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सिविल कानून

विलंबित आक्षेप डिक्री के निष्पादन को रोक नहीं सकता

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 04-May-2026

चलानी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम कमल 

"आक्षेप करने वाली महिला ने यह दावा किया है कि वह प्रारंभ से ही उक्त संपत्ति में रह रही थीइसलिये वह निष्पादन कार्यवाही से अनभिज्ञता का बहाना नहीं कर सकती और बेदखली की धमकी मिलने तक उचित आक्षेप दर्ज कराने में विलंब नहीं कर सकती।" 

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

भारत के उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठजिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थेनेचलानी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम कमल (2026) के मामले मेंबॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद पीठ) के उस आदेश को अपास्त कर दियाजिसने निष्पादन न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया थाजिनमें से दोनों ने डिक्री के निष्पादन पर विलंबित आक्षेप पर विचार करने से इंकार कर दिया था। 

  • न्यायालय ने यह माना कि कोई पर-पक्षकार जिसे डिक्री और चल रही निष्पादन कार्यवाही की पूर्व जानकारी थीवह केवल वसूली में बाधा डालने के लिये निष्पादन के उन्नत प्रक्रम में नया आक्षेप नहीं उठा सकताक्योंकि ऐसा आचरण डिक्री के प्रवर्तन को रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। 

चलानी जिनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री बनाम कमल (2026) के मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • ऋण संव्यवहार से उत्पन्न बकाया राशि की वसूली के लिये अपीलकर्त्ता-डिक्रीदार के पक्ष में 2017 में एक डिक्री पारित की गई थी। 
  • यह ऋण एक पारिवारिक व्यवसाय के लिये लिया गया था जिसमें प्रत्यर्थी-निर्णीतऋणी और उसके परिवार के सदस्यजिनमें उसकी माता भी शामिल थीसक्रिय रूप से शामिल थे। 
  • संदाय में व्यतिक्रम होने परअपीलकर्त्ता ने संबंधित संपत्ति के विरुद्ध डिक्री को लागू करने के लिये निष्पादन कार्यवाही शुरू की। 
  • निष्पादन की कार्यवाही लगभग नौ वर्षों तक लंबित रहीजिसके दौरान निर्णीतऋणी द्वारा या उसकी ओर से कई आक्षेप दायर किये गये - जिनमें से प्रत्येक पर निष्पादन न्यायालय द्वारा विचार किया गया और उसे खारिज कर दिया गया। 
  • निष्पादन के काफी उन्नत प्रक्रम मेंजब बेदखली का खतरा आसन्न हो गयातो मूल निर्णीतऋणी की माता ने आदेश 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक नया आक्षेप दर्ज किया जिसमें विषय संपत्ति में एक स्वतंत्र 1/3 अंश का दावा किया गया। 
  • डिक्रीदार ने आक्षेप का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आक्षेपकर्त्ता प्रारंभ से ही संपत्ति में रह रहा था और मूल वाद और लंबी निष्पादन कार्यवाही दोनों से पूरी तरह अवगत थाऔर यह आक्षेप विलंबितदुर्भावनापूर्ण और वसूली में विलंब करने के लिये रणनीतिक रूप से उठाया गया था 
  • निष्पादन न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने विलंबित आक्षेप को खारिज कर दिया। 
  • यद्यपिबॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद पीठ) ने आक्षेप को मंजूर कर लियाजिसके बाद डिक्रीदार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • निष्पादन पर विलंबित आक्षेपों के संबंध में:न्यायालय ने माना कि पर-पक्षकार द्वारा किसी डिक्री के निष्पादन पर विलंबित आक्षेप उठाना अग्राह्य हैजबकि उस पक्षकार को पहले ही डिक्री और निष्पादन कार्यवाही की उचित जानकारी और अवसर प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार का आक्षेपजो केवल तब उठाया जाता है जब बेदखली आसन्न हो जाती हैप्रवर्तन को रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। 
  • आक्षेपकर्त्ता के आचरण पर:न्यायालय ने पाया कि आक्षेपकर्त्ता ने यह दावा किया है कि वह प्रारंभ से ही विवादित संपत्ति में रह रही थीइसलिये वह निष्पादन कार्यवाही से अनभिज्ञ होने का दावा नहीं कर सकती। वाद 2017 में तय हुआ था और निष्पादन नौ वर्षों से लंबित थाजिसके दौरान कई आक्षेप उठाए गए - जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर निर्णीतऋणी की माता द्वारा एक तिहाई अंश का दावा करते हुए उठाया गया नया आक्षेपपरिवार के संयुक्त व्यवसाय संचालन से संबंधित स्वीकृत तथ्यों के विपरीत है। 
  • प्रथम दृष्टया सबूत के अभाव में:न्यायालय ने पाया कि संबंधित संपत्ति के सह-स्वामित्व के दावे को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने के लिये कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थीऔर अभिलेखों में विद्यमान स्पष्ट तथ्य ऐसे दावे के विरुद्ध थे। दावे के मान्य होने की मात्र संभावना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का औचित्य नहीं थी। 
  • निचले न्यायालयों के आदेशों को बहाल करना:उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का कोई कारण न पाते हुएन्यायालय ने विवादित आदेश को अपास्त कर दिया और निष्पादन न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के उन समवर्ती आदेशों को बहाल कर दिया जिनमें आक्षेप को खारिज किया गया था। न्यायालय ने निदेश दिया कि यदि संपत्ति अभी तक सौंपी नहीं गई हैतो निष्पादन न्यायालय द्वारा उसे शीघ्र खाली कराकर अपीलकर्त्ता को सौंप दिया जाए। 

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 97 क्या है? 

  • आदेश 21 नियम 97 स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा के दौरानडिक्रीदारों या नीलामी क्रेताओं को प्रतिरोध का सामना करनेपर विधिक उपचार प्रदान करता है । 
  • व्यथित पक्षकार को प्रतिरोध या बाधा के बारे में परिवाद करते हुए न्यायालय में एक विशिष्ट आवेदन दाखिल करना होगा। 
  • ऐसा आवेदन प्राप्त होने परन्यायालय को पृथक् वाद दायर करने की आवश्यकता के बजाय संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से मामले का निपटारा करना होगा। 
  • यह उपबंध न्यायालयों को अपने ही आदेशों के निष्पादन में बाधा डालने वाली समस्याओं को दूर करने का अधिकार देकर न्यायालयी निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। 
  • न्यायालय यह अवधारित करेगा कि प्रतिरोध उचित है या नहीं और वैध कब्जे को सुनिश्चित करने के लिये उचित आदेश पारित कर सकता है।