कृषि भूमि से संबंधित पारिवारिक मामले से उत्पन्न हुआ, जिसमें याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी भाई-बहन हैं। 
  • प्रत्यर्थी 2 और 3 (बहनें) ने द्वितीय सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, धरमपुरी के समक्ष स्वामित्व की घोषणा की मांग करते हुए एक सिविल वाद दायर किया। 
  • कार्यवाही के दौरान, भाइयों (याचिकाकर्त्ता 1 और 2) ने एक वसीयत पर विश्वास किया, जिसे कथित तौर पर उनके पिता ने याचिकाकर्त्ता 2 के पक्ष में निष्पादित किया था, और कहा जाता है कि यह याचिकाकर्त्ता 3 और 4 की उपस्थिति में बनाई गई थी। 
  • 28 जुलाई को दिये गए अपने निर्णय में, सिविल जज ने पाया कि सिविल वाद दायर होने के बाद वसीयत को कूटरचित बनाया गया था और याचिकाकर्त्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने का निदेश दिया। 
  • तदनुसार धरमपुरी पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र), 336 (छल के लिये कूटरचना), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत की कूटरचना) और 340 (कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के अधीन FIR दर्ज की गई। 
  • याचिकाकर्त्ताओं ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

सिविल न्यायालय की FIR दर्ज करने का निदेश देने की अंतर्निहित शक्ति पर: 

  • न्यायालय ने माना कि यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो किसी सिविल न्यायालय को किसी पक्षकार या साक्षी को पुलिस परिवाद दर्ज कराने का निदेश देने का अधिकार देता हो, फिर भी ऐसे निदेश के विरुद्ध कोई अभिव्यक्त या विवक्षित रोक भी नहीं है, और यह शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता से प्राप्त होती है। 

इस प्रकार की शक्ति को मान्यता देने के औचित्य पर: 

  • न्यायालय ने पाया कि कूटरचना के मामलों में अभियुक्त प्राय इस आधार पर FIR को रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय का रुख करते हैं कि विवाद मूल रूप से सिविल मामला है, जिससे कभी-कभी अपराधियों को "विधि के शिकंजे" से बचने का अवसर मिल जाता है। 
  • इसने इसका कारण सिविल न्यायालयों की कूटरचना के मामलों को दर्ज करने या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 379 (जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के अनुरूप है) के अधीन कार्यवाही शुरू करने में अनिच्छा को बताया और स्पष्ट किया कि इस शक्ति को मान्यता देने से गलत काम करने वालों को उचित निवारक संदेश मिलेगा। 

मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल (1962) पर निर्भरता पर: 

  • न्यायालय ने संविधान पीठ के उस निर्णय पर विश्वास किया जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि धारा 151 सिविल न्यायालय के अधीन न्यायोचित कार्य के लिये आदेश देने की न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार निर्विवाद है, तथापि उस अधिकार का प्रयोग संहिता के प्रावधानों को अकृत करने के लिये नहीं किया जा सकता है। 
  • चूँकि संहिता स्वयं अंतर्निहित शक्ति के अस्तित्व को मान्यता देती है, इसलिये इसकी सीमाओं से परे प्रतिबंधों को लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और धारा 151 के अधीन परिकल्पित "न्याय के उद्देश्य" विफल हो जाएंगे यदि कूटरचना का पता लगाने के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  

क्या न्यायालय दस्तावेज़ की कूटरचना अनिवार्य रूप से धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता/379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रक्रिया को आकर्षित करती है: 

  • सचिंद नंद सिंह बनाम बिहार राज्य (1998) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि धारा 195(1)(ख)(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन वर्जन- जिसके अनुसार न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले कूटरचना संबंधी अपराधों का संज्ञान लेने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा लिखित परिवाद की आवश्यकता होती है – उस स्थिति में लागू नहीं होता, जहाँ कूटरचना दस्तावेज़ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने या साक्ष्य के रूप में दिये जाने से पूर्व की गई हो। 

न्यायालय परिसर के बाहर कूटरचना किये जाने के संबंध में: 

  • न्यायालय ने माना कि अध्याय 26 के उपबंध उन अपराधों पर लागू होते हैं जो न्याय प्रशासन को प्रभावित करते हैं जबकि कोई दस्तावेज़ न्यायालय के अभिलेखों का भाग होता है, और यह कि दाखिल करने से काफी पहले, न्यायालय परिसर के बाहर किया गया कूटरचना का कृत्य केवल इसलिये संरक्षण प्राप्त नहीं करता है क्योंकि दस्तावेज़ बाद में न्यायालय के अभिलेख में अभिलिखित हो गया।  
  • चूँकि वसीयत न्यायालय के बाहर और साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने से पहले ही कूटरचित बनाई गई थी, इसलिये धारा 340(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं थी, और पुलिस को मामला दर्ज करने में कोई बाधा नहीं थी। 

तदनुसार, न्यायालय ने FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 क्या है? 

बारे में: 

  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है। 
  • इसमें प्रक्रियात्मक नियमों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये न्यायालय की शक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 
  • जब संहिता के अधीन कोई स्पष्ट उपबंध न हो, तब न्यायालय द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। 

प्रावधान: 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के संरक्षण का उपबंध करती है: 

इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करता हो या उस पर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालता हो, जिसके अधीन वह न्याय के प्रयोजनों के लिये या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये आवश्यक आदेश दे सकता है। 

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की प्रयोज्यता:  

  • न्यायालय को निष्पक्षता, न्याय और सद्भावना प्रदान करने के लिये अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। 
  • जब कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध न हो, तो न्यायालय धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 
  • यह धारा पक्षकारों को कोई ठोस अधिकार प्रदान नहीं करती है, अपितु न्याय प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रक्रियात्मक असमानताओं को दूर करने में सहायता करती है। 

अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति: 

  • धारा 151 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां अवशिष्ट प्रकृति की हैं - वे न तो संहिता द्वारा प्रदत्त हैं और न ही सीमित की गई हैं, अपितु न्यायालय के रूप में अपने अस्तित्व के कारण ही न्यायालय में निहित हैं। 
  • ये शक्तियां संहिता के विशिष्ट प्रावधानों के पूरक हैं और इनका उपयोग किसी भी स्पष्ट सांविधिक प्रावधान को रद्द करने या उससे बचने के लिये नहीं किया जा सकता है। 
  • वे केवल संहिता की कमियों और अंतरालों में ही काम करते हैं, उन स्थितियों को संबोधित करते हैं जिनकी संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से कल्पना नहीं की थी।