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आपराधिक कानून

अध्याय IV – सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण

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 10-Feb-2026

परिचय  

डिजिटल क्रांति ने व्यक्तियोंव्यवसायों तथा सरकारों के परस्पर संप्रेषण एवं लेन-देन के स्वरूप को मूलतः परिवर्तित कर दिया है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पारंपरिक कागज़ी पत्राचार का स्थान लेते जा रहे हैंविधि के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है—यह अभिलेख किसके द्वारा प्रेषित किया गयाक्या इसकी प्राप्ति हुईतथा ये घटनाएँ विधिक दृष्टि से कब और कहाँ घटित मानी जाएँगी? 

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अध्याय इन्हीं प्रश्नों का सटीक उत्तर देता है। धारा 11, 12 और 13 से मिलकर बना यह अध्यायइलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकारअभिस्वीकृति और प्रेषण एवं प्राप्ति केसमय एवं स्थान को नियंत्रित करने वाले विधिक नियमों को स्थापित करता है।  

धारा 11 — इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का अधिकार 

  • अधिकार वह विधिक तंत्र है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसके प्रवर्तक से संबद्ध किया जाता है। 
  • धारा 11 में यह उपबंध है कि तीन परिस्थितियों मेंइलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कोउसके प्रवर्तक से संबंधित माना जाएगा: 
    (क)यदि वह स्वयं प्रवर्तक द्वारा हो; 
    (ख)किसी ऐसे व्यक्ति द्वाराजिसे उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख की बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकारया  
    (ग)किसी ऐसे व्यक्ति द्वाराजिसे उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख की बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार।  
  • वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खण्ड (ग) के महत्त्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। स्वचालित प्रणालियाँ — ट्रेडिंग एल्गोरिदम से लेकर सर्वर-जनित प्रतिक्रियाओं तक — नियमित रूप से प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रेषित करती हैं। 
  • ऐसी प्रणालियों को अधिकार के दायरे में सम्मिलित करधारा 11 यह सुनिश्चित करती है कि केवल इस आधार पर कि अभिलेख किसी मशीन द्वारान कि किसी मानव द्वाराप्रेषित किया गयाप्रवर्तक विधिक उत्तरदायित्त्व से मुक्त न हो सके 

धारा 12 — प्राप्ति की अभिस्वीकृति 

  • धारा 12 यह विनियमित करती है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्राप्ति की अभिस्वीकृति किस प्रकार दी जा सकती है तथा ऐसी अभिस्वीकृति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से कौन-से विधिक परिणाम उत्पन्न होंगे।  
  • उपधारा (1)यह उपबंधित करती है कि जहाँ प्रवर्तक ने अभिस्वीकृति के लिये किसी विशिष्ट रूप या पद्धति का निर्धारण नहीं किया हैवहाँ प्राप्तकर्त्ता द्वारा किया गया कोई भी प्रेषण—चाहे वह स्वचालित हो अथवा अन्यथा—या ऐसा कोई आचरण जिससे यह संकेत मिले कि अभिलेख प्राप्त हो गया हैअभिस्वीकृति के रूप में मान्य होगा। 
  • उपधारा (2)उस स्थिति को संबोधित करती है जहाँ प्रवर्तक ने अभिस्वीकृति को अभिलेख के बाध्यकारी (binding) होने की शर्त बना दिया हो। ऐसे मामलों मेंयदि अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होती हैतो उक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को यह माना जाएगा कि वह कभी प्रेषित ही नहीं किया गया। यह एक महत्त्वपूर्ण संरक्षणात्मक प्रावधान हैजो प्रवर्तक को उस संप्रेषण से विधिक रूप से आबद्ध होने से बचाता हैजिसकी प्राप्ति की पुष्टि प्रेषिती द्वारा नहीं की गई हो।     
  • उपधारा (3)उन मामलों से संबंधित है जहाँ ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई हैकिन्तु फिर भी अभिस्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति मेंयदि सहमत अथवा युक्तिसंगत समयावधि के भीतर पावती प्राप्त नहीं होतीतो प्रेषक: प्रेषिती को सूचना दे सकता हैअभिस्वीकृति के लिये एक और उचित समय सीमा निर्दिष्ट कर सकता हैऔर यदि अभिस्वीकृति फिर भी प्राप्त नहीं होती हैतो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसा माना जा सकता है जैसेकि वह कभी प्रेषित ही नहीं गया था।   
  • धारा 12 के अधीन यह त्रिस्तरीय संरचना दोनों पक्षकारों के हितों को संतुलित करती है - यह प्रवर्तक को अनिश्चितता से बचाती है और साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि प्रेषिती को जवाब देने का उचित अवसर दिया जाए। 

धारा 13 — प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान 

  • धारा 13 इलेक्ट्रॉनिक संविदा में सबसे व्यावहारिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में से एक का समाधान करती है:संदेश विधिक रूप से कब और कहाँ प्रेषित और प्राप्त किया गया था 
  • प्रेषण (उपधारा 1):किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उस समय प्रेषित माना जाएगा जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रविष्ट कर जाता है। यह एक वस्तुनिष्ठ एवं निर्धारणीय क्षण हैजो प्रेषिती के किसी कृत्य पर निर्भर नहीं करता।  
  • प्राप्ति (उपधारा 2):प्राप्ति का समय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेषिती ने कोई विशिष्ट कंप्यूटर संसाधन निर्दिष्ट किया है या नहीं। यदि हाँतो प्राप्ति तब होती है जब अभिलेख निर्दिष्ट संसाधन में प्रविष्ट करता हैयदि अभिलेख कहीं और पहुँचता हैतो प्राप्ति तब होती है जब प्रेषिती उसे प्राप्त करता है। यदि कोई संसाधन निर्दिष्ट नहीं किया गया हैतो प्राप्ति तब होती है जब अभिलेख प्रेषिती के किसी भी कंप्यूटर संसाधन में प्रविष्ट करता है।     
  • स्थान (उपधारा 3):इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रवर्तक के व्यवसाय-स्थल से प्रेषित तथा प्रेषिती के व्यवसाय-स्थल पर प्राप्त माना जाएगाभले ही संबंधित भौतिक सर्वर अथवा कंप्यूटर संसाधन किसी अन्य स्थान पर स्थित हो। उपधारा (4) यह स्पष्ट करती है कि यह सिद्धांत उस स्थिति में भी लागू होगा जब कंप्यूटर संसाधन किसी भिन्न स्थान पर अवस्थित हो 
  • उपधारा (5)आगे स्पष्ट करती है कि जहाँ एकाधिक व्यावसायिक स्थान विद्यमान होंवहाँ प्रधान स्थान लागू होगाजहाँ कोई नहीं हैवहाँ निवास का सामान्य स्थान लागू होगाऔर किसी निगमित निकाय के लियेइसका अर्थ पंजीकरण का स्थान है। 

निष्कर्ष 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अध्याय इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से उत्पन्न होने वाले विधिक विवादों के समाधान के लिये एक स्पष्टसुसंगत और प्रौद्योगिकी-तटस्थ ढाँचा प्रदान करता है। धारा 11 से 13 तकइलेक्ट्रॉनिक अधिकारअभिस्वीकृति और प्रेषण एवं प्राप्ति के समय एवं स्थान संबंधी निश्चित नियम स्थापित करके डिजिटल संविदा और जवाबदेही के लिये एक विश्वसनीय आधार तैयार किया गया है। स्वचालित संसूचना और सीमा पार डिजिटल संव्यवहार के प्रसार के साथइन उपबंधों का विधिक और व्यावसायिक वाणिज्यिक निरंतर बढ़ता जाएगा