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सिविल कानून

लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी को मौखिक कथनों के माध्यम से रद्द या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है

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 28-Apr-2026

श्रीमती चंपा देवी बनाम जोगाराम और अन्य 

"विधि के अनुसारजिस दस्तावेज़ की वैधता या प्रभावशीलता के लिये उसका लिखित रूप में होना आवश्यक हैऐसे लिखित दस्तावेज़ में मौखिक साक्ष्य द्वारा कोई संशोधनपरिवर्तन या प्रतिस्थापन अनुमेय नहीं है और केवल किसी अन्य लिखित दस्तावेज़ द्वारा ही पूर्ववर्ती लिखित दस्तावेज़ की शर्तों को परिवर्तितनिरस्त या प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"  

न्यायमूर्ति रेखा बोराना  

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा बोराना ने श्रीमती चंपा देवी बनाम जोगाराम और अन्य (2026)के मामले मेंयह निर्णय दिया कि लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी को मौखिक कथनों के माध्यम से रद्दसंशोधित या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि जहाँ किसी अधिकार का अंतरण लिखित दस्तावेज़ द्वारा किया जाता हैवहाँ उसका निरस्तीकरण भी लिखित में होना चाहिये और उस पक्ष को सूचित किया जाना चाहिये जिसके पक्ष में वह अधिकार प्रदान किया गया था। इन सिद्धांतों को लागू करते हुएन्यायालय ने याचिकाकर्त्ता के आदेश नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन को मंजूर कर लिया और वाद को तुच्छ और परेशान करने वाला मानते हुए खारिज कर दिया। 

श्रीमती चंपा देवी बनाम जोगाराम और अन्य (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • 2012 मेंप्रत्यर्थी-वादी (जोगाराम) ने याचिकाकर्त्ता चंपा देवी और अनिल कौशिकजो विकासकर्ता थेके साथ एक विकास करार किया। करार के अधीनवादी ने अपनी भूमि को कृषि भूमि से आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने के लिये उनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की। 
  • सभी खर्चे डेवलपर्स को वहन करने थेऔर बदले मेंकुल 27 बीघा भूमि में से 13 बीघा भूमि उन्हें प्रतिफल के रूप में अंतरित की जानी थी। 
  • 2021 मेंवादी ने अभिकथित किया कि कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जनवरी 2022 में मौखिक रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) को रद्द कर दिया था। 
  • अक्टूबर 2023 मेंयाचिकाकर्त्ता ने गीगारम के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया। तत्पश्चात्वादी ने नवंबर 2023 में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) को रद्द करने की एक औपचारिक पंजीकृत सूचना जारी की और कथित मौखिक प्रतिसंहरण के होते हुए भीविक्रय विलेख को कपटपूर्ण निष्पादित किये जाने के आधार पर चुनौती दी। 
  • याचिकाकर्त्ता ने विचारण न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 11 के अधीन वादपत्र को नामंजूर करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर कियाजिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्त्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

न्यायालय ने निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां कीं: 

लिखित पावर ऑफ़ अटॉर्नी को मौखिक रूप से रद्द करने का कोई विधिक महत्त्व नहीं है: 

  • जिस संविदा या व्यवस्था को लिखित रूप में होना आवश्यक है और जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जा चुका हैउसकी शर्तों को मौखिक संविदा या व्यवस्था द्वारा संशोधितपरिवर्तित या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। 
  • इस प्रकार के मौखिक संविदा या व्यवस्था को साबित करने के लिये कोई भी मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। 
  • शक्तिवेल (मृत) बनाम एम. वेणुगोपाल पिल्लई और अन्य (2000) के  मामलेमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि केवल एक अन्य लिखित दस्तावेज़ ही पहले के लिखित दस्तावेज़ की शर्तों को परिवर्तित कर सकता हैरद्द कर सकता है या प्रतिस्थापित कर सकता है। 

किसी लिखित दस्तावेज़ को रद्द करना लिखित रूप में होना चाहिये और इसकी सूचना दी जानी चाहिये: 

  • यदि किसी अधिकार का अंतरण लिखित दस्तावेज़ के माध्यम से किया जाता हैतो उस दस्तावेज़ का प्रतिसंहरण भी लिखित रूप में होना चाहिये।  
  • इस प्रकार के प्रतिसंहरण या रद्द करने की सूचना उस पक्षकार को दी जानी चाहिये जिसके पक्ष में यह अधिकार प्रदान किया गया था। 
  • इसलिये जनवरी 2022 में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) को मौखिक रूप से रद्द करने का कथित कृत्य विधिक रूप से महत्त्वहीन था। 

विक्रय विलेख वैध था क्योंकि निष्पादन के समय पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द नहीं किया गया था: 

