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सिविल कानून
हक़ की घोषणा एवं विक्रय विलेख
25-Apr-2025
हुसैन अहमद चौधरी एवं अन्य बनाम विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा हबीबुर रहमान (मृत) “वादी को तीसरे पक्ष द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द करने की आवश्यकता के बिना स्वामित्व की घोषणा का अधिकार है।” न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं आर. महादेवन |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 34 के अंतर्गत स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाले वादी को धारा 31 के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा रद्दीकरण एक आवश्यक "अतिरिक्त अनुतोष" का गठन नहीं करता है तथा इस तरह के दावे की अनुपस्थिति वाद को असहायक नहीं बनाती है।
- उच्चतम न्यायालय ने हुसैन अहमद चौधरी एवं अन्य बनाम विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा हबीबुर रहमान (मृत) (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
हुसैन अहमद चौधरी एवं अन्य बनाम विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य के द्वारा हबीबुर रहमान (मृत) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- यह मामला भूमि स्वामित्व एवं दो प्रतिस्पर्धी दस्तावेजों की वैधता पर विवाद से संबंधित है।
- पहला उपहार विलेख दिनांक 26 अप्रैल 1958, तथा दूसरा विक्रय विलेख दिनांक 05 मई 1997।
- हाजी अब्दुल अजीज चौधरी (मूल वादी के दादा) ने 26 अप्रैल 1958 को सिराज उद्दीन चौधरी (मूल वादी) के पक्ष में 08 बीघा एवं 06 कट्ठा जमीन के लिये एक पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया, जिसमें 04 बीघा, 05 कट्ठा एवं 06 चटक जमीन शामिल थी।
- उपहार विलेख इसलिये निष्पादित किया गया क्योंकि अब्दुल अजीज के बेटे की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी, तथा उनके पोते (सिराज उद्दीन) अन्यथा मुस्लिम विधि के अंतर्गत अपने दादा की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होते।
- अब्दुल अजीज चौधरी का 1971 में निधन हो गया।
- 05 मई 1997 को प्रतिवादी संख्या 1 ने कथित तौर पर मूल प्रतिवादी संख्या 1 से 6 (वादी के मृत पिता के भाई एवं बहन) से वाद की जमीन का हिस्सा खरीदा।
- वादी के अनुसार, इन प्रतिवादियों के पास वाद की संपत्ति पर कोई हक़ या विक्रय योग्य अधिकार नहीं था।
- वादी ने वाद की भूमि पर घोषणा, कब्जे की पुष्टि और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए हक़ का वाद संख्या 88/1997 दायर किया।
- कार्यवाही का कारण 1997 में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादियों ने वादी को वाद की संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देना आरंभ कर दिया।
- वाद के लंबित रहने के दौरान, 08.05.1999 को प्रतिवादियों ने वादी को बलपूर्वक बेदखल करने में सफलता प्राप्त की।
- कब्जे की वसूली की मांग करने के लिये 28.08.1999 को बाद में वाद को संशोधित किया गया।
- ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि:
- उपहार विलेख वैध रूप से निष्पादित की गई थी
- डैग संख्या के दोषपूर्ण विवरण के बावजूद संपत्ति स्पष्ट रूप से पहचान योग्य थी
- वादी ने वाद की भूमि पर अधिकार, हक़, हित एवं कब्ज़ा हासिल कर लिया था
- प्रतिवादियों के पास वाद की भूमि को बेचने के लिये कोई विक्रय योग्य हित नहीं था
- इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में दो अलग-अलग अपील दायर की गईं, जिसने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की।
