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सांविधानिक विधि

लोकसभा ने संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 को खारिज कर दिया

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 20-Apr-2026

परिचय 

लोकसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 को खारिज कर दियाजिसका उद्देश्य सदन की संख्या बढ़ानापरिसीमन ढाँचे में संशोधन करना और विधानसभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना था। विधेयक की हार के बादकेंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को सदन से वापस ले लिया। 

पृष्ठभूमि क्या है? 

106वाँ सांविधानिक संशोधन, 2023 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम: 

  • संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे सामान्यत: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता हैलोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। 
  • इस अधिनियम को 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुईलेकिन यह निष्क्रिय रहा क्योंकि इसे लागू होने के लिये धारा 1(2) के अधीन एक पृथक् अधिसूचना की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल, 2026 को इसके लागू होने की अधिसूचना जारी की। 
  • यद्यपिमहिलाओं के लिये आरक्षण का वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी स्थगित है। अधिनियमित अनुच्छेद 334क के अनुसारमहिलाओं के लिये आरक्षण को उस परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है जो उक्त विधि के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना के बाद की जाएगी - जिससे इसका कार्यान्वयन लगभग 2034 से पहले होने की संभावना नहीं है। 

परिसीमन पर रोक और इसका इतिहास: 

  • संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर लगा प्रतिबंध 42वें सांविधानिक संशोधन (1976) के बाद से लागू हैजिसने 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया था। 
  • 84वें सांविधानिक संशोधन (2001) ने इस रोक को 2026 के बाद पहली जनगणना तक बढ़ा दिया। वर्तमान मेंसीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित हैजबकि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ 2001 की जनगणना को दर्शाती हैं। 

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य: 

  • महिलाओं के लिये आरक्षण के कार्यान्वयन में हो रही देरी को दूर करने और "एक व्यक्तिएक वोटएक मूल्य" के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बहाल करने के लियेकेंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 के साथ संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। 
  • इस विधायी पैकेज का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को सक्षम बनाकर, 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता को दरकिनार करते हुएमहिलाओं के लिये आरक्षण के कार्यान्वयन को 2029 तक आगे बढ़ाना था। 

विधेयकों के प्रमुख प्रावधान 

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026: 

  • लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव हैजिसमें अधिकतम 815 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और अधिकतम 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 
  • अनुच्छेद 82 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया हैजिसमें 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किये जाने की मौजूदा आवश्यकता को हटा दिया गया है - विशेष रूप से तीसरे प्रावधान को हटाकर - जिससे 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किये बिना परिसीमन संभव हो सके। 
  • अनुच्छेद 334क में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे परिसीमन के तुरंत बाद महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण को लागू किया जा सकेन कि इसे जनगणना के बाद की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। 

परिसीमन विधेयक, 2026: 

  • परिसीमन अधिनियम, 2002 के स्थान पर प्रस्तावित। 
  • इसमें परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान हैजिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवारत या पूर्व न्यायाधीश करेंगेऔर जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मनोनीत निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होंगे। 
  • आयोग 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगा और सीटों के आवंटन को समायोजित करेगा। 
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण निर्धारित किया जाएगाऔर महिलाओं के लिये एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा - जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर भी आरक्षण शामिल होगा - निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के साथ। 

केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: 

  • दिल्लीपुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में भी इसी प्रकार के परिवर्तन लागू किये गए। 

विशेष बहुमत की विफलता — अनुच्छेद 368: 

  • अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिये एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है - विशेष रूप सेसदन की कुल सदस्यता का बहुमतऔर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत। 
  • वर्तमान मतदान मेंउपस्थित 528 सदस्यों ने मतदान कियाजिसके लिये आवश्यक दो-तिहाई बहुमत 352 था। विधेयक के पक्ष में केवल 298 मत प्राप्त हुएजबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। सांविधानिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने के कारण विधेयक अस्वीकृत हो गया। 

उत्तर-दक्षिण विभाजन — संघवाद संबंधी चिंताएँ: 

  • विधायी प्रक्रिया में मुख्य बाधा राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय असमानता थी। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान रूप से कम हो जाएगाजिन्होंने दशकों से अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों की तुलना में जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। 
  • विपक्ष ने परिसीमन प्रक्रिया से महिला आरक्षण को पूरी तरह से अलग करने की मांग की और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्णय पर भी प्रश्न उठायाजबकि 2026-27 की जनगणना पहले से ही चल रही है। 

निष्कर्ष 

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 के खारिज होने का अर्थ है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिये आरक्षण का कार्यान्वयन 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित रहेगाजिससे प्रभावी कार्यान्वयन लगभग 2034 तक टल जाएगा। परिसीमन विधेयक, 2026 की वापसी का यह भी अर्थ है कि परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन विद्यमान परिसीमन ढाँचा लागू रहेगा और 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर लगा प्रतिबंध यथावत रहेगा। यह घटनाक्रम भारत की लोकतांत्रिक संरचना में निहित गहरे संघीय तनावों को उजागर करता हैजहाँ जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और भिन्न जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों वाले राज्यों के साथ समान व्यवहार जैसे अनिवार्यताओं को एक ही विधायी ढाँचे के भीतर सामंजस्य स्थापित करना कठिन बना हुआ है।