9 मार्च से शुरू हो रहे हमारे ऑल-इन-वन ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपनी ज्यूडिशियरी की तैयारी को मजबूत बनाएं | यह कोर्स अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।   |   आज ही हमारे ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएँ | हिंदी माध्यम बैच: 9 मार्च, सुबह 8 बजे   |   आज ही एडमिशन लें बिहार APO (प्रिलिम्स + मेन्स) कोर्स में और अपने सपनों को दे नई दिशा | ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध | 12 जनवरी 2026  से कक्षाएँ आरंभ   |   एडमिशन ओपन: UP APO प्रिलिम्स + मेंस कोर्स 2025, बैच 6th October से   |   ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स (प्रयागराज)   |   अपनी सीट आज ही कन्फर्म करें - UP APO प्रिलिम्स कोर्स 2025, बैच 6th October से







होम / करेंट अफेयर्स

वाणिज्यिक विधि

रॉयल्टी का दावा करने के लिये मानक आवश्यक पेटेंट (SEP) धारक को उल्लंघन साबित करना होगा

    «
 21-May-2026

के.के. बंसल बनाम कोनिंकलीजके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एन.वी. 

"किसी वादी कोजो SEP का धारक होने का दावा करता हैउल्लंघन साबित करने और प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति मांगने के लियेपहले यह साबित करना होगा कि उसका पेटेंट एक SEP हैउसके बादयह साबित करना होगा कि प्रतिवादी का उत्पाद उसके पेटेंट का उल्लंघन करता है।" 

न्यायमूर्ति हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला 

स्रोत: दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठजिसमें न्यायमूर्ति हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला शामिल थेनेके.के. बंसल बनाम कोनिंकलिजके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एन.वी. (2026) के मामले मेंयह निर्णय दिया कि मानक आवश्यक पेटेंट (SEP) का धारक केवल यह दावा करके प्रतिवादी से रॉयल्टी या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता कि उसका पेटेंट किसी उत्पाद मानक के लिये आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि पेटेंट धारक को पहले यह साबित करना होगा कि पेटेंट एक SEP के रूप में योग्य है और उसके बाद साक्ष्य के साथ यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी का विशिष्ट उत्पाद वास्तव में उस पेटेंट का उल्लंघन करता है। 

  • 2018 के एक एकल-न्यायाधीश के उस निर्णय को रद्द करते हुएजिसमें के.के. बंसल और राजेश बंसल को फिलिप्स को रॉयल्टी और दण्डात्मक क्षतिपूर्ति देने का निदेश दिया गया थाखंडपीठ ने आगे कहा कि फिलिप्स यह साबित करने में विफल रहा है कि उसकी दावा की गई रॉयल्टी दरें उचिततर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण (FRAND) थींऔर पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 107(ख) के अधीन पेटेंट समाप्ति का सिद्धांत संबंधित पेटेंट पर फिलिप्स के अनन्य अधिकारों को समाप्त करता है। 

के.के. बंसल बनाम कोनिंकलिजके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एन.वी. (2026) के  मामले की पृष्ठभूमि क्या थी 