- इसके बाद प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की।
- जबकि उच्च न्यायालय ने उपहार विलेख एवं कब्जे की डिलीवरी की वैधता के विषय में निष्कर्षों की पुष्टि की, उसने अंततः अपीलों को अनुमति दी तथा वादी के वाद को इस प्रक्रियात्मक आधार पर खारिज कर दिया कि वादी बाद के विक्रय विलेख को चुनौती देने और इसे रद्द करने की मांग करने में विफल रहा।
- उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध, वर्तमान अपील उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या वैध उपहार विलेख के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाले वादी को केवल इसलिये विफल होना चाहिये क्योंकि वादी ने बाद के विक्रय विलेख को रद्द करने या यह घोषणा करने के लिये प्रार्थना करना छोड़ दिया कि यह बाध्यकारी नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि SRA 1963 की धारा 31 के अंतर्गत, "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है, बल्कि यह लिखित साधन के किसी पक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति तक सीमित है जो साधन के किसी पक्ष द्वारा बाध्य है।
- न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिये तार्किक रूप से असंभव है जो किसी दस्तावेज़ या डिक्री का पक्ष नहीं है, इसके रद्दीकरण के लिये पूछना।
- न्यायालय ने माना कि विक्रय विलेख को रद्द करने के लिये वाद दायर करना तथा यह घोषणा मांगना कि वादी के विरुद्ध कोई विशेष दस्तावेज़ निष्क्रिय है, दो अलग-अलग विधिक कार्यवाही हैं।
- न्यायालय ने कहा कि जहाँ किसी विलेख का निष्पादनकर्ता उसे निरस्त करना चाहता है, तो उसे धारा 31 के अंतर्गत निरस्तीकरण की मांग करनी चाहिये, लेकिन यदि कोई गैर-निष्पादक निरस्तीकरण की मांग करता है, तो उसे केवल यह घोषणा करने की आवश्यकता है कि विलेख अवैध है या उन पर बाध्यकारी नहीं है।
- धारा 34 के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि "अतिरिक्त अनुतोष" अनिवार्य रूप से मांगी गई घोषणा से ही मिलनी चाहिये, तथा यदि ऐसी अनुतोष दूर की कौड़ी है तथा कार्यवाही के कारण से संबंधित नहीं है, तो इसका दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के प्रावधान को इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिये कि वादी को किसी भी और सभी अनुतोषों के लिये वाद करने के लिये विवश किया जाए जो संभावित रूप से दी जा सकती हैं।
- न्यायालय ने पाया कि स्वामित्व की घोषणा के लिये वाद इस विषय में कई कारकों पर विचार करता है कि वादी इस तरह की घोषणा के लिये कैसे अधिकारी है, स्वाभाविक रूप से वादी के स्वामित्व को हराने के लिये दावा किये गए किसी भी दस्तावेज की वैधता एवं बाध्यकारी प्रकृति के विषय में प्रतिवादियों की तर्कों पर विचार करना शामिल है।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि न्यायालयों के पास न्याय की आवश्यकता के अनुसार अनुतोष प्रदान करने के लिये घोषणाओं को आकार देने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, तथा धारा 34 उन मामलों के लिये संपूर्ण नहीं है जहाँ घोषणात्मक आदेश दिये जा सकते हैं।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्वामित्व की घोषणा करना विक्रय विलेख को रद्द करने की अनुतोष या कम से कम, यह घोषणा करने के तुल्य है कि विक्रय विलेख शून्य एवं अस्थायी होने के कारण वादी पर बाध्यकारी नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने वाद केवल इसलिये खारिज करके चूक की क्योंकि वादी ने विक्रय विलेख को रद्द करने के लिये विशेष रूप से प्रार्थना नहीं की थी।
SRA की धारा 34 क्या है?
