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सिविल कानून
पूर्विकता का सिद्धांत
»10-Jan-2024
परिचय:
पूर्विकता के सिद्धांत की अवधारणा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 48 द्वारा निर्धारित की गई है।
- यह धारा क्वि प्रायर एस्ट टेम्पोर पोटियोर एस्ट ज्यूर (qui prior est tempore potior est jure) कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जो समय से पहले होता है, वह कानून में बेहतर होता है। अंतरक संपत्ति के साथ किसी भी बाद के लेनदेन द्वारा अंतरिती के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है।
पूर्विकता का सिद्धांत:
- यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से लिया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि दो अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में अधिकार अलग-अलग समय पर स्थापित किये जाते हैं, तो समय के संदर्भ में लाभ प्राप्त करने वाले को, कानून के अनुसार भी लाभ प्राप्त होगा। हालाँकि यह सिद्धांत केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ शामिल पक्षों की परस्पर विरोधी इक्विटी अन्यथा समान होती हैं।
- यह धारा एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि कोई व्यक्ति अपने पास पहले से मौजूद उपाधि से अधिक बड़ी उपाधि का दावा नहीं कर सकता।
- जब कोई अंतरक एक ही संपत्ति को एक से अधिक अंतरिती के पक्ष में अंतरित करता है, तो प्रत्येक अंतरिती पूर्व अंतरिती के रूप में अपने अधिकार के साथ संपत्ति का उपभोग करेगा।
- इस सिद्धांत के तहत, यदि किसी व्यक्ति ने पहले से ही संपत्ति का अंतरण कर दिया है, तो वह अपने अनुदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और संपत्ति को उन अधिकारों से मुक्त नहीं मान सकता है जो पहले लेनदेन में स्थापित किये गए थे।
उदाहरण:
- X स्थावर संपत्ति का मालिक है। उसने जून के महीने में उस संपत्ति को Y के पास बंधक रख दिया। बाद में जुलाई में X ने उसी संपत्ति को Z को अंतरित कर दिया। इस मामले में, सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और पूर्विकता के नियम के अनुसार, Y को Z से पहले संपत्ति के सभी अधिकार मिलेंगे। ऋण के भुगतान में चूक की स्थिति में, बंधकदार संपत्ति बेच सकता है क्योंकि पाश्चिक अंतरण पहले वाले अंतरण के अनुसार है।
सिद्धांत की अनिवार्यताएँ:
यह सिद्धांत TPA की धारा 48 के तहत प्रदान किया गया है और इसके संघटक हैं:
- यह केवल स्थावर संपत्ति पर लागू होती है।
- एक अंतरक और एक से अधिक अंतरिती होने चाहिये।
- अंतरण अलग-अलग समय पर किया जाना चाहिये था और अंतरिती के पास अधिकार सृजित करने चाहिये थे।
निर्णयज विधि:
- दुरईस्वामी रेड्डी बनाम अंगप्पा रेड्डी (1945) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही पूर्व अंतरक के दस्तावेज़ बाद में पंजीकृत हों, फिर भी उसे बाद के अंतरिती पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह बात तब भी सत्य है जब बाद वाले अंतरिती को पिछले लेनदेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- SFL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (2015): कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 529A विशेष रूप से बंधक संपत्तियों पर प्राथमिकताओं के अधिकार प्रदान नहीं करती है। ऐसी परिस्थितियों में TPA की धारा 48 लागू होती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तद्नुसार माना कि पहले प्रभारी धारक का दावा दूसरे प्रभारी धारक के दावे पर प्रबल होगा।
पूर्विकता के सिद्धांत के अपवाद:
पूर्व बंधक का स्थगन:
- TPA की धारा 78 पूर्विकता के सिद्धांत का अपवाद है।
