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सिविल कानून

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात् उसका नवीनीकरण

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 20-Dec-2025

तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड बनाम पेनजरला विजय कुमार और अन्य 

"जिन उम्मीदवारों के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी और अंतराल के बाद उनका नवीनीकरण कराया गया थाउन्हें विहित अवधि के लिये निरंतर लाइसेंस धारक नहीं माना जा सकता हैभले ही नवीनीकरण समाप्ति के एक वर्ष के भीतर किया गया हो।" 

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एस.वी.एन. भट्टी 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड बनाम पेनजरला विजय कुमार और अन्य (2025)के मामले में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ नेतेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और निर्णय दिया कि अंतराल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भर्ती पात्रता उद्देश्यों के लिये निरंतर कब्जे को स्थापित नहीं करता है। 

तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड बनाम पेनजरला विजय कुमार और अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने अप्रैल-मई 2022 में अग्निशमन सेवाओं में पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) और ड्राइवर ऑपरेटर के 325 पदों को भरने के लिये अधिसूचना जारी की थी। 
  • पात्रता शर्त के अनुसार उम्मीदवारों के पास अधिसूचना की तिथि तक निरंतर पूरे दो वर्ष या उससे अधिक समय तक वैध LMV/HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक था। 
  • कई ऐसे उम्मीदवारों ने इन पदों के लिये आवेदन किया जिनकेलाइसेंस दो वर्ष की अवधि के दौरान समाप्त हो गए थे, परंतु मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अनुमत एक वर्ष की अवधि के भीतर नवीनीकृत कर दिये गए थे। 
  • भर्ती बोर्ड ने इन उम्मीदवारों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उनके लाइसेंस की वैधता समाप्त होने और नवीनीकरण के बीच अंतराल के कारण वे लगातार वैध नहीं रहे थे। 
  • तेलंगाना उच्च न्यायालयने इन उम्मीदवारों कोभाग लेने की अनुमति दीयह तर्क देते हुए कि नवीनीकरण समाप्ति तिथि से प्रभावी होता हैजिसका अर्थ है कि निरंतरता में कोई रुकावट नहीं थी। 
  • भर्ती बोर्ड ने इस निर्वचन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और तर्क दिया कि लाइसेंस की समाप्ति और नवीनीकरण के बीच की अवधि के दौरान लाइसेंस धारक विधिक रूप से वाहन चलाने के लिये अयोग्य हो जाते हैं। 
  • मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने लाइसेंस की समाप्ति के बाद 30 दिनों की छूट अवधि प्रदान करने वाले पूर्व प्रावधान को हटा दिया था। 
  • संशोधित विधि के अधीनलाइसेंस की वैधतासमाप्त होने परवह तुरंत अमान्य हो जाता हैजब तक कि उसका नवीनीकरण न किया जाए। 

न्यायालय की क्या टिप्पणियां थीं? 