- धारा 34 स्थिति या अधिकार की घोषणा के संबंध में न्यायालय के विवेक से संबंधित है।
- मुख्य तत्त्व:
- कोई व्यक्ति अपने विधिक चरित्र या संपत्ति के अधिकार के विषय में घोषणा की मांग करते हुए वाद दायर कर सकता है।
- यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दायर किया जा सकता है जो उस विधिक चरित्र या अधिकार को अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है।
- न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि वह ऐसी घोषणा करे या नहीं।
- वादी को घोषणा से परे किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।
- महत्त्वपूर्ण सीमा:
- यदि वादी मात्र स्वामित्व की घोषणा से परे तथा अनुतोष मांग सकता है, लेकिन ऐसा न करने का विकल्प चुनता है, तो न्यायालय ऐसी घोषणा नहीं कर सकता।
- स्पष्टीकरण खंड:
- न्यासी को "किसी ऐसे व्यक्ति को अस्वीकार करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति" माना जाता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यदि वह अस्तित्व में होता तो न्यास का लाभार्थी होता।
- यह धारा अनिवार्य रूप से लोगों को न्यायालय की घोषणाओं के माध्यम से अपनी विधिक स्थिति या संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने की अनुमति देती है, जब उन अधिकारों पर विवाद हो रहा हो, लेकिन इस परिसीमा के साथ कि यदि उनके पास अतिरिक्त अनुतोष उपलब्ध हैं तो उन्हें केवल घोषणा के बजाय सभी उपलब्ध अनुतोषों की तलाश करनी चाहिये।
सिविल कानून
विलेख रद्द करने और कब्जे की वसूली के लिये वाद
25-Apr-2025
राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम प्रशांत गर्ग एवं अन्य "हम यह मानने के लिये इच्छुक हैं कि इन परिस्थितियों में निरस्तीकरण प्राथमिक अनुतोष था, जबकि कब्जे की पुनः प्राप्ति सहायक अनुतोष था।" न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि विलेख को रद्द करने और कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिये एक संयुक्त वाद में परिसीमा अवधि को रद्दीकरण का प्राथमिक अनुतोष, जो कि 3 वर्ष है, से निर्धारित किया जाना चाहिये, न कि कब्जे का सहायक अनुतोष, जो कि 12 वर्ष है, से निर्धारित किया जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय ने राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम प्रशांत गर्ग एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम प्रशांत गर्ग एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- 17 अक्टूबर 1951 को, डॉ. बाबू राम गर्ग ने एक वसीयत के अंतर्गत मकान नंबर 49/1, नई मंडी, मुजफ्फरनगर अपने दो बेटों - ईश्वर चंद एवं डॉ. करम चंद को दे दिया, जबकि तीसरे बेटे रमेश चंद को एक फार्मेसी का कारोबार एवं 5,000 रुपये मिले।
- वर्ष 1956 में, एक पारिवारिक करार के परिणामस्वरूप लीलावती (संभवतः ईश्वर चंद की पत्नी) और रमेश चंद के नाम पर वाद की संपत्ति के लिये नामांतरण हुआ, जबकि अन्य संपत्तियां डॉ. करम चंद को आवंटित की गईं।
- वर्ष 1984 में ईश्वर चंद की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी लीलावती ने संपत्ति के पश्चिमी हिस्से के स्वामित्व की घोषणा के लिये रमेश चंद के विरुद्ध वाद दायर किया, जिसे 30 मई 1987 को करार के द्वारा डिक्री किया गया।
- डॉ. करम चंद ने 1992 में रमेश चंद एवं ईश्वर चंद के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध एक और वाद दायर किया, जिसमें उन्हें संपत्ति को अलग करने से रोकने की मांग की गई, जिसके दौरान 15 जून 1992 को एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई।
- इस दूसरे वाद के लंबित रहने के दौरान, रमेश चंद ने 16 जून 1992 एवं 29 जून 1992 को अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में 80,000 रुपये के दो विक्रय विलेख निष्पादित किये, जो क्रमशः 17 जून 1992 एवं 30 जून 1992 को विधिवत पंजीकृत किये गए।