- पूर्व बंधक का स्थगन- जहाँ कि किसी पूर्व बंधकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बंधक-संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देने के लिये उत्प्रेरित हुआ है, वहाँ वह पूर्व बंधकदार उस पाश्चिक बंधकदार के मुकाबले में स्थगित कर दिया जाएगा।
- इस प्रावधान के तहत, यदि पूर्व बंधकदार कोई धोखाधड़ी, घोर उपेक्षा या दुर्व्यपदेशन करता है और किसी व्यक्ति को उसी संपत्ति के लिये प्रतिभूति राशि देने के लिये उत्प्रेरित करता है, तो पूर्व बंधकदार को पाश्चिक बंधकदार के लिये स्थगित कर दिया जाता है।
- परिणामस्वरूप, पाश्चिक बंधकदार को पूर्व बंधकदार की तुलना में संपत्ति के अधिकारों में प्राथमिकता मिलेगी।
- पूर्व अंतरण में विधिक प्रक्रिया का अननुपालन करना:
- यह मानते हुए कि पूर्व अंतरण किया गया है और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, तो पाश्चिक अंतरण को पूर्व अंतरण से पहले के सभी अधिकार दिये जाएँगे।
- उदाहरण के लिये, A ने 5 वर्ष की अवधि के लिये B के पक्ष में स्थावर संपत्ति का पट्टा विलेख निष्पादित किया, लेकिन इसे पंजीकृत नहीं कराया, जो अनिवार्य था। बाद में, A ने वही संपत्ति C को बेच दी। यहाँ, C के अधिकारों को B के अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
विबंध:
- इस स्थिति के लिये, यदि पूर्व अंतरिती को पाश्चिक अंतरण के बारे में कुछ जागरूकता थी, तो पाश्चिक अंतरण को प्राथमिकता मिलेगी।
पंजीकरण द्वारा:
- प्रत्येक लिखत अपने निष्पादन की तिथि से अपना अनुसरण शुरू करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ पाश्चिक विलेख एक ही तिथि पर किये जाएँ और निष्पादन का आदेश अस्पष्ट हो, तो सभी विलेख एक साथ किये जाएँगे।
- इसके अतिरिक्त, ऐसी स्थितियों में जहाँ दो विलेखों में अलग-अलग तिथियाँ होती हैं और उन्हें विभिन्न दिनों में पंजीकृत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के लिये, प्राथमिकता विलेखों की तिथियों पर होगी, न कि उनकी विशेष पंजीकृत तिथियों पर।
सूचना द्वारा:
- सूचना की उपस्थिति का तात्पर्य तथ्यों से परिचित होना है। इसलिये, जब एक वास्तविक संविदा, चाहे मौखिक हो या लिखित, संपत्ति की बिक्री के लिये बनाया गया है, और आगे तीसरा पक्ष पूर्व आदान-प्रदान की सूचना के संबंध में संपत्ति खरीदता है, पूर्व आदान-प्रदान के तहत दावा करने वाले पक्ष की उपाधि को पाश्चिक खरीदार पर प्राथमिकता मिलेगी। हालाँकि, समय पर जो आदान-प्रदान किया गया है वह वास्तविक होना चाहिये।
- रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 50 भी पंजीकृत दस्तावेज़ के विभिन्न वर्गीकरण प्रदान करती है जो अपंजीकृत दस्तावेज़ के विरुद्ध प्रभाव डालने के लिये स्थावर संपत्ति के संबंध में है। नतीजतन, उन स्थितियों में जहाँ पंजीकृत विलेख के धारक को पूर्व अपंजीकृत विलेख की सूचना थी, निष्पादन के समय, पाश्चिक धारक के पंजीकृत विलेख को उसके विलेख के कारण किसी अपंजीकृत विलेख के अगले धारक पर प्राथमिकता देता है क्योंकि उसे पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिये।
न्यायालय द्वारा:
- यदि या जब न्यायालय आगामी अंतरण या दूसरा अंतरण लेने का आदेश देता है या डिक्री पारित करता है, तो ऐसा अंतरण पिछले अंतरण पर प्रबल होगा और बाद के अंतरण के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अत: ऐसे मामलों में पूर्विकता का नियम लागू नहीं होगा।
निष्कर्ष:
धारा 48 न्यायालय को उन स्थितियों में निर्णय लेने में सहायता करती है जहाँ स्थावर संपत्ति की बिक्री से अधूरे या परस्पर विरोधी अधिकार उत्पन्न होते हैं। यह किसी विशेष संविदा या आरक्षण के अभाव में पूर्व अंतरिती के अधिकारों की रक्षा करता है।