भारत का उच्चतम न्यायालय
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भारत का उच्चतम न्यायालय

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 19-Sep-2023

परिचय

  • भारत एक संघीय राज्य है और इसकी तीन स्तरीय संरचना वाली एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, यानी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।
  • भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय और अपील का अंतिम न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है।
  • उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है "यतो धर्मस्ततो जयः" अर्थात जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है।

उच्चतम  न्यायालय का ऐतिहासिक महत्त्व

  • वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय  ऑफ ज्यूडिशियरी को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किया।
  • इसकी स्थापना बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी अपराध की सभी शिकायतों को सुनने और निर्धारित करने के लिये तथा किसी भी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने, सुनने और निर्धारित करने के लिये की गई थी।
  • मद्रास और बॉम्बे में उच्चतम न्यायालयों की स्थापना किंग जॉर्ज-III द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 और 1823 में की गई थी।
  • भारत उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 ने विभिन्न प्रांतों के लिये उच्च न्यायालयों का निर्माण किया और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्चतम न्यायालयों और प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को भी समाप्त कर दिया।
    • इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण तक सभी मामलों के लिये उच्चतम न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
  • संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था।
  • वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, 1950 अस्तित्व में आया।
    • भारत का उच्चतम न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई।
    • उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

उच्चतम  न्यायालय संबंधी संविधान के प्रावधान

  • भारतीय संविधान भाग V (संघ) के अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान करता है।
  • संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 उच्चतम न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
  • अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों का गठन होगा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है।
  • भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    • हालाँकि, उच्चतम न्यायालय की अन्य कई शक्तियाँ होती हैं।

उच्चतम  न्यायालय का संगठन

  • वर्तमान में, भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं।
  • मूल रूप से, उच्चतम न्यायालय में  न्यायाधीशों की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश) तय की गई थी। संसद के पास संख्या बढ़ाने का अधिकार है।
  • प्रारंभ में, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों की सुनवाई के लिये एक साथ बैठते थे।
    • जैसे-जैसे मामलों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई, वे दो (डिवीज़न) और तीन की छोटी बेंचों में और फिर 5 या अधिक की बड़ी बेंचों में बैठने लगे, केवल तभी जब ऐसा करना आवश्यक हो या किसी मतभेद या विवाद को सुलझाना हो।
  • उच्चतम न्यायालय की सीट (अनुच्छेद 130)
    • संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय की सभा दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर होगी, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर राष्ट्रपति की मंज़ूरी से नियुक्त कर सकते हैं।
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 124)
    • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम  न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
    • अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति शृंखला के कई मामलों में विवाद का विषय रही, जिनमें प्रथम न्यायाधीश मामला - एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), दूसरा न्यायाधीश मामला - एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993), तीसरा न्यायाधीश मामला - राष्ट्रपति संदर्भ (1998), और चौथा न्यायाधीश मामला - उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) शामिल हैं।
  • तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) में, उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिये 'अधिक न्यायाधीशों के परामर्श' की आवश्यकता होती है।
    • CJI की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है। उन्हें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिये और यदि दो न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं तो भी उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिये।
    • न्यायालय ने माना कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का पालन किये बिना CJI द्वारा की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली:

  • कॉलेजियम प्रणाली का प्रतिपादन "तीन न्यायाधीशों के मामले" के माध्यम से हुआ था और यह वर्ष 1998 से प्रचलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरणों के लिये किया जाता है।
  • भारत के मूल संविधान में या क्रमिक संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है।
  • 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम (NJAC) की स्थापना की गई थी।
  • हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा तथा NJAC को इस  आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यकारी की भागीदारी "बुनियादी संरचना के सिद्धांतों" के विरुद्ध थी। यानी "न्यायपालिका की स्वतंत्रता"।

कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख:

  • SC कॉलेजियम का नेतृत्व CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) करते हैं तथा इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  • HC कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
  • HC कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम CJI और SC कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।