- 28 सितंबर 1992 को डॉ. करम चंद एवं ईश्वर चंद के उत्तराधिकारियों के बीच और बाद में डॉ. करम चंद एवं रमेश चंद के बीच करार हुआ।
- वर्ष 1997 में, अपीलकर्त्ताओं के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में नामांतरण हुआ। वर्ष 2002 में रमेश चंद का निधन हो गया।
- 25 फरवरी 2003 को, डॉ. करम चंद एवं उनके बेटे ने अपीलकर्त्ताओं के विरुद्ध विक्रय विलेखों को रद्द करने, कब्जे की वसूली एवं निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वाद दायर किया।
- 28 जनवरी 2008 को वादी एवं रमेश चंद के विधिक उत्तराधिकारियों के बीच अंततः करार हुआ, जहाँ बाद में स्वीकार किया गया कि रमेश चंद केवल अनुज्ञेय कब्जे में थे तथा उन्हें विक्रय विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।
- ट्रायल कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया, जिसे 21 सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय ने यथावत बनाए रखा, जिससे वर्तमान अपील की गई।
- अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय:
- ट्रायल कोर्ट (25 जनवरी 2015): वाद खारिज कर दिया - पाया कि वादी वसीयत के निष्पादन को सिद्ध करने में विफल रहे, वाद परिसीमा अवधि (1992 में निष्पादित कार्यों के लिये 2003 में दायर) द्वारा वर्जित था, तथा वादी स्वामित्व सिद्ध नहीं कर सके।
- प्रथम अपीलीय न्यायालय (4 मार्च 2017): अपील की अनुमति दी और वाद का निर्णय दिया गया- माना कि वसीयत वैध थी, रमेश चंद के पास कभी भी संपत्ति का स्वामित्व नहीं था, जिससे उनके विक्रय कार्य शून्य हो गए, वाद लंबन का सिद्धांत लागू हुआ, तथा 12 वर्ष की परिसीमा अवधि लागू हुई।
- उच्च न्यायालय (21 सितंबर 2021): प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की - निर्णय दिया गया कि वाद लंबन के कारण विक्रय कार्य शून्य थे, 12 वर्ष की परिसीमा अवधि लागू हुई, तथा पूर्व कार्यवाही में वसीयत का निष्पादन पहले से ही सिद्ध हो चुका था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- विक्रय विलेख एवं कब्जे को रद्द करने के लिये दायर किये गए संयुक्त वाद के मामले में परिसीमा अवधि
- विक्रय विलेख को रद्द करने और कब्ज़े की वापसी के लिये संयुक्त वाद में, प्राथमिक अनुतोष परिसीमा अवधि (रद्द करने के लिये 3 वर्ष, कब्ज़े के लिये 12 वर्ष नहीं) निर्धारित करती है।
- परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 में "पहले" का उपयोग यह दर्शाने के लिये किया गया है कि परिसीमा तब प्रारंभ होता है जब वाद करने का अधिकार पहली बार प्राप्त होता है, न कि जब वादी कार्यवाही करने का विकल्प चुनता है।
- लिखतों को रद्द करने की मांग करने वाले वाद को अनुच्छेद 59 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें वादी द्वारा पहली बार लिखत के विषय में सूचना प्राप्त करने से 3 वर्ष की परिसीमा अवधि होती है।
- इस मामले में, रद्दीकरण को प्राथमिक अनुतोष माना गया, जबकि कब्जे की वसूली सहायक थी।
- पंजीकृत विक्रय विलेखों को कब्जे की मांग करने से पहले रद्दीकरण की आवश्यकता थी; वे "मिथ्या एवं अप्रवर्तनीय" दस्तावेज नहीं थे जिन्हें अनदेखा किया जा सकता था।
- वादी को वर्ष 1992 में दूसरे वाद के दौरान या उसके तुरंत बाद संपत्ति अंतरण के विषय में रचनात्मक एवं वास्तविक दोनों तरह की सूचना थी।
- वादी को वाद करने का अधिकार पहली बार तब मिला जब जून 1992 में पंजीकृत विक्रय विलेखों के निष्पादित होने के बाद अपीलकर्त्ताओं ने कब्जा कर लिया।
- चूँकि वाद केवल वर्ष 2003 में (11 वर्ष बाद) प्रारंभ किया गया था, इसलिये इसे 3-वर्ष के नियम के अंतर्गत "परिसीमा द्वारा निराशाजनक रूप से वर्जित" किया गया था।
- इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने माना कि परिसीमा के आधार पर वाद को खारिज करने में ट्रायल कोर्ट सही था।
- अगला मुद्दा जो न्यायालय को निर्धारित करना था वह यह था कि क्या पिछले वाद में स्वीकार की गई वसीयत को अब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
