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आपराधिक कानून
भारतीय न्याय संहिता की धारा
«12-Sep-2025
जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य। "कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन छल नहीं माना जाता है, यदि इससे न तो प्राधिकारी को तात्विक लाभ देने के लिये प्रेरित किया गया हो और न ही सदोष लाभ कारित किया गया हो, जिससे अग्नि सुरक्षा एनओसी को लेकर कॉलेज प्रमुख के विरुद्ध मामला खारिज हो गया।" जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जॉयमाल्या बागची |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की न्यायपीठ ने एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध छल का मामला खारिज कर दिया, जिस पर संबद्धता के लिये अग्निशमन विभाग की फर्जी एनओसी का इस्तेमाल करने का आरोप था। न्यायालय ने कहा कि चूँकि 15 मीटर से कम ऊँची इमारतों के लिये ऐसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिये कोई बेईमानीपूर्ण या सदोष लाभ नहीं कारित किया गया, इसलिये छल का अपराध नहीं बनता।
- उच्चतम न्यायालय ने जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025) के मामले में यह अवधारित किया ।
जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (2025) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी जेवीआरआर एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख थे, जो 2016 से 14.20 मीटर ऊंची एक गैर-बहुमंजिला इमारत में कॉलेज संचालित कर रही थी।
- 13 जुलाई 2018 को, कुरनूल के जिला अग्निशमन अधिकारी वी. श्रीनिवास रेड्डी ने एक लिखित परिवाद किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कॉलेज ने सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी, कुरनूल द्वारा कथित रूप से जारी एक कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करके स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त की थी।
- इस परिवाद के आधार पर, 15 जुलाई 2018 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 465, 468 और 471 के अधीन कथित छल और कूटरचना के लिये एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
- अन्वेषण के दौरान पुलिस को पता चला कि जिला अग्निशमन अधिकारी ने संबंधित एनओसी जारी नहीं की थी, तथा मान्यता प्राप्त करने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को कथित अग्निशमन एनओसी की केवल एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई थी।
- अन्वेषण के प्रयासों के बावजूद, पुलिस को कथित रूप से गढ़ा गया मूल दस्तावेज बरामद नहीं हो सका।
- भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के अधीन 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवनों के लिये अग्नि सुरक्षा एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है, और अपीलकर्ता की इमारत केवल 14.20 मीटर ऊंची थी।
- आपराधिक मामले से पहले, अपीलकर्ता की सोसायटी ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना संबद्धता के नवीनीकरण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही (डब्ल्यूपी संख्या 14542/2018) दायर की थी।
- उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2018 को रिट याचिका को अनुमति दे दी और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह निर्धारित ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिये अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना संबद्धता का नवीनीकरण करे।
- जब शिक्षा विभाग न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफल रहा, तो शिक्षा और अग्निशमन विभाग दोनों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।
- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सफल रिट याचिका के बाद उसे डराने और परेशान करने के लिये जवाबी कार्यवाही के रूप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
न्यायालय की टिप्पणियां क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन छल के आवश्यक तत्वों की जांच की, जिसमें मिथ्या व्यपदेशन और कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रलोभन के माध्यम से प्रवंचना देने की आवश्यकता होती है, जिससे पीड़ित अलग तरह से कार्य करता है।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल धोखा देना ही छल नहीं माना जाएगा, जब तक कि बेईमानी से प्रलोभन साबित न हो जाए, जिसके लिये सदोष लाभ या सदोष हानि कारित करने का जानबूझकर आशय आवश्यक हो।
- न्यायालय ने पाया कि बेईमानी से कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता विधिक रूप से बिना एनओसी के मान्यता पाने का हकदार था, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी पक्षकार को कोई सदोष लाभ या हानि नहीं हुई।
- मान्यता प्रदान करने के लिये कथित छल महत्वहीन था, क्योंकि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले शैक्षणिक भवनों के लिये अग्निशमन विभाग की एनओसी आवश्यक नहीं थी, जैसा कि निर्विवाद साक्ष्य और रिट न्यायालय के आदेश से पुष्टि होती है।
- न्यायालय ने कहा कि दण्डात्मक परिणामों के लिये यह सबूत आवश्यक है कि मिथ्या व्यपदेशन एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिसने पीड़ित को अलग तरह से कार्य करने के लिये प्रेरित किया - वर्तमान मामले में यह महत्वपूर्ण कड़ी गायब थी।
- कूटरचना के आरोपों के संबंध में, न्यायालय को कोई सबूत नहीं मिला कि अपीलकर्ता ने कथित नकली दस्तावेज तैयार किया था, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 465 के लिये आवश्यक है, और मूल दस्तावेज कभी बरामद नहीं हुआ।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 और 471 के अंतर्गत अपराध नहीं लगाए गए, क्योंकि अपेक्षित आपराधिक आशय प्रदर्शित नहीं किया गया था, क्योंकि मान्यता कथित कूटरचित एनओसी पर निर्भर नहीं थी।
- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय इन विधिक विवाद्यकों पर विचार करने में विफल रहा तथा आरोपों में छल या कूटरचना के अपराधों के आवश्यक तत्वों का प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 क्या है?