उच्चतम  न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

  • मूल और रिट क्षेत्राधिकार:
    • इसका विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच या एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक फैला हुआ है।
      • इस क्षेत्राधिकार का उपयोग तब तक किया जाता है जब विवाद में कोई भी प्रश्न शामिल होता है (चाहे कानून का हो या तथ्य का) जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है।
    • संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है।
    • उच्चतम न्यायालय को किसी पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों को लागू करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का अधिकार है।
  • अपीलीय क्षेत्राधिकार:
    • उच्चतम न्यायालय अपील का उच्चतम  न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। इसे व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है जिसे चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
      • संवैधानिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 132)
      • सिविल मामलों में अपील (अनुच्छेद 133)
      • आपराधिक मामलों में अपील (अनुच्छेद 134)
      • विशेष अनुमति द्वारा अपील (अनुच्छेद 136)
  • सलाहकार क्षेत्राधिकार:
    • अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिये अधिकृत करता है:
      • विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठा है अथवा उठने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्त्व का है।
      • किसी भी संविधान पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, अन्य समान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर।

अभिलेख न्यायालय:

  • अभिलेख न्यायालय के रूप में, उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 129 के तहत दो शक्तियाँ हैं:
    • उच्चतम न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही तथा कार्य शाश्वत स्मृति और गवाही के लिये दर्ज किये जाते हैं।
      • इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर मूल्यवान माना जाता है तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते।
    • उन्हें कानूनी मिसाल तथा कानूनी संदर्भ के रूप में मान्यता दी जाती है।
    • इसमें न्यायालय की अवमानना के लिये छह महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपए तक का ज़ुर्माना या दोनों से दंडित करने की शक्ति है।

उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियाँ

  • न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 के तहत केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है।
    • जाँच करने पर, यदि वे संविधान का उल्लंघन (अल्ट्रा-वायर्स) करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक एवं अमान्य (शून्य) घोषित किया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ऐसे नियम पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
  • उच्चतम न्यायालय को किसी भी नागरिक या आपराधिक मामले को एक राज्य उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य उच्च न्यायालय या किसी अन्य राज्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है।
  • मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उच्चतम न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भी शुरू की जा सकती है।
  • उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XL के तहत, उच्चतम  न्यायालय सिविल और आपराधिक कार्यवाही पर कुछ प्रतिबंधों के अधीन अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVIII में प्रावधान है कि उच्चतम  न्यायालय समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद सीमित आधार पर उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) के माध्यम से अपने अंतिम निर्णय /आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय ने समाज के कुछ निर्दिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्ति की सहायता के लिये एक उच्चतम  न्यायालय कानूनी सेवा समिति की स्थापना की है।

उच्चतम  न्यायालय में प्राधिकारी:

  • न्यायाधीश:
    • उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति या इस उद्देश्य के लिये उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है।
    • राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति निष्कासन आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब उन्हें हटाने के लिये उसी सत्र में संसद का अभिभाषण उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।
      • अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिये (अर्थात्, उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत)।
      • निष्कासन के दो आधार हैं- सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर।
    • न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है:
      • उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1991-1993) और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (2017-18) के महाभियोग प्रस्ताव संसद में खारिज होगये।
  • उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री:
    • उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का नेतृत्व महासचिव करता है, जिसे ग्यारह रजिस्ट्रार और पच्चीस अतिरिक्त रजिस्ट्रार आदि द्वारा उसके काम में सहायता प्रदान की जाती है।
    • उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्तियाँ अनुच्छेद 146 के अंतर्गत आती हैं।
  • महान्यायवादी:
    • भारत के अटॉर्नी जनरल/महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं।
    • महान्यायवादी को एक सॉलिसिटर जनरल और तेईस अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  • अधिवक्ता:
    • वरिष्ठ अधिवक्ता: भारत का उच्चतम न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करता है।
    • एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR): केवल AoR ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज़ दाखिल करने के अधिकृत हैं।
    • अन्य अधिवक्ता: ये वे अधिवक्ता हैं जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गये किसी भी स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हैं। वे उच्चतम  न्यायालय में किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में उपस्थित हो सकते हैं तथा बहस कर सकते हैं, लेकिन वे न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज़ या मामला दायर करने के अधिकृत नहीं हैं।