CrPC की धारा 313
Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है









होम / करेंट अफेयर्स

आपराधिक कानून

CrPC की धारा 313

    «    »
 24-May-2024

विजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं उज्जल भुइयां

स्रोत: उच्चतम न्यायालय   

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (SC) ने विजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में अभियुक्तों के बयानों को अभियोजन साक्ष्य के साथ संरेखित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान सहमति के संबंध में पीड़ित की गवाही को चुनौती देने में विफलता पर ध्यान दिया और यौन उत्पीड़न के मामलों में गहन मूल्यांकन के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

  • उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़िता को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन बचाव पक्ष के दावे प्रस्तुत करने में विफलता का हवाला देते हुए बलात्संग की सज़ा की अपील को खारिज कर दिया।

विजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • आरोपियों पर सामूहिक बलात्संग सहित अन्य अपराधों का आरोप था, लेकिन साक्ष्यों की कमी के कारण सत्र न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
  • हिमाचल प्रदेश राज्य ने इस दोषमुक्त किये जाने के विरुद्ध अपील की, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया तथा मामले को विशेष रूप से सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिये पुनः सुनवाई के लिये भेज दिया।
  • पाँचों आरोपियों (एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है) के विरुद्ध दोबारा सुनवाई के बाद, सत्र न्यायालय ने उन्हें पुनः दोषमुक्त कर दिया।
  • इसके बाद, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए दस वर्ष से कम कारावास की सज़ा देने के विशेष कारणों का हवाला देते हुए भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(g) के अधीन दोषमुक्त किये जाने को दोषसिद्धि में परिवर्तित कर दिया।
  • हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील, उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन वर्ष से कम कारावास की सज़ा को चुनौती देती है, जो अपराध के समय IPC की धारा 376 (2) द्वारा निर्धारित न्यूनतम दस वर्ष की सज़ा से कम है।
  • इसके अतिरिक्त, आरोपी विजय द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिये आपराधिक अपील दायर की गई है।
  • SC में अपील की गई है।
  • अपीलकर्त्ताओं ने अपने धारा 313 के बयानों में दावा किया कि वे पीड़िता के साथ सहमति से भुगतान द्वारा प्राप्त यौन संबंध में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने इसमें पीड़िता की सहमति का आरोप लगाया। हालाँकि पीड़िता की प्रतिपरीक्षा के दौरान, आरोपी स्वैच्छिक संभोग के तथ्य को सिद्ध करने में विफल रहा, जिससे पीड़िता को आरोपी की धारा 313 के बयानों का खंडन करने का अवसर नहीं मिला।
  • अपील खारिज कर दी गई और अभियुक्तों/अपीलकर्त्ताओं को दोषी ठहराने के उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई।

न्यायालय की क्या टिप्पणियाँ थीं?

  • न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं उज्जल भुइयां ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धारा 313 के अधीन आरोपी के बयान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के साथ मेल खाने चाहिये, विशेषकर जब यौन उत्पीड़न के मामलों में सहमति एवं अनुमति का दावा किया जाता है।
  • प्रतिपरीक्षा के दौरान सहमति के संबंध में पीड़ित की गवाही को चुनौती देने में विफलता, अभियोजन साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं होने पर सहमति के बारे में आरोपी के बयान को अप्रासंगिक बना देती है।
  • न्यायमूर्ति अभय एस. ओका का निर्णय यौन उत्पीड़न के मामलों में प्रतिपरीक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालता है,
    • यह देखते हुए कि अभियुक्त प्रतिपरीक्षा के दौरान सहमति के संबंध में अभियोजन पक्ष की गवाही को चुनौती देने में विफल रहा।
    • यौन संबंध के संबंध में अभियोजक की गवाही अटल रही क्योंकि आरोपी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान सहमति की कमी का विरोध नहीं किया।
    • अभियुक्तों द्वारा अपने मामले को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत करने में विफलता, क्योंकि प्रतिपरीक्षा के दौरान न तो सहमति से संबंध का दावा किया गया और न ही यौन संबंधों के लिये भुगतान का मुद्दा उठाया गया, जिससे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के बयानों की प्रासंगिकता कम हो गई।
    • प्रतिपरीक्षा के दौरान पीड़िता की सहमति ने उसे यौन संबंध के दौरान सहमति के संबंध में आरोपी के दावों का खंडन करने के अवसर से वंचित कर दिया।
  • अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करने के बावजूद, न्यायालय ने अभियुक्तों के धारा 313 बयानों पर विचार करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया, जहाँ उन्होंने पीड़िता को पैसे देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने की बात स्वीकार की। बयान के व्यापक मूल्यांकन के लिये अभियोजक की प्रतिपरीक्षा के दौरान इस सूचना का उपयोग किया जाना चाहिये था।

CrPC की धारा 313 क्या है?

परिचय:

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जाँच से संबंधित है।
  • यह अभियुक्तों को उनके विरुद्ध किसी भी परिस्थिति या साक्ष्य को समझाने का अवसर देता है, उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में किसी भी विसंगति को स्पष्ट करने का अवसर देता है।
  • CrPC की धारा 313 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में धारा 351 में उल्लिखित किया गया है।

विधिक प्रावधान:

  • धारा 313 अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति से संबंधित है।
  • यह प्रकट करता है कि
    • प्रत्येक जाँच या विचारण में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय-
      • किसी भी स्तर पर, बिना पूर्व चेतावनी के अभियुक्त, उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, जैसा न्यायालय आवश्यक समझे,
      • अभियोजन पक्ष के गवाहों की जाँच हो जाने के बाद तथा उसे अपने बचाव के लिये बुलाए जाने से पहले, उससे मामले पर आम तौर पर पूछताछ की जाएगी:
      • बशर्ते कि एक सम्मन मामले में, जहाँ न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है, यह खंड (b) के अंतर्गत उसकी परीक्षा से भी छूट मिल सकती है।
    • उप-धारा (1) के अधीन जाँच किये जाने पर आरोपी को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
    • अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से मना करके या झूठे उत्तर देकर स्वयं को दण्ड का भागी नहीं बनाएगा।
    • अभियुक्त द्वारा दिये गए उत्तरों को ऐसी जाँच या परीक्षण में ध्यान में रखा जा सकता है तथा किसी अन्य अपराध की किसी अन्य जाँच, या परीक्षण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य में रखा जा सकता है, जो ऐसे उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।
    • न्यायालय अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की सहायता ले सकता है तथा न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

धारा 313 की सीमा एवं उद्देश्य क्या है?

  • दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 की सीमा एवं उद्देश्य, जैसा कि सनातन नस्कर एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2010) के मामले में निर्धारित किया गया है।
  • इसमें आरोपी एवं न्यायालय के मध्य सीधा संवाद स्थापित करना शामिल है।
  • इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपियों के विरुद्ध सभी दोषी साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत किए जाएँ, जिससे आरोपियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर मिले।
  • धारा 313 अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के उद्देश्य से कार्य करती है, क्योंकि अभियुक्त की परीक्षा केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की वैधता का आकलन करने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में उद्धृत प्रमुख निर्णयज विधियाँ क्या है?

  • पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) में न्यायालय ने माना कि पीड़िता को बलपूर्वक उस स्थान पर ले जाया गया, जहाँ बलात्संग हुआ था, उसके बाद दूसरे स्थान पर ले जाया गया, जिससे उसके सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के दावे की पुष्टि होती है।
    • न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अभियोजक के पास आरोपी पर मिथ्या आरोप लगाने का कोई महत्त्वपूर्ण आशय नहीं है, तो न्यायालय को बिना किसी संकोच के उसकी गवाही स्वीकार करनी चाहिये।