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सिविल कानून

यदि प्रारंभिक डिक्री में नीलामी का विकल्प शामिल है तो अंतिम डिक्री के लिये आवेदन की आवश्यकता नहीं है

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 19-May-2026

जेनिफर मेसियस बनाम लियोनार्ड जी. लोबो 

"अंतिम निर्णय पारित होने के बाद नया आवेदन दाखिल करने का निदेश पूरी तरह से अनुचित है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुएन्याय के हित मेंनिर्णय की व्याख्या ऊपर बताए अनुसार ही की जानी चाहिये।" 

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठजिसमें न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी शामिल थेनेजेनिफर मेसियस बनाम लियोनार्ड जी. लोबो (2026)के मामले में यह निर्णय दिया कि विभाजन के वाद में प्रारंभिक डिक्री केवल इसलिये अप्रवर्तनीय नहीं हो जाती क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 20  नियम 18 के अधीन अंतिम डिक्री पारित करने के लिये कोई पृथक् आवेदन दायर नहीं किया गया थाजहाँ डिक्री में ही यह प्रावधान किया गया था कि यदि सीमांकन द्वारा विभाजन संभव नहीं है तो संपत्ति की नीलामी की जानी चाहिये 

  • न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियों मेंएडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री का स्वरूप प्राप्त कर लेती हैजिसमें यह स्थापित किया गया है कि भौतिक विभाजन अव्यावहारिक थाऔर इसलिये निष्पादन न्यायालय द्वारा संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी का निदेश वैध और निष्पादन योग्य था। 

जेनिफर मेसियस बनाम लियोनार्ड जी. लोबो (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • यह विवाद एक आवासीय फ्लैट से संबंधित विभाजन वाद से उत्पन्न हुआजिसमें अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। 
  • प्रारंभिक डिक्री में एडवोकेट कमिश्नर को यह परीक्षा करने का निदेश दिया गया था कि क्या वाद संपत्ति को पक्षकारों के बीच सीमांकन द्वारा भौतिक रूप से विभाजित किया जा सकता है। 
  • प्रारंभिक आदेश में यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि इस प्रकार का भौतिक विभाजन अव्यवहार्य पाया जाता हैतो उचित प्रतिकर या संपत्ति के विक्रय का सहारा लिया जा सकता है। 
  • आयुक्त की रिपोर्ट के आधार परजिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि भौतिक विभाजन की अव्यवहार्यता के कारण फ्लैट का सीमांकन करके विभाजन नहीं किया जा सकता हैनिष्पादन न्यायालय ने संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया। 
  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही में हस्तक्षेप किया और यह माना कि डिक्री केवल एक प्रारंभिक डिक्री थी और जब तक पहले एक पृथक् अंतिम डिक्री तैयार नहीं की जातीतब तक इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता था। 
  • उच्च न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के वाद पर पारित विभाजन डिक्री के निष्पादन में दो पृथक् अवसरों पर हस्तक्षेप किया। 
  • उच्च न्यायालय के आदेशों से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • प्रारंभिक डिक्री की निष्पादनीयता पर:न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन में हस्तक्षेप करके त्रुटी की है। आयुक्त की रिपोर्ट में यह पुष्टि होने पर कि परिवादित संपत्ति का सीमांकन द्वारा विभाजन अव्यावहारिक हैप्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री का दर्जा प्राप्त कर लेती हैक्योंकि पक्षकारों को उनके संबंधित अंश प्रदान करने के लिये संपत्ति की खुली नीलामी ही एकमात्र विकल्प बचता था। 
  • प्रारंभिक डिक्री के स्वरूप पर:न्यायालय ने पाया कि चूँकि प्रारंभिक डिक्री में पक्षकारों के बीच अधिकारों और हित का निर्धारण पहले ही हो चुका थाजिसमें अंत: कालीन लाभ भी शामिल थेइसलिये उच्च न्यायालय के लिये अंतिम डिक्री हेतु पृथक् से आवेदन की मांग करना अनुचित था। प्रारंभिक डिक्री में हककब्जे का अधिकारअंत: कालीन लाभ और व्यतिक्रम की स्थिति में हिस्सेदारी के अवधारण के कारणइसे निष्पादन के उद्देश्य से अंतिम डिक्री माना जाना चाहिये 
  • उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर:न्यायालय ने माना कि अंतिम निर्णय पारित होने के बाद नया आवेदन दाखिल करने का उच्च न्यायालय का निदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में पूरी तरह अनुचित था। नया आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता इस वास्तविकता की अनदेखी थी कि सीमांकन द्वारा विभाजन न हो पाने के कारण प्रारंभिक निर्णय अंतिम हो चुका था। 
  • न्याय के उद्देश्यों पर:न्यायालय ने पाया कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लियेदिनांक 13.04.2012 के डिक्री को हकदारीकब्जे के अधिकारअंत: कालीन लाभ और विषय वस्तु की विक्रय में व्यतिक्रम की स्थिति में अंशो की गणना के तरीके और ढंग के संबंध में पहले विकल्प को निर्धारित करने के रूप में समझा जाना आवश्यक था। 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 18 क्या है 

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 20 नियम 18— संपत्ति के विभाजन के लिये या उनमें के अंश पर पृथक् कब्जे के लिये वाद में डिक्री: 

  • जहाँ न्यायालय संपत्ति के विभाजन या उसमें किसी अंश के पृथक् कब्जे के लिये कोई डिक्री पारित करता है — 

उप-नियम (1) — राजस्व-निर्धारित संपदाएँ: 

  • यह उस स्थिति में लागू होता है जब आदेश किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित हो जिसका मूल्यांकन सरकार को राजस्व भुगतान के लिये किया गया हो। 
  • ऐसे मामलों मेंडिक्री में संपत्ति में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा की जाएगी। 
  • आदेश में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा इस संबंध में नियुक्त किये गए किसी राजपत्रित अधीनस्थ अधिकारी को विभाजन या पृथक्करण करने का निदेश दिया जाएगा। 
  • ऐसा विभाजन या पृथक्करण डिक्री में की गई घोषणा और धारा 54 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 

उप-नियम (2) — अन्य स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति: 

  • यह वहाँ लागू होता है जहाँ डिक्री किसी ऐसी स्थावर संपत्ति से संबंधित हो जिसका सरकारी राजस्व के लिये मूल्यांकन नहीं किया गया होया किसी जंगम संपत्ति से संबंधित हो 
  • जहाँ आगे की जांच के बिना विभाजन या पृथक्करण सुविधाजनक रूप से नहीं किया जा सकता हैवहाँ न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। 
  • प्रारंभिक आदेश में संपत्ति में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा की जाएगी। 
  • इसमें विभाजन या पृथक्करण को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक अन्य निदेश भी दिये जाएंगे।