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आपराधिक कानून

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183

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 02-Mar-2026

"यह शक्ति कोई नियमित या स्वचालित शक्ति नहीं हैअपितु प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकनेन्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को दूर करने के लिये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाती हैजिससे न्याय का उल्लंघन हो सकता है।" 

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अचल सचदेव 

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ नेकीर्ति वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) के मामले में निर्णय दिया किभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 183 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन को पुन:अभिलिखित करने के निदेशकेवल असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किये जा सकते हैं। न्यायालय ने सामूहिक बलात्संग की पीड़िता द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दियाजिसमें उसने अपना कथन पुन: अभिलिखित कराने की मांग की थीक्योंकि न्यायालय को ऐसा अनुतोष प्रदान करने वाली कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं मिलीं। 

 कीर्ति वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता सामूहिक बलात्कार की पीड़िता थीजिसका कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्ववर्ती धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के समकक्ष) के अधीन अभिलिखित किया गया था। 
  • उसने अपना कथन पुन:अभिलिखित कराने के निदेश मांगने के लिये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 
  • उसका मुख्य तर्क यह था कि मजिस्ट्रेट द्वारा कथन को सही ढंग से अभिलिखित नहीं किया गया था और इसे अभिलिखित करना धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  के स्पष्ट उपबंधों का घोर उल्लंघन था। 
  • उसने आगे अभिकथित किया कि कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया और न ही उसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने का अवसर दिया गया। 
  • मुख्य विवाद्यक: 
  • क्या उच्च न्यायालयअपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुएधारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पीड़िता के कथन को पुन:अभिलिखित करने का निदेश दे सकता हैऔर यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का उद्देश्य: 

  • न्यायालय ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 का प्राथमिक उद्देश्य आपराधिक अन्वेषण के दौरान संस्वीकृति और कथन अभिलिखित करने के लिये एक सुरक्षितस्वैच्छिक और न्यायिक रूप से पर्यवेक्षित तंत्र प्रदान करना है। 

बार-बार अभिलेखन हेतु कोई सांविधिक अनिवार्यता नहीं है: 

  • न्यायालय ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 में बार-बार अभिलेखन को एक मानक प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित या अधिकृत नहीं किया गया है। 

इसमें कहा गया है: "इसका उद्देश्य एक विश्वसनीयस्वैच्छिक कथन/संस्वीकृति को एक बार अभिलिखित करना है... धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन एक ही व्यक्ति के कथन को कई बार अभिलिखित करने का कोई सांविधिक उपबंध नहीं है। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पुरानी धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अधीन पुलिस कथन अन्वेषण के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कई बार अभिलिखित किये जा सकते हैंपरंतु धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के कथन अपवाद हैं और इनका उद्देश्य साक्ष्य को उच्च विश्वसनीयता के साथ संरक्षित करना है।" 

कब पुनः अभिलेखन का निदेश दिया जा सकता है: 

न्यायालय ने उन विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें एक नए अभिलेखन का निदेश दिया जा सकता है: 

  • जहाँ कथित तौर पर पूर्व कथन दबाव में या स्वेच्छया से नहीं दिया गया था। 
  • जहाँ कथन गलत तरीके से अभिलिखित किया गया था। 
  • जहाँ निष्पक्षता के लिये नए महत्त्वपूर्ण तथ्योंपक्षद्रोही साक्षीया गंभीर प्रक्रियात्मक चूक के कारण पुनः अभिलेखन की आवश्यकता हो। 
  • जहाँ मूल कथन की सत्यनिष्ठा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाती हैविशेषकर लैंगिक अपराधों या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) मामलों जैसे संवेदनशील मामलों में। 
  • जहाँ पीड़िता का दावा है कि कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गयावहाँ प्रक्रियात्मक अनुपालन के बारे में गंभीर प्रश्न उठते हैं। 

शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिये: 

  • यद्यपिन्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस शक्ति का प्रयोग सामान्य नियम के रूप में नहीं किया जा सकता है। 
  • इसमें कहा गया है, "उच्च न्यायालय अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करते हुएयदि अन्याय को दूर करने के लिये उचित होतो धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन द्वितीय कथन अभिलिखित करने के निदेश जारी कर सकता हैपरंतु इसका प्रयोग सामान्य नियम के रूप में नहीं किया जा सकता है जहाँ पीड़िता का आरोप है कि धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था या उसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने का अवसर नहीं दिया गया था।"  

तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष: 

  • पीड़िता के पूर्व कथन की जांच करने पर न्यायालय ने पाया कि कथन स्पष्ट रूप से बिना किसी दबाव के दिया गया थायाचिकाकर्त्ता ने स्वयं कथन पढ़ा था और तत्पश्चात् उस पर हस्ताक्षर किये थे। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं का पालन किया गया था। 
  • कोई असाधारण परिस्थिति न मिलने परजिसके कारण पुनः अभिलिखित करने की आवश्यकता होन्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी।

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 क्या है? 

बारे में: 

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने से संबंधित है। 
  • यह धारादण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अनुरूप है। 

कौन अभिलिखित कर सकता है: 

  • उस जिले का कोई मजिस्ट्रेटजिसमें किसी अपराध के किये जाने के बारे में इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई हैचाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो 
  • तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच के दौरान या जांच/विचारण के प्रारंभ से पूर्व इसे अभिलिखित किया जा सकता है। 
  • किसी पुलिस अधिकारी द्वाराजिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है. कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी 

अभिलिखित करने की रीति: 

  • कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा 

संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व बरती जाने वाली सावधानियाँ: 

  • मजिस्ट्रेट को यह स्पष्ट करना होगा कि व्यक्ति अपराध स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। 
  • यह चेतावनी देना आवश्यक है कि संस्वीकृति को उसके विरुद्ध सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। 
  • यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया गया हो। 
  • यदि व्यक्ति किसी भी समय अपराध संस्वीकृत करने से इंकार करता हैतो मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा को अधिकृत नहीं कर सकता है। 

प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: 

  • धारा 316 (अभियुक्त की परीक्षा) के अनुसार इसे अभिलिखित किया जाना चाहिये 
  • संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये 
  • मजिस्ट्रेट को स्वैच्छिकताउपस्थिति और सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक ज्ञापन संलग्न करना होगा। 

कथनों को अभिलिखित करना (असंस्वीकृति): 

  • परिस्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम तरीके से अभिलिखित किया जाता है 
  • मजिस्ट्रेट को शपथ दिलाने का अधिकार है। 

लैंगिक अपराध पीड़ितों के लिये विशेष उपबंध: 

  • यह उपबंध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64-79 और 124 के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होता है। 
  • अपराध की सूचना पुलिस को मिलते ही कथन अभिलिखित किया जाना चाहिये 
  • इसे अधिमानतः एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहियेयदि वह उपलब्ध न होतो एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाना चाहिये 
  • ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय हैमजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित आवश्यक है। 
  • यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैतो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा 
  • इस तरह के कथन को मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाता हैऐसा कथन करने वाले कीविचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिनाऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।  

अभिलेख को अग्रेषित करना: 

  • अभिलिखित की गई संस्वीकृति या कथन उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिये जो मामले की जांच करेगा या विचारण करेगा