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सिविल कानून

कंपनी अधिनियम के अधीन निजी प्लेसमेंट

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 13-Apr-2026

परिचय  

पूँजी जुटाने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से ऐसा नहीं करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 एक वैकल्पिक मार्ग - निजी आवंटन - को मान्यता देता हैजिसके द्वारा कोई कंपनी निवेशकों के एक सीमितपूर्व-पहचाने गए समूह को प्रतिभूतियाँ पेश और जारी कर सकती है। अधिनियम की धारा 42 ऐसे आवंटनों के लिये विधिक ढाँचा प्रदान करती हैजिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किनसे संपर्क किया जा सकता हैकितने व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है और आवंटन से पहले और बाद में किन प्रक्रियात्मक चरणों का पालन किया जाना चाहिये 

निजी प्लेसमेंट — धारा 42 

  • निजी प्लेसमेंट का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा चुनिंदा व्यक्तियों के समूह को प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिये कोई प्रस्ताव या आमंत्रण देनाया प्रतिभूतियों का निर्गमन करना - सार्वजनिक प्रस्ताव के अलावा - जो एक निजी  प्लेसमेंट प्रस्ताव-सह-आवेदन के माध्यम से किया जाता है।  
  • यह सार्वजनिक निर्गम से इस मायने में भिन्न है कि प्रतिभूतियाँ खुले बाजार में किसी भी प्रकार के निवेशक के लिये उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इसके बजायवे विशेष रूप से चिन्हित व्यक्तियों के एक सीमित समूह को लक्षित करती हैं। 
  • किन लोगों को निजी निवेश की सुविधा दी जा सकती है: 
  • निजी निवेश केवल बोर्ड द्वारा पहचाने गए चुनिंदा व्यक्तियों के समूह को ही दिया जा सकता हैजिन्हें "पहचाने गए व्यक्ति" कहा जाता है। 
  • अधिकतम व्यक्तियों की संख्या: 
  • एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 200 से अधिक व्यक्तियों को यह प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता है । 
  • 200 की गिनती से अपवर्जित किये गए व्यक्ति: 

निम्नलिखित श्रेणियां इस सीमा से अपवर्जित रखी गई हैं: 

  • योग्य संस्थागत खरीदार (QIBs), और 
  • कंपनी के कर्मचारी जो धारा 62(1)(ख) के अंतर्गत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत आते हैं। 

निजी प्लेसमेंट के लिये आवेदन 

सदस्यता लेने के इच्छुक व्यक्ति को निम्नलिखित करना होगा: 

  • उस व्यक्ति को विशेष रूप से जारी किये गए निजी प्लेसमेंट आवेदन के माध्यम से आवेदन करेंऔर 
  • सदस्यता शुल्क का भुगतान चेकडिमांड ड्राफ्ट या किसी अन्य बैंकिंग माध्यम से करें। 

नकद भुगतानसख्त वर्जित है। 

प्राप्त धन का प्रयोग 

कोई कंपनीनिजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि काप्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि: 

  • चिन्हित व्यक्तियों को आवंटन कर दिया गया हैऔर 
  • आवंटन संबंधी रिटर्न कंपनी रजिस्ट्रार के पास विधिवत दाखिल कर दिया गया है। 

इससे यह सुनिश्चित होता है कि आवंटन प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी होने और रिपोर्ट किये जाने तक धनराशि सुरक्षित रखी जाए। 

आवंटन की वापसी 

  • कंपनी को आवंटन की तारीख से 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास आवंटन का विवरण दाखिल करना होगा। यह धारा 39(4) के अधीन सार्वजनिक पेशकशों के लिये निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के विपरीत है। 

संकल्प आवश्यकताएँ 

  • कंपनी संबंधित विशेष प्रस्ताव या बोर्ड प्रस्ताव को रजिस्ट्री में दाखिल करने के बाद ही निजी प्लेसमेंट प्रस्ताव-सह-आवेदन पत्र जारी करेगी। 
  • निजी कंपनियों को अधिनियम की धारा 179(3)(ग) के अधीन अनुमोदन के संबंध में पारित बोर्ड संकल्प या विशेष संकल्प की एक प्रति रजिस्ट्री के साथ दाखिल करना अतिरिक्त रूप से आवश्यक है। 

अनुपालन न करने का परिणाम 

  • धारा 42 के उपबंधों के अनुपालन में जारी न किया गया कोई भी निजी प्लेसमेंट निर्गम सार्वजनिक प्रस्ताव माना जाएगा और उस पर सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित सभी परिणाम और दायित्त्व लागू होंगेजिनमें अधिनियम की धारा 39 और 40 के अंतर्गत आने वाले दायित्त्व भी शामिल हैं। 

निष्कर्ष 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, निवेशकों के संरक्षण की अनिवार्यता के साथ-साथ पूँजी जुटाने की कंपनी की लचीली आवश्यकताओं के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करती है। प्रस्ताव प्राप्त करने वालों की संख्या सीमित करकेबैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान अनिवार्य करकेनिधियों के समय से पहले उपयोग पर रोक लगाकर और समय पर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता निर्धारित करकेयह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि निजी प्लेसमेंट सार्वजनिक पेशकश व्यवस्था का एक कठोर विनियमित अपवाद बना रहेन कि सार्वजनिक निवेशकों की सुरक्षा करने वाले सामान्य उपायों को दरकिनार करने का एक तंत्र।