- पहले यह धारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 के अंतर्गत आती थी।
- धारा 318 छल को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है, जो तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति धोखे से, कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को उसके हितों के लिये हानिकारक तरीके से कार्य करने के लिये प्रेरित करता है।
- यह प्रावधान छल के दो अलग-अलग तरीके स्थापित करता है: पहला, जहां प्रवंचित व्यक्ति को संपत्ति सौंपने या किसी अन्य द्वारा उसे रखने की सहमति देने के लिये प्रेरित किया जाता है; और दूसरा, जहां प्रवंचित व्यक्ति को जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने या छोड़ने के लिये प्रेरित किया जाता है जो वह छल के बिना नहीं करता।
- इस धारा के अंतर्गत छल के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:
- (क) किसी व्यक्ति को प्रवंचित करना,
- (ख) संपत्ति परिदान के मामले में कपटपूर्ण या बेईमानी से प्रेरित करना, या कार्यों या लोपों के मामले में जानबूझकर प्रेरित करना,
- (ग) प्रवंचित व्यक्ति ऐसे तरीके से कार्य करता है, जैसा वह प्रवंचना के बिना नहीं करता, और
- (घ) ऐसा कार्य या लोप जिससे प्रवंचित व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को क्षति या नुकसान हो या होने की संभावना हो।
- यह धारा यह मानती है कि प्रवंचना न केवल सक्रिय गलतबयानी के माध्यम से हो सकता है, बल्कि तात्विक तथ्यों को बेईमानी से छिपाने के माध्यम से भी हो सकती है, जैसा कि स्पष्टीकरण खंड में स्पष्ट किया गया है।
- संपत्ति से संबंधित प्रथम श्रेणी के लिये, प्रलोभन या तो कपटपूर्ण या बेईमानी से होना चाहिये, जिसमें एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करने या किसी अन्य को सदोष हानि कारित करने का आशय होना चाहिये।
- दूसरे वर्ग में, जिसमें कार्य या लोप शामिल हैं, प्रवंचना केवल जानबूझकर की जानी चाहिये, यद्यपि परिणामी कार्य या लोप से प्रवंचित व्यक्ति को नुकसान कारित किया जाना चाहिये या कारित किये जाने की संभावना होनी चाहिये।
- यह प्रावधान प्रवंचना और हानिकारक परिणाम के बीच कारणात्मक संबंध पर जोर देता है, तथा यह अपेक्षा करता है कि प्रवंचित व्यक्ति का कार्य या निष्क्रियता सीधे तौर पर भ्रामक आचरण के कारण होनी चाहिये।
- इस धारा के अंतर्गत परिकल्पित हानि व्यापक है, जिसमें भ्रामक व्यवहार के शिकार को शारीरिक अपहानि, मानसिक कष्ट, ख्याति को क्षति या वित्तीय हानि शामिल है।