- रमेश वर्मा बनाम लाजेश सक्सेना मामले में स्थापित, वसीयत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सिद्ध किया जाना चाहिये, भले ही विरोधी पक्ष द्वारा उस पर विवाद न किया गया हो।
- पहली अपीलीय न्यायालय ने वसीयत की स्वीकृति के संबंध में दोषपूर्ण तरीके से पूर्व न्याय लागू किया, यह पहचानने में विफल रही कि अपीलकर्त्ता पिछले वाद में पक्षकार नहीं थे।
- अपीलकर्त्ता पूर्व कार्यवाही में अपने पूर्ववर्ती हितधारक द्वारा की गई वसीयत की किसी भी अभिस्वीकृति या ग्राह्यता से बाध्य नहीं हो सकते।
- अपीलकर्त्ताओं ने स्वयं कभी भी वसीयत की वैधता को स्वीकार नहीं किया।
- इन साक्ष्य संबंधी कमियों के कारण विवादित संपत्ति पर वादी का हक विधिक रूप से डॉ. बाबू राम गर्ग की वसीयत से नहीं जोड़ा जा सका।
- अंतिम मुद्दा जिस पर न्यायालय ने विचार किया वह यह था कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी द्वारा घोषणा/रद्दीकरण की अनुतोष मांगे बिना ही वाद पर निर्णय देना सही था।
- अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी (2008) के अनुसार, जब वादी का हक़ विवादित होता है, लेकिन वे कब्जे में होते हैं, तो उन्हें हक़ की घोषणा एवं निषेधाज्ञा के लिये वाद करना चाहिये; यदि कब्जे में नहीं हैं, तो उन्हें घोषणा, कब्जे एवं निषेधाज्ञा के लिये वाद करना चाहिये।
- सोपानराव बनाम सैयद महमूद (2019) ने पुष्टि की कि हक़ के आधार पर कब्जे के लिये वाद में, वादी को स्वामित्व सिद्ध करना चाहिये तथा हक़ की घोषणा की मांग करनी चाहिये।
- जब रमेश चंद ने डॉ. करम चंद के साथ करार किया, तो उन्होंने पहले ही पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से अपीलकर्त्ताओं को संपत्ति अंतरित कर दी थी।
- वादी विक्रय विलेखों के विषय में जानते थे, लेकिन दूसरे वाद के दौरान ट्रायल कोर्ट के संज्ञान में इसे लाने में विफल रहे।
- पिछले वाद के करार आदेश अपीलकर्त्ताओं को बाध्य नहीं कर सकते, जो उन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं थे।
- चूँकि अपीलकर्त्ताओं ने वसीयत की वैधता पर आपत्ति जताई थी, इसलिये वादी को विधिक तौर पर वसीयत को विधि के अनुसार सिद्ध करना आवश्यक था, जो वे करने में विफल रहे।
- वादी ने ट्रायल कोर्ट में अपना रद्दीकरण दावा छोड़ दिया, तथा बाद में घोषणा प्रार्थना जोड़ने के उनके प्रयास को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।
- पहली अपीलीय न्यायालय ने अधिकारों की घोषणा या विलेखों को रद्द करने के लिये कोई आदेश दिये बिना कब्ज़ा देकर अविधिक कार्य किया।
- अपीलीय चरण में शिकायत को "असाध्य रूप से दोषपूर्ण" माना गया, जिससे वादी को अनुतोष देना असंभव हो गया।
निरस्तीकरण की छूट एवं उसकी परिसीमा क्या है?
- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 31 से 33 तक विलेखों को रद्द करने का प्रावधान है।
- विलेखों को रद्द करने का अर्थ है लिखित दस्तावेज को रद्द करना जो कि संव्यवहार का हिस्सा बनने वाले पक्षों के बीच संव्यवहार का साक्ष्य है।
- यदि कोई विलेख है, जो किसी कारण से शून्य या शून्यकरणीय है तथा ऐसे विलेख के किसी पक्ष के पास यह मानने के लिये पर्याप्त कारण हैं कि यदि उक्त विलेख को रद्द नहीं किया गया तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे विलेख को रद्द करने के संबंध में वाद दायर कर सकता है।
- धारा 31 - कब रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है -
- कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध लिखित लिखत शून्य या शून्यकरणीय है, और जिसे उचित आशंका है कि ऐसा लिखत, यदि लंबित छोड़ दिया गया तो उसे गंभीर क्षति हो सकती है, वह उसे शून्य या शून्यकरणीय घोषित करने के लिये वाद दायर कर सकता है; तथा न्यायालय अपने विवेकानुसार उसे ऐसा घोषित कर सकता है और उसे सौंपने एवं रद्द करने का आदेश दे सकता है।
