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पर्यावरणीय विधि

बिनय कुमार दलेई और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य (2022)

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 06-Jan-2026

परिचय 

यह ऐतिहासिक निर्णय कुलदिहा वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर और आसपास पत्थर की खदानों में खनन कार्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता हैजहाँ ऐसे क्रियाकलापों से पारंपरिक सिमिलिपाल-हाडागढ़-कुलदिहा-सिमिलिपाल हाथी गलियारे को खतरा था। 

  • उच्चतम न्यायालय ने 25 मार्च, 2022 को यह निर्णय दियाजिसमें उचित सांविधिक अनुपालन और वन्यजीव प्रबंधन योजना के माध्यम से विकासात्मक क्रियाकलापों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। 

तथ्य 

  • यह कार्यवाही ग्रामीण सामाजिक सशक्तिकरण संगठन (प्रत्यर्थी संख्या 8) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरणप्रधान पीठनई दिल्ली के समक्ष दायर मूल आवेदन संख्या 02/2019 से शुरू हुई। 
  • इस आवेदन में 17 अगस्त, 2017 के विज्ञापन के अधीन दी गई पत्थर की खदानों के पट्टों को रद्द करने की मांग की गई थी और कुलदिहा वन्यजीव अभयारण्य और इसके अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (अगस्त, 2017 की अधिसूचना) में आगे पट्टे देने पर रोक लगाने के निदेश देने की मांग की गई थी। 
  • कार्यवाही के दौरानराष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रधान मुख्य वन संरक्षकवन बल प्रमुख (PCCF (HoFF)) से कुलदिहा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में एक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी।  
  • PCCF (HoFF) की रिपोर्ट के आधार परराष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 16 अक्टूबर, 2019 को एक आदेश पारित कियाजिसमें राज्य सरकार को पूरे हाथी गलियारे को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत लाने और इस क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निदेश दिया गया।  
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसारतहसीलदार खैरा ने सरिसुआ पहाड़ियों में पत्थर की खदानों का संचालन रोकने का निदेश दिया।  
  • इन पत्थर की खदानों के पट्टेदार अपीलकर्त्ताओं ने कार्यवाही में पक्षकार बनने की मांग कीजिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अस्वीकार कर दिया। 
  • 18 फरवरी, 2020 कोराष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मूल आवेदन का निपटारा करते हुए निदेश दिया कि सिमिलिपाल-हाडागढ़-कुलडीहा-सिमिलिपाल हाथी गलियारे के भीतर और आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
  • अधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 के अधीन हाथी गलियारे के संबंध में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। 
  • अपीलकर्त्ताओं ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। 

सम्मिलित विवाद्यक 

  • क्या कुलदिहा वन्यजीव अभयारण्य और पारंपरिक हाथी गलियारे के आसपास के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू किये बिना खनन क्रियाकलापों की अनुमति दी जा सकती है 
  • क्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36क के अधीन खनन क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने और हाथी गलियारे को संरक्षण क्षेत्र घोषित करने का निदेश देने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण उचित था?   
  • पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकासात्मक आवश्यकताओं और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये कौन से उपाय किये जाने चाहिये? 

न्यायालय की टिप्पणियां 

  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक विकास आवश्यक है लेकिन यह पर्यावरण के क्षरण की कीमत पर नहीं होना चाहियेऔर सतत विकास के सिद्धांत की पुष्टि की जो विकासात्मक आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन चाहता है। 
  • न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत को लागू करते हुए पारिस्थितिक तंत्रों को अपरिवर्तनीय क्षति की संभावना को स्वीकार किया और इस बात पर बल दिया कि जिन स्थितियों में पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव हैउनमें ऐसे कार्यों से बचा जाना चाहिये जो गंभीर या अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं। 
  • न्यायालय ने लोक न्यास सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों को जनता के लिये न्यास के रूप में रखता है और सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिये वनों और वन्यजीवों जैसे संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने का उसका कर्त्तव्य है। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता की कीमत पर अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जा सकता है। 
  • न्यायालय ने पर्यावरण विधियों और नीतियों के कठोर अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत खनन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया। 
  • न्यायालय ने पाया कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी खनन क्रियाकलाप की अनुमति देने से पहले व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू करने का निदेश देकर विवाद का समाधान किया जा सकता है। 
  • न्यायालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36क के अधीन पारंपरिक हाथी गलियारे को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया। 

निष्कर्ष 

  • यह ऐतिहासिक निर्णय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित आर्थिक क्रियाकलापों पर वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा की प्रधानता को सुदृढ़ करता है। 
  • उच्चतम न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए ओडिशा राज्य को निदेश दिया कि वह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी खनन क्रियाकलाप की अनुमति देने से पहले व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू करे। 
  • इस निर्णय में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये स्पष्ट प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैंऔर हाथी गलियारों को संरक्षण क्षेत्र घोषित करने के लिये सांविधिक प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य किया गया है।