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सांविधानिक विधि

डाकघर विधेयक 2023 में प्रमुख संशोधन

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 18-Sep-2023

परिचय

10 अगस्त 2023 को, राज्यसभा ने अपने मानसून सत्र के दौरान डाकघर विधेयक, 2023 पेश किया। यह वर्ष 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए विधिक डाक सेवाओं के लिये ज़िम्मेदार सरकार द्वारा संचालित इकाई भारतीय डाक के संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया।

विधेयक में परिवर्तन का प्रस्ताव

  • डाक सेवा महानिदेशक:
    • हाल ही में पारित विधेयक डाक सेवाओं के महानिदेशक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश के लिये आवश्यक गतिविधियों से संबंधित नियम बनाने के साथ-साथ इन सेवाओं के लिये शुल्क तय करने का अधिकार देता है।
    • यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक डाक सेवाओं सहित डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिये निर्धारित शुल्क को संशोधित करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
  • डाक विभाग का सुदृढ़ीकरण:
    • विधेयक के तहत अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र में अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने और परिवर्तित करने के लिये आवश्यक लचीलापन डाक विभाग को प्रदान किया गया है।
    • ऐसी शक्ति से डाक विभाग बाज़ार की मांगों को तुरंत पूरा करने में सक्षम होगा।
  • प्रेषण का अवरोधन:
    • विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, या सार्वजनिक सुरक्षा या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की घटना पर" डाकघर द्वारा प्रेषण के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकती है।
    • नए विधेयक में एक व्यापक प्रावधान शामिल है जिसका उद्देश्य तस्करी और डाक पैकेजों के माध्यम से ड्रग्स एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध प्रेषण को रोकना है।
    • केंद्र सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से एक अधिकारी को अधिकार देगी जो अवरोधन को अंजाम दे सकता है।
  • पहचानकर्त्ता और पोस्ट कोड:
    • विधेयक की धारा 5 उपधारा 1 में कहा गया है कि "केंद्र सरकार वस्तुओं पर पता, पहचानकर्त्ताओं का पता और पोस्टकोड के उपयोग के लिये मानक निर्धारित कर सकती है।"
    • यह वस्तुओं के मानक पता, पते की पहचान और डाक कोड के उपयोग के संबंध में केंद्र सरकार को दिशानिर्देश प्रदान करता है।
    • यह प्रावधान किसी परिसर की सटीक पहचान के लिये भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से बदल देगा।
    • जबकि डिजिटल पता एक दूरदर्शी अवधारणा है, यह वर्गीकरण प्रक्रिया को सरल बना सकती है तथा डाक और पार्सल डिलीवरी की सटीकता को बढ़ा सकती है।
  • दोष और दंडों का निष्कासन:
    • विधेयक में डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या विनाश के लिये दंड का प्रावधान नहीं है जो मूल अधिनियम का हिस्सा था।
    • इसमें धारा 7 के तहत केवल एक दंड का प्रावधान शामिल है:
      • प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है, ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।
      • यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि वसूली योग्य होगी जैसे कि यह उससे देय भू-राजस्व का बकाया हो।

विधेयक में अंतराल

  • यह विधेयक केवल भारतीय डाक पर लागू होता है, जिसकी डाक उद्योग में 15% हिस्सेदारी है, हालाँकि अन्य डाक सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा इस विधेयक से अछूता रहेगा। इसलिये, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा के आधार पर डाक प्रेषण के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने की शक्ति को सीमित करता है।
  • विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत अन्य डाक सेवा संस्थाएँ स्वयं को केंद्र सरकार के तहत पंजीकृत कराएंगी जिससे उन्हें उत्तरदायी बनाया जा सके।
  • यदि केंद्र सरकार अन्य डाक सेवा द्वारा प्रेषण के दौरान पार्सल को रोकने और खोलने का अधिकार बरकरार रखा, तो इससे पार्सल के माध्यम से निषिद्ध वस्तुओं की आवाजाही पर केंद्र सरकार का नियंत्रण मज़बूत हो जाता।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा डाकघर को नागरिक केंद्रित सेवाओं की पूर्ति के लिये एक नेटवर्क में परिवर्तित करके विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु इस विधेयक का प्रस्ताव किया गया है। यह मोबाइल फोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में विकास के अनुरूप एक मज़बूत विधिक ढाँचे के रूप में कार्य करेगा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देगा। विधेयक के लागू होने के बाद भू-स्थानिक कोड का कार्यान्वयन सफल होने पर सरकार ड्रोन के माध्यम से पार्सल भेजने में सक्षम होगी।