  • न्यायालय ने कहा किया कि विचारण न्यायालय ने विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि 03.11.2023 गलत तरीके से दर्ज की थीजबकि वास्तव में विक्रय विलेख 31.10.2023 को निष्पादित किया गया था। 
  • दिनांक 03.11.2023 केवल विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तिथि थीन कि उसके निष्पादन की। 
  • चूँकि 31.10.2023 तक पावर ऑफ अटॉर्नी को वैध रूप से रद्द नहीं किया गया थाइसलिये उस तारीख को निष्पादित विक्रय विलेख पूरी तरह से वैध था। 
  • प्रतिसंहरण की औपचारिक लिखित सूचना 02.11.2023 को ही जारी की गई थी – विक्रय विलेख पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे।  

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 11 के अधीन वादपत्र नामंजूर होने योग्य: 

  • 05.12.2012 को पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) और विकास करार पर हस्ताक्षर करना एक स्वीकृत तथ्य थाजिस पर वादी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया था। 
  • मौखिक प्रतिसंहरण और विक्रय विलेख की वैधता पर स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुएन्यायालय ने वाद को तुच्छ और तंग करने वाला पाया। 
  • न्यायालय ने याचिकाकर्त्ता की आदेश नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन दायर याचिका को मंजूर कर लिया और वादपत्र को नामंजूर कर दिया। 

पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? 

परिभाषा और मूल अवधारणा: 

  • पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) या अटॉर्नी पत्र एक लिखित प्राधिकरण है जो किसी व्यक्ति को निजी मामलों (वित्तीय या स्वास्थ्य संबंधी)व्यवसाय या अन्य विधिक मामलों में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रतिनिधित्व करने या कार्य करने के लिये अधिकृत करता है। 
  • किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिये अधिकृत करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपलग्रांटर या डोनर कहा जाता है। कार्य करने के लिये अधिकृत व्यक्ति को अभिकर्त्ताअटॉर्नी या अटॉर्नी-इन-फैक्ट कहा जाता है। 
  • एक अभिकर्त्ता के रूप मेंअटॉर्नी-इन-फैक्ट प्रिंसिपल के लिये एक न्यासी होता है – विधि प्रिंसिपल के प्रति पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा की अपेक्षा करती है। 

औपचारिक आवश्यकताएँ: 

  • किसी पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) को विधिक रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज़ होने के लियेकम से कम उस पर मुख्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और तिथि अंकित होनी चाहिए। 
  • कुछ न्यायक्षेत्रों में पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) पर साक्षियों के हस्ताक्षरनोटरीकरण या दोनों आवश्यक होते हैं। तथापि यह अनिवार्य नहीं हैफिर भी नोटरीकरण से विधिक चुनौती का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है। 
  • अस्पतालोंबैंकों और आयकर विभाग जैसे कई संस्थानों को पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) लिखित रूप में चाहिये होता है तभी वे इसे स्वीकार करते हैं। 
  • समान गरिमा के नियम के अनुसारकिसी अन्य व्यक्ति की ओर से कुछ कार्य करने के लिये अधिकृत व्यक्ति को उसी औपचारिकता के साथ दिया जाना चाहिये जैसा कि स्वयं उस कार्य के लिये आवश्यक है - उदाहरण के लियेअचल संपत्ति बेचने के लिये एक पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) स्वयं लिखित में होना चाहिये 

मानसिक क्षमता संबंधी आवश्यकता: 

  • कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) तभी बना सकता है जब निष्पादन के समय उसके पास अपेक्षित मानसिक क्षमता हो। 
  • यदि कोई व्यक्ति पहले से ही अक्षम हैतो उसके लिये वैध पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) निष्पादित करना संभव नहीं हैएकमात्र विकल्प न्यायालय द्वारा निर्धारित संरक्षकता या अभिभावकत्व हो सकता है। 

पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रकार: 

  • विशेष (सीमित) पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) — केवल एक विनिर्दिष्ट कार्य या कार्य के प्रकार तक सीमित। 
  • साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) — यह अभिकर्त्ता को मालिक की ओर से सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्णय लेने की अनुमति देता है। 
  • अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) — एक सीमित समय सीमा वाली पावर ऑफ अटॉर्नी। 
  • स्थायी/ दीर्घकालिक/अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) — मूल दाता यह विनिर्दिष्ट करता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी तब भी प्रभावी रहेगा जब दाता अक्षम हो जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दाता की मृत्यु तक या पावर ऑफ अटॉर्नी के निरस्त होने तक बना रहता है।   
  • स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी — एक ऐसी शक्ति जो दाता की अक्षमता या किसी अन्य निश्चित भविष्य की घटना या परिस्थिति के बाद ही प्रभावी होती हैउस घटना के घटित होने से पहले इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 
  • स्वास्थ्य सेवा अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी (Health Care POA) - यह अटॉर्नी-इन-फैक्ट को अनुदानकर्त्ता की ओर से स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने का स्थायी अधिकार देता हैजिसमें देखरेख और जीवन रक्षक प्रणाली को समाप्त करना भी शामिल है। इसे "स्वास्थ्य सेवा प्रॉक्सी" भी कहा जाता है।