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पारिवारिक कानून

पत्नी स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी हैं

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 01-Apr-2026

अनामिका तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 

"पत्नी को अपनी स्त्रीधन का निपटान अपनी इच्छानुसार करने का पूरा अधिकार हैन तो पति और न ही ससुराल वालों का इस पर कोई अधिकार है।" 

न्यायमूर्ति चवान प्रकाश 

स्रोत: इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चवान प्रकाश नेअनामिका तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2026)के मामले में यह निर्णय दिया कि विधिक रूप से विवाहित पत्नी अपने स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी होती है और उस पर अपनी ही संपत्ति को कथित रूप से छीनने के आरोप में धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक विचारण नहीं चलाया जा सकता है। 

  • न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि पति संकट के समय स्त्रीधन का उपयोग कर सकता हैलेकिन उस पर इसे या इसके समतुल्य मूल्य को वापस करने का नैतिक दायित्त्व हैऔर न तो उसे और न ही अन्य ससुराल वालों को ऐसी संपत्ति पर कोई विधिक नियंत्रण प्राप्त है। 

अनामिका तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • अनामिका तिवारी और चार अन्य लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 504 और 406 के अधीन एक परिवाद मामले के समन आदेश और पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। 
  • आवेदक पत्नी ने अप्रैल 2012 में विपक्षी पक्ष के पति से विवाह किया था और उसके परिवार ने विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया था। 
  • तत्पश्चात् विवाद उत्पन्न हुआ और उसने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध धारा 498-क और 323 भारतीय दण्ड संहिता तथा दहेज निषेध अधिनियम के अधीन अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई। इस मामले में दिसंबर 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 
  • तत्पश्चात्मई 2022 मेंएक न्यायालय ने पति को पत्नी को 4,000 रुपए और उसके पुत्र को 1,000 रुपए मासिक भरण-पोषण के रूप में देने का निदेश दिया। 
  • तत्पश्चात्पति ने एक जवाबी परिवाद दर्ज कराया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी पत्नी और अन्य आवेदकों ने सितंबर 2018 में उसके घर में प्रवेश किया और 6,400 रुपए नकदलगभग 1,50,000 रुपए के आभूषण और कुछ घरेलू सामान ले गए। 
  • इस परिवाद और साक्षियों के कथनों के आधार परमजिस्ट्रेट ने पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध समन जारी किया। पत्नी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने प्रारंभ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 और 406 की जांच की और पाया कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध साबित होने के लियेसंपत्ति ऐसे व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिये जो बाद में बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसे अपने निजी उपयोग के लिये परिवर्तित कर देता है। 
  • न्यायालय ने यह माना कि पत्नी अपने स्त्रीधन की पूर्ण स्वामी होती है—जिसमें विवाह से पहलेविवाह के समय या विवाह के बाद उसे दी गई सभी संपत्तियाँ  शामिल होती हैं—इसलिये पति या उसके परिवार द्वारा ऐसा कोई दायित्त्व सौंपना संभव नहीं है। फलस्वरूपआवेदक पत्नी के विरुद्ध अपने आभूषण और संपत्ति हटाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता। 
  • न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया किविवाह के कारण स्त्रीधन पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाता, और पत्नी को इसे अपनी इच्छानुसार बेचने का पूर्ण अधिकार है। यद्यपि पति आवश्यकता पड़ने पर स्त्रीधन का उपयोग कर सकता हैलेकिन इस उपयोग के साथ संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने या उसके मूल्य को बहाल करने का नैतिक दायित्त्व भी आता है - इससे उसे या ससुराल वालों को स्वामित्व या नियंत्रण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। 
  • शेष आवेदकों के विरुद्ध धारा 323 और 504 के अधीन लगाए गए आरोपों के संबंध मेंन्यायालय ने आरोपों को सामान्य और गैर-विनिर्दिष्ट प्रकृति का पाया। 
  • न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि समन आदेश लापरवाही से पारित किया गया थाक्योंकि मजिस्ट्रेट ने प्रक्रिया जारी करने से पहले धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा संबंधी आवश्यकताओं को ठीक से लागू करने में विफल रहा था। 
  • तदनुसारसमन आदेश को अपास्त कर दिया गया और पत्नी और उसके नातेदारों के विरुद्ध पूरी कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया। 

स्त्रीधन की अवधारणा क्या है? 

बारे में: 

  • 'स्त्रीधन शब्द 'स्त्री' (जिसका अर्थ है स्त्री) और'धन' (जिसका अर्थ है संपत्ति)शब्दों से मिलकर बना है । 
  • स्त्रीधन वह सब कुछ है जो एकमहिला को अपने जीवनकाल में प्राप्त होता है। 
  • इसमें विवाह से पहलेविवाह के समयबच्चे के जन्म के दौरान और विधवा होने के दौरान महिलाओं द्वारा प्राप्तसभीचल और अचल संपत्ति दान शामिल हैं। 
  • स्त्रीधन दहेज से इस मायने में भिन्न है कि यहविवाह से पहले या बाद मेंएक महिला को स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है और इसमें किसी प्रकार का प्रपीड़न नहीं होता है। 
  • महिलाओं कोअपने स्त्रीधन परपूर्ण अधिकार है। 

स्त्रीधन की संरचना: 

  • स्त्रीधनमें निम्नलिखितशामिल हैं : 
  • विवाह की अग्नि से पहले दिये गए दान 
  • बारात के दौरान दिये गए दान 
  • प्रेम के प्रतीक के रूप में दिये गए दानअर्थात् वे दान जो उसके ससुरसास और अन्य बुजुर्गों द्वारा दिये गए थे। 
  • दुल्हन के पिता द्वारा दिये गए दान 
  • दुल्हन की माता द्वारा दिये गए दान 
  • दुल्हन के भाई द्वारा दिये गया दान 

स्त्रीधन से संबंधित विधि: 

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27के अधीन एक महिला के स्त्रीधन के अधिकार को संरक्षित किया गया है, "भले ही इसे उसके पति या उसके ससुराल वालों को अभिरक्षा में रखा गया होउन्हें न्यासी माना जाएगा औरमहिला द्वारा मांगे जाने पर इसे वापस करने के लिये बाध्य होंगे ।" 
  • घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 घरेलू हिंसा की पीड़ितमहिलाओं को उनके स्त्रीधन पर अधिकार प्रदान करती है। स्त्रीधन की वसूली के लिये इस विधि के प्रावधानों का आसानी से उपयोग किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को पीड़ित व्यक्ति को उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति लौटाने का निदेश दे सकता हैजिस पर उसका अधिकार है।