लंबित राशन कार्ड, खाद्य भत्ता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है
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लंबित राशन कार्ड, खाद्य भत्ता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है

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 31-Jul-2023

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लंबित राशन कार्ड आवेदनों का आकलन करने और खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता तय करने के लिये एक सर्वेक्षण करने को निर्देश दिया।

(न्यायधीश सुब्रसण्यम प्रसाद, दिल्ली उच्च न्यायालय)।

चर्चा में क्यों? (Why in News?)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि राशन कार्ड के संबंध में सभी लंबित आवेदनों के लिये एक सर्वेक्षण किया जाए और यह तय किया जाए कि शबनम बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम अन्य तथा अन्य जुड़े मामलों में व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भत्ता लेने के हकदार होंगे या नहीं।

पृष्ठभूमि (Background)

  • न्यायालय दो महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार को राशन कार्ड जारी करने के लिये उनके आवेदनों को मंज़ूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
  • उन्होंने खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के लिये भी प्रार्थना की।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 8 में कहा गया है कि पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में, वे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय और तरीके के भीतर राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

न्यायालय की टिप्पणी (Court’s Observation)

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिये और इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
  • न्यायालय ने मामले को अक्टूबर में सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए आगे कहा, "यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह अच्छी तरह से तय है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में आता है और अपने पक्ष में कानून का फैसला प्राप्त करता है, तो यह उम्मीद की जाती है “कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाए बिना, राज्य लाभ का विस्तार सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों में करेगा”।

राशन कार्ड और वितरण ऐजेंसी (Ration Card and Distribution Agency)

  • राशन कार्ड भारत में राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाला खाद्यान्न खरीदने के लिये पात्र हैं।
  • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार, आवश्यक वस्तुओं में व्यापार और वाणिज्य के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिये दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) (Public Distribution System) का प्रबंधन करती है ताकि उनकी आपूर्ति को बनाए रखा जा सके या बढ़ाया जा सके और उनके समान वितरण को सुरक्षित किया जा सके।
  • इस विभाग की स्थापना 1962 में हुई थी और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करता है।
  • अधिनियम के तहत निर्धारित अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति हर महीने पात्र परिवारों को की जा रही है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं:
    • प्राथमिकता घरेलू (Primary Household) राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किये जाते हैं जो अपनी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
    • अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) राशन कार्ड "सबसे गरीब" परिवारों को जारी किये जाते हैं।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card)

  • “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" 2018 में पेश किया गया था और यह भारत के भीतर आंतरिक प्रवासियों सहित सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आधार-आधारित(Adhaar-Based) राष्ट्रीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना है।
  • यह लाभार्थी के ऑनलाइन सत्यापन के लिये लाभार्थी के आधार कार्ड का उपयोग करता है और प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार राशन कार्ड की अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act, 2013)

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 का लक्ष्य देश के 1.4 अरब लोगों में से लगभग दो तिहाई को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
  • अधिनियम के तहत मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (Integrated Child Development Services) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
  • मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) - यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को दोपहर का भोजन प्राप्त कराता है।
  • एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(Integrated Child Development Services) - 1975 में शुरू किया गया सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बच्चों को पूरक पोषण(Supplementary-Nutrition) , टीकाकरण और प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करना है, यह सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है।