नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को हटाया जाना
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सांविधानिक विधि

नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को हटाया जाना

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 09-May-2024

मकरंद उर्फ नंदू बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

"निर्वाचित सदस्यों को सिविल सेवकों या उनके राजनीतिक स्वामियों की पसंद और इच्छा पर केवल इसलिये नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ऐसे कुछ निर्वाचित सदस्य सिस्टम के भीतर अयोग्य पाए जाते हैं”।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा

स्रोत:  उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने माना कि निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद/उपराष्ट्रपति के पद से हटाना और उस पर छह वर्ष के लिये चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना अत्यधिक तथा उसके लिये तथाकथित कदाचार की प्रकृति से असंगत है।

मकरंद उर्फ नंदू बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • मकरंद को नगर परिषद, ओस्मानाबाद के पार्षद पद के लिये चुना गया और वर्ष 2006 में उसे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।
  • प्रतिवादियों में से एक ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (1965 अधिनियम) की धारा 44(1)(e), 55A और 55B के तहत कलेक्टर, ओस्मानाबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया तथा आरोप लगाया कि कि अपीलकर्त्ता 1965 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है एवं शक्ति का दुरुपयोग (घर का अवैध निर्माण) करता है।                                                                                                                                                                                                                                    
  • कलेक्टर द्वारा जाँच की गई और आरोपों को सही पाया गया।
  • अपीलकर्त्ता को एक कारण बताओ सूचना जारी किया गया था और कारण बताओ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने स्वत: कार्रवाई की तथा प्रभारी मंत्री ने अपीलकर्त्ता को उपराष्ट्रपति के पद से अयोग्य घोषित कर दिया।
  • अपीलकर्त्ता को छह वर्ष के लिये परिषद का चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
  • एक अन्य अपीलकर्त्ता नितिन को नगर परिषद, नलदुर्गा के अध्यक्ष पद के लिये चुना गया।
  • इस मामले में भी कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई और प्रभारी मंत्री को संदर्भित किया गया तथा कारण बताओ सूचना देकर कार्य आवंटन में अनियमितता के लिये उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
  • इस मामले में, अपीलकर्त्ता को छह वर्ष के लिये नगर पालिका का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
  • दोनों अपीलकर्त्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की और प्रभारी मंत्री के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
  • यह अपील उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।
  • चूँकि दोनों अपीलों में एक समान मुद्दा शामिल है, इसलिये उन्हें एक साथ सुना गया है।
  • उच्चतम न्यायालय ने इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश पारित किया और अपीलकर्त्ताओं को पद पर बने रहने की अनुमति दी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने कहा कि जिस तरह कारण बताओ सूचना के चरण में कलेक्टर के समक्ष लंबित रहते हुए कार्यवाही को स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया और प्रभारी मंत्री का जल्दबाज़ी में निष्कासन का आदेश पारित करने के लिये आगे आना, हमारे लिये यह अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त है कि कार्रवाई अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा अप्रासंगिक विचारों पर आधारित थी।
  • किसी भी मामले में, विवादित कार्रवाई आनुपातिकता के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करती है।
  • न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित थी और यह अधिकारिता की सीमा से अधिक थी।
  • उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और प्रभारी मंत्री द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान शामिल हैं?

1965 अधिनियम की धारा 44(1)(e):

यह धारा पार्षद के कार्यकाल के दौरान उसकी की अयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-

(1) एक पार्षद पद धारण करने के लिये अयोग्य होगा, यदि उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, वह-

(e) इस अधिनियम, या महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 या उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों या उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्वयं, अपने पति या पत्नी या अपने आश्रित द्वारा किसी अवैध या अनधिकृत संरचना का निर्माण किया है; या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवैध या अनधिकृत निर्माण को अंजाम देने के लिये ज़िम्मेदार है, या ऐसे पार्षद के रूप में अपनी क्षमता से सहायता की है या लिखित संचार द्वारा या किसी भी अवैध या अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने में किसी सक्षम प्राधिकारी को उसके आधिकारिक कर्त्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने की कोशिश की और उसे उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत पार्षद बने रहने से अक्षम कर दिया जाएगा तथा उसका कार्यालय खाली हो जाएगा:

1965 अधिनियम की धारा 55A:

  • यह धारा सरकार द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि धारा 55-1A और 55 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार, या उनके कर्त्तव्यों की उपेक्षा, या प्रदर्शन करने में असमर्थता या किसी अपमानजनक आचरण के दोषी होने के लिये राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है और इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पार्षदों के कार्यकाल की शेष अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुन: चुनाव या पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा: बशर्ते कि, ऐसे किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उचित अवसर न दिया गया हो।

1965 अधिनियम की धारा 55B:

  • यह धारा पार्षद बने रहने या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद से हटने पर पार्षद बनने के लिये अयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि-
  • धारा 55A में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई पार्षद या व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए या रहते हुए किसी अपमानजनक आचरण का दोषी पाया जाता है, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार-

(a) ऐसे पार्षद को उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिये पार्षद के रूप में बने रहने के लिये और साथ ही पार्षद के रूप में चुने जाने के लिये अयोग्य घोषित कर सकती है, जब तक कि ऐसी अयोग्यता के आदेश से छह वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए;

(b) ऐसे व्यक्ति को ऐसी अयोग्यता के आदेश से छह वर्ष की अवधि समाप्त होने तक पार्षद के रूप में चुने जाने के लिये अयोग्य घोषित कर सकती है।

नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारत के संविधान, 1950 (COI) में भाग IX-A पेश किया जो विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों की स्थापना, प्रशासन और शक्ति तथा कार्य के बारे में बात करता है।
  • COI के भाग IX-A के तहत अनुच्छेद 243P से 243ZG नगर पालिकाओं से संबंधित है और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई थी।
  • संशोधन अधिनियम ने 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ बनाईं:
    • नगर पंचायत
    • नगर परिषद
    • नगर निगम
  • नगर पालिका के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा।
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण है।
  • प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की संख्या भी शामिल होगी।
  • COI का अनुच्छेद 243V सदस्यता की अयोग्यता के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि-
    (1) एक व्यक्ति नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिये अयोग्य होगा-
    (a) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजनों के लिये उस समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
  • परंतु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;
    (b) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
    (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या नगर पालिका का कोई सदस्य खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय के लिये और उस तरीके से भेजा जाएगा जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रदान कर सकता है।
  • COI का अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और ज़िम्मेदारियों आदि से संबंधित है।
  • प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।