  • न्यायालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर काफी हद तक विश्वास जतायाजिसने अनुग्रह अवधि को समाप्त कर दियायह देखते हुए किलाइसेंस अब समाप्ति के तुरंत बाद अमान्य हो जाता है। 
  • न्यायालय ने पाया कि संशोधित विधि के अधीनयदि लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया जाता हैतो लाइसेंस धारक लाइसेंस की समाप्ति के ठीक अगले दिन से वाहन चलाने के लिये विधिक रूप से अयोग्य हो जाता है। 
  • पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 के स्पष्ट शब्दों में लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद एक दिन के लिये भी उसे जारी रखने का प्रावधान नहीं है। 
  • न्यायालय ने "निरंतर" शब्द का निर्वचन उसके स्पष्ट अर्थ में "अबाधितबिना किसी रुकावट या विराम के" के रूप में कियाऔर यह माना कि कोई भी अवधि जिसके दौरान किसी उम्मीदवार को विधिक रूप से वाहन चलाने के लिये अधिकृत नहीं किया गया थानिरंतरता में एक रुकावट का गठन करती है। 
  • न्यायालय नेइस सिद्धांत को नामंजूर कर दिया कि निरंतर पात्रता का आकलन करने के लिये नवीनीकरण भूतलक्षी रूप से लागू होता हैऔर कहा, "यह सिद्धांत कि एक बार लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाने के बादअंतराल के बाद भीनवीनीकरण पिछली तारीख से लागू होगाजिसका अर्थ है कि लाइसेंस अंतरिम अवधि के दौरान भी निरंतर और वैध थास्वीकार्य नहीं है।" 
  • न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्वचन को त्रुटिपूर्ण पाया और कहा कि भूतलक्षी प्रभाव केवल दस्तावेज़ की वैधता पर लागू होता हैन कि भर्ती नियमों के अधीन निरंतर वैध पात्रता का आकलन करने पर। 
  • न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि वाहन चलाने में व्यावहारिक अनुभव के साथ-साथ नियमित अभ्यास भी आवश्यक हैऔर अभ्यास की कमी क्षमता में बाधा डाल सकती हैविशेष रूप से पुलिस उद्देश्यों और आपदा प्रतिक्रिया/पुनर्प्राप्ति के लिये 
  • पीठ ने यह निर्णय दिया कि लाइसेंस की समाप्ति और उसके नवीनीकरण के मध्य का अंतरालचाहे वह अल्पकालिक ही क्यों न होभर्ती नियमों के अंतर्गत पात्रता के लिए घातक था। 
  • न्यायालय नेअपील को स्वीकार करते हुएनिर्णय दिया कि जिन उम्मीदवारों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी और अंतराल के बाद उनका नवीनीकरण किया गया थावे निरंतर कब्जे की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं और इसलिये अपात्र हैं। 

ड्राइविंग लाइसेंस के लिये निरंतर लाइसेंस रखने की आवश्यकता क्या है? 

बारे में: 

  • पुलिस और अग्निशमन सेवाओं में ड्राइवर पदों के लिये भर्ती अधिसूचनाओं में अक्सर उम्मीदवारों से अधिसूचना की तारीख से पहले एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निरंतर वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने की आवश्यकता होती है। 
  • यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवारों के पास केवल कागजी योग्यता होने के बजाय निरंतर ड्राइविंग अनुभव और वर्तमान दक्षता हो। 
  • लाइसेंस रखने की निरंतरता की आवश्यकताकिसी समय लाइसेंस रखने मात्र से अलग हैक्योंकि यह वाहन चलाने के लिये निर्बाध विधिक प्राधिकरण को अनिवार्य बनाती है। 

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वैधता और समाप्ति: 

  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 14 के अधीनड्राइविंग लाइसेंस विशिष्ट वैधता अवधि के लिये जारी किये जाते हैं और समाप्ति पर उनका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। 
  • मूल रूप सेएक प्रावधान के अधीन लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिनों की मोहलत दी गई थीजिसके दौरान लाइसेंस वैध बना रहता था। 
  • मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने इस छूट अवधि के प्रावधान को हटा दिया हैजिसका अर्थ है कि लाइसेंस अब समाप्ति के तुरंत बाद अमान्य हो जाते हैं। 
  • लाइसेंस की वैधता समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगाकिंतु वैधता समाप्त होने और नवीनीकरण के बीच की अवधि के दौरानधारक को वाहन चलाने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। 

निरंतर स्वामित्व बनाम भूतलक्षी प्रभाव के साथ नवीनीकरण: 

  • यद्यपि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण का दस्तावेज़ की वैधता पर भूतलक्षी प्रभाव हो सकता हैपरंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लाइसेंस धारक के पास अंतरिम अवधि के दौरान वाहन चलाने का निरंतर विधिक अधिकार था। 
  • भर्ती पात्रता के प्रयोजनों के लियेनिरंतर कब्जे की आवश्यकता यह आकलन करती है कि क्या उम्मीदवार विहित अवधि के दौरान विधिक रूप से वाहन चलाने के लिये अधिकृत था। 
  • समाप्ति और नवीनीकरण के बीच कोई भी अंतराल इस निरंतरता को तोड़ देता हैभले ही नवीनीकरण सांविधिक एक वर्ष की समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए। 
  • उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि वाहन चलाने की क्षमता के लिये नियमित अभ्यास और व्यावहारिक अनुभव आवश्यक हैन कि केवल दस्तावेजों की कागजी वैधता।