- यदि लिखत भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकृत है, तो न्यायालय अपने आदेश की एक प्रति उस अधिकारी को भी भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखत इस प्रकार पंजीकृत की गई है; तथा ऐसा अधिकारी अपनी रजिस्टर में निहित लिखत की प्रति पर उसके रद्द होने के तथ्य को नोट करेगा।
- परिसीमा अधिनियम, 1963 (LA) के अनुच्छेद 59 में किसी दस्तावेज या डिक्री को रद्द करने या अलग रखने के लिये वाद दायर करने हेतु परिसीमा अवधि का प्रावधान है।
- प्रदान की गई परिसीमा अवधि तीन वर्ष है।
- परिसीमा अवधि तब से प्रारंभ होगी जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द या अलग रखने या संविदा को रद्द करने का अधिकार देने वाले तथ्य पहली बार ज्ञात होंगे।
पारिवारिक कानून
तलाक-ए-अहसन
25-Apr-2025
तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य “केवल तत्काल ट्रिपल तलाक़ पर प्रतिबंध है, तलाक-ए-अहसन अनुज्ञेय बना हुआ है।” न्यायमूर्ति संजय ए. देशमुख एवं न्यायमूर्ति श्रीमती विभा कंकनवाड़ी |
स्रोत: बॉम्बे उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति संजय ए. देशमुख एवं न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी की पीठ ने माना है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 केवल तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल ट्रिपल तलाक) पर प्रतिबंध लगाता है तथा तलाक-ए-अहसन के माध्यम से तलाक पर रोक नहीं लगाता है, जो इस्लामिक विधि के अंतर्गत एक वैध पारंपरिक रूप है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI (2025) मामले में यह निर्णय दिया।
तनवीर अहमद पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- आवेदक पति एवं प्रतिवादी पत्नी की शादी 31 अक्टूबर, 2021 को भुसावल, जलगांव में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी।
- दंपति आरंभ में पति के माता-पिता के साथ जलगांव में लगभग दो सप्ताह तक रहे, उसके बाद वे बेलापुर, नवी मुंबई चले गए, जहाँ पति कार्यरत था।
- नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक दंपति नवी मुंबई में रहे, जब तक कि प्रतिवादी पत्नी, जो गर्भवती थी, भुसावल में अपने पिता के घर वापस नहीं आ गई।
- 26 अप्रैल, 2022 को पति पत्नी को मेडिकल चेकअप के लिये खारगर के एक अस्पताल ले गया, जहाँ उसकी सोनोग्राफी की गई, जिसमें रक्तस्राव संबंधी जटिलताएँ पायी गईं।
- इसके बाद 28 अप्रैल, 2022 को पत्नी को उसके पिता भुसावल ले गए, जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने 15 दिन तक आराम करने की सलाह दी।
- आवेदकों से परामर्श किये बिना, पत्नी ने दूसरे डॉक्टर की सलाह के आधार पर अपना गर्भपात करा लिया।
- 17 जून, 2022 को पत्नी और उसके भाई के साथ एक दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी के सिर में गंभीर चोट लगी और ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके लिये उसने 27 दिसंबर, 2022 तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया।
- फरवरी 2023 में पति का तबादला बैंगलोर हो गया तथा वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया।
- दिवाली के दौरान जब पति के माता-पिता बैंगलोर में उनके साथ आए, तो पत्नी ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
- स्थिति तब और बिगड़ गई जब पत्नी ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसे अपने पिता के घर लौटने की अनुमति नहीं दी गई तो वह आत्महत्या कर लेगी।
- इन अपूरणीय मतभेदों के कारण, पति ने साक्षियों की उपस्थिति में 23 दिसंबर, 2023 को तलाक-ए-अहसन (एकल तलाक की घोषणा) घोषित कर दिया।
- इसके बाद पति ने 28 दिसंबर, 2023 को पंजीकृत डाक से तलाक का नोटिस भेजा।
- बिना सहवास के 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद, दंपति ने 24 मार्च 2024 को तलाकनामा पर हस्ताक्षर किये।
- 15 अप्रैल, 2024 को पत्नी ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पति और उसके माता-पिता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।
- पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 2019 अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध तलाक का अपरिवर्तनीय रूप घोषित किया है।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- न्यायालय ने पाया कि FIR केवल मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत कोई आरोप नहीं था।
- न्यायालय ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 4 केवल पति द्वारा किये गए अपराधों तक ही सीमित है, तथा इसलिये ससुर एवं सास को ऐसे अपराध में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय ने निर्धारित किया कि एकसमान आशय से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 को तलाक की घोषणा के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तलाक की घोषणा में एक एकसमान आशय नहीं हो सकता है।
- न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 2(c) की जाँच की, जो 'तलाक' को 'तलाक-ए-बिद्दत' या तलाक के किसी अन्य समान रूप के रूप में परिभाषित करती है, जिसका मुस्लिम पति द्वारा घोषित तात्कालिक या अपरिवर्तनीय तलाक का प्रभाव होता है।
- न्यायालय ने देखा कि अधिनियम केवल तलाक के उन रूपों को प्रतिबंधित करता है, जिनके तात्कालिक एवं अपरिवर्तनीय दोनों प्रभाव होते हैं, धारा 2(c) में परिभाषा का संदर्भ देते हुए।
- न्यायालय ने नोट किया कि FIR के अनुसार, प्रतिवादी पत्नी ने स्वीकार किया है कि 28 दिसंबर, 2023 के नोटिस में कहा गया है कि पति ने तलाक-ए-अहसन (तलाक का एक बार उच्चारण) कहा था।
- न्यायालय ने माना कि साक्षियों के अभिकथनों से भी पुष्टि होती है कि पति ने तलाक-ए-बिद्दत नहीं, बल्कि तलाक-ए-अहसन कहा था।
- न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2023 की तिथि वाले नोटिस की प्रति वाली चार्जशीट का उदाहरण दिया, जिसमें पति ने कहा था कि वह शरीयत विधि के अनुसार तलाक-ए-अहसन का उच्चारण कर रहा था।
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि अंतिम तलाकनामा 24 मार्च, 2024 को निष्पादित किया गया था, 90-दिन की प्रतीक्षा अवधि के बाद, जिसके दौरान पक्षों के बीच सहवास या शारीरिक संबंधों की बहाली नहीं हुई थी।
- न्यायालय ने माना कि अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिबंधित था वह तलाक-ए-बिद्दत था न कि तलाक-ए-अहसन, और इसलिये आवेदकों को वाद दाखिल करने की अनुमति देना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
तलाक-ए-अहसन क्या है?
- तलाक-ए-अहसन को इस्लामिक विधि के अंतर्गत तलाक का सबसे उचित एवं स्वीकृत रूप माना जाता है।
- तलाक-ए-अहसन में, पति अपनी पत्नी को उसकी पवित्रता की अवधि (तुहर) के दौरान एक बार तलाक कहता है।
- एकल घोषणा के बाद, लगभग 90 दिनों या तीन मासिक धर्म चक्रों की प्रतीक्षा अवधि (इद्दत) आरंभ होती है।
- इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान, तलाक निरस्त करने योग्य रहता है, जिससे जोड़े को सुलह का अवसर मिलता है।
- अगर पति-पत्नी इद्दत अवधि के दौरान सहवास या शारीरिक संबंध पुनः प्रारंभ करते हैं, तो तलाक प्रभावी रूप से निरस्त हो जाता है।
- यदि 90-दिन की प्रतीक्षा अवधि के अंदर कोई सुलह नहीं होती है, तो इद्दत के पूरा होने पर तलाक अंतिम एवं अपरिवर्तनीय हो जाता है।
- तलाक-ए-अहसन पद्धति को कूलिंग पीरियड प्रदान करने के लिये प्रावधानित किया गया है जो पति-पत्नी के बीच सुलह को प्रोत्साहित करती है।
- तलाक-ए-बिद्दत (ट्रिपल तलाक़) के विपरीत, तलाक-ए-अहसन तात्कालिक नहीं है तथा यह चिंतन एवं संभावित पुनर्स्थापना के लिये समय प्रदान करता है।
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 तलाक-ए-अहसन को प्रतिबंधित या अपराध नहीं बनाता है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तलाक-ए-अहसन को इस्लामिक विधि के अंतर्गत तलाक के एक वैध रूप के रूप में मान्यता दी है जो भारत में विधिक है।