  • कोनिंकलिजके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एन.वी. के पास भारतीय पेटेंट आई.एन. 184753 थाजो DVD प्लेयर के अंदर उपयोग किये जाने वाले एक डिकोडिंग डिवाइस से संबंधित थाजिसका उपयोग DVD डिस्क पर संग्रहीत जानकारी को पढ़ने और उसे बजाने योग्य ऑडियो और वीडियो में परिवर्तित करने के लिये किया जाता था - न कि समग्र रूप से DVD प्लेयर से।         
  • फिलिप्स ने दावा किया कि यह एक मानक आवश्यक पेटेंट (SEP) थाजिसका अर्थ है कि संबंधित DVD मानक का पालन करने वाला कोई भी DVD प्लेयर अनिवार्य रूप से इसकी पेटेंटकृत डिकोडिंग तकनीक का उपयोग करेगा। 
  • मंगलम टेक्नोलॉजी और भागीरथी इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने वाले बंसल परिवार DVD प्लेयर बेचते थे और उन पर फिलिप्स द्वारा बिना लाइसेंस के अपनी पेटेंट तकनीक का कथित रूप से उपयोग करने के लिये वाद दायर किया गया था। 
  • दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 2018 में फिलिप्स का मामला स्वीकार कर लिया। पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाने के कारण कोई व्यादेश जारी नहीं की गईयद्यपिबंसल परिवार को मई, 2010 तक प्रति DVD प्लेयर 3.175 अमेरिकी डॉलर और उसके बाद 12 फरवरी, 2015 तक प्रति यूनिट 1.90 अमेरिकी डॉलर की रॉयल्टीसाथ ही 10% ब्याज और राजेश बंसल के विरुद्ध 5 लाख रुपए का दण्डात्मक क्षतिपूर्ति का निदेश दिया गया।   
  • बंसल परिवार ने इस निर्णय को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दीयह तर्क देते हुए कि उन्होंने शुंतक और शीन लैंड से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खरीदे थे - जो मीडियाटेक के अधिकृत डीलर थेऔर मीडियाटेक स्वयं पेटेंट किये गए आविष्कार वाले बोर्डों का अधिकृत डीलर था - और फिलिप्स उल्लंघन साबित करने या FRAND रॉयल्टी दरों को स्थापित करने में विफल रहा था। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • SEP उल्लंघन के लिये सबूत का भार:न्यायालय ने माना कि SEP का धारक होने का दावा करने वाले वादी को पहले यह साबित करना होगा कि उसका पेटेंट SEP की श्रेणी में आता हैऔर उसके बाद अलग से यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी का उत्पाद उस विशिष्ट पेटेंट का उल्लंघन करता है। केवल यह दावा करना कि प्रौद्योगिकी किसी मानक के लिये आवश्यक हैऔर साथ ही यह साबित करना कि प्रतिवादी ने उस मानक के अनुरूप उत्पाद बेचे हैंउल्लंघन साबित करने के लिये अपर्याप्त है।         
  • उल्लंघन साबित करने के तरीकों पर:न्यायालय ने माना कि उल्लंघन को या तो पेटेंट के दावों की प्रतिवादी के उत्पाद से सीधे तुलना करकेया यह प्रदर्शित करके साबित किया जा सकता है कि पेटेंट संबंधित DVD मानक पर लागू होता है और प्रतिवादी का उत्पाद उस मानक के अनुरूप है। फिलिप्स दोनों ही तरीकों से उल्लंघन साबित करने में विफल रहा। 
  • पेटेंट समाप्ति के सिद्धांत पर:न्यायालय ने माना कि बंसल परिवार ने मीडियाटेक के अधिकृत डीलरों से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खरीदे थेजो स्वयं फिलिप्स के पेटेंट से संबंधित विषयवस्तु वाले बोर्डों का अधिकृत डीलर था। इसलियेपेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 107(ख) के अधीन पेटेंट समाप्ति के सिद्धांत के अनुसार फिलिप्स का विशिष्टता का अधिकार समाप्त हो गया। 
  • FRAND रॉयल्टी दरों पर:न्यायालय ने पाया कि फिलिप्स यह साबित करने के लिये कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि उसकी दावा की गई रॉयल्टी दरें उचिततर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण थीं। तथापि उसके स्वयं के साक्षी ने यह कथन दिया कि पर-पक्षकारों के साथ लाइसेंस करार उपलब्ध थेलेकिन न्यायालय के समक्ष ऐसा एक भी करार प्रस्तुत नहीं किया गया। 
  • रॉयल्टी के आधार पर:न्यायालय ने फिलिप्स द्वारा संपूर्ण DVD प्लेयर के आधार पर रॉयल्टी की गणना करने के प्रयास को नामंजूर कर दिया। चूँकि पेटेंट केवल एक डिकोडिंग डिवाइस की बात करता था जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का एक घटक था - जो स्वयं DVD प्लेयर का केवल एक भाग था  इसलिये फिलिप्स उस डिकोडिंग डिवाइस के अलावा किसी भी वस्तु पर रॉयल्टी का हकदार नहीं था। प्रति DVD प्लेयर रॉयल्टी की गणना करने का अर्थ उन वस्तुओं के लिये रॉयल्टी का दावा करना होगा जिन पर फिलिप्स का कोई पेटेंट नहीं था। 

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 107क क्या है? 

धारा 107क — कुछ कार्यों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा: 

धारा 107क में दो ऐसे कृत्यों का उल्लेख है जो पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे: 

  • धारा 107(क) - विनियामक उपयोग अपवाद:किसी पेटेंटकृत आविष्कार का निर्माणनिर्माणउपयोगबिक्री या आयात करना - केवल भारत या किसी अन्य देश में लागू किसी भी विधि के अधीन आवश्यक जानकारी के विकास और प्रस्तुति से उचित रूप से संबंधित उपयोगों के लिये जो किसी उत्पाद के निर्माणनिर्माणउपयोगविक्रय या आयात को विनियमित करता है - उल्लंघन नहीं माना जाएगा।   
  • धारा 107क(ख) — पेटेंट समाप्ति/समानांतर आयात अपवाद:किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से पेटेंट प्राप्त उत्पादों का आयात करनाजिसे विधि के अधीन उत्पाद के उत्पादनविक्रय या वितरण के लिये विधिवत अधिकृत किया गया हैउल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट समाप्ति के सिद्धांत को सांविधिक मान्यता देता है — एक बार पेटेंट धारक द्वारा या उसकी अनुमति से पेटेंट प्राप्त उत्पाद का विक्रय हो जाने परउस उत्पाद पर धारक के अनन्य अधिकार समाप्त हो जाते हैंऔर अधिकृत चैनलों के माध्यम से इसका आयात उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। 

मानक आवश्यक पेटेंट (SEP) क्या है 

मानक आवश्यक पेटेंट (SEP) एक ऐसा पेटेंट है जो किसी विशिष्ट उद्योग मानक को लागू करने के लिये अपरिहार्य तकनीक की बात करता है। इसके प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं: 

  • SEP द्वारा संरक्षित तकनीक का उपयोग किये बिना कोई उत्पाद मानक का अनुपालन नहीं कर सकता है।  
  • SEP सामान्यत: दूरसंचारइलेक्ट्रॉनिक्स और मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैंजहाँ एकसमान तकनीकी मानक उत्पाद डिजाइन को नियंत्रित करते हैं। 
  • मानक- आवश्यक पेटेंट धारकों को सामान्यत: अपने पेटेंट को FRAND (निष्पक्षउचित और गैर-भेदभावपूर्ण) शर्तों पर लाइसेंस देना आवश्यक होता हैजिससे मानक-आवश्यक पेटेंट द्वारा प्रदत्त एकाधिकार स्थिति के दुरुपयोग को रोका जा सके। 
  • FRAND के दायित्त्वयह सुनिश्चित करते हैं कि पेटेंट धारक अत्यधिक रॉयल्टी न वसूलें या समान स्थिति वाले लाइसेंसधारियों के बीच विभेद न करें। 
  • केवल SEP रखने से पेटेंट धारक को मानक-अनुरूप उत्पादों के सभी निर्माताओं से स्वतः रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाताप्रत्येक प्रतिवादी के विरुद्ध उल्लंघन को विशेष रूप से स्थापित किया जाना चाहिये