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राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT)

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 17-Mar-2026

परिचय 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) का गठन केंद्र सरकार द्वाराकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अधीन किया गया था। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के साथ ही एक समेकित कॉर्पोरेट न्यायनिर्णय सुधार के भाग के रूप में की गई थी। 

  • इसका गठन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया एक बड़ा सुधार था। 
  • इसने कंपनी विधि बोर्डउच्च न्यायालयों और अन्य मंचों में पहले से फैली खंडित अपील व्यवस्था का स्थान ले लिया। 

गठन और संरचना 

  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) में एक अध्यक्षतीन न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होते हैंजिनकी कुल संख्या ग्यारह से अधिक नहीं होती है।  

योग्यताएँ 

न्यायिक सदस्य: 

  • आवेदक की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिये 
  • जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की होया न्यायिक प्राधिकरण में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो। 

तकनीकी सदस्य: 

  • आवेदक की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिये 
  • आवेदक को चार्टर्ड अकाउंटेंटकॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के रूप में पंद्रह वर्षों तक प्रैक्टिस की होया केंद्र सरकार में सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हो और पंद्रह वर्षों से अधिक समय से भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य हो। 

अधिकारिता और अपील शक्तियां 

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) निम्नलिखित प्राधिकरणों से आने वाली अपीलों की सुनवाई करता है:  

  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के आदेशजो जून 2016 से प्रभावी हैं। 
  • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 202 और 211 के अधीन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के आदेश। 
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित निर्देशनिर्णय या आदेश। 
  • राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) द्वारा पारित आदेश।  

पीठें और आगे की अपील 

  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित हैजबकि चेन्नई में एक अतिरिक्त पीठ है।  
  • दोहरी बेंच वाली संरचना देश भर के वादियों के लिये क्षेत्रीय पहुँच सुनिश्चित करती है। 
  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के आदेशों के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती हैजिससे यह कॉर्पोरेट अपील पदानुक्रम में अंतिम से पहले का मंच बन जाता है। 

निष्कर्ष  

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के आदेशों की अपीलीय समीक्षा को एक ही विशेष अधिकरण के अंतर्गत समेकित करता है। न्यायिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों से प्राप्त इसकी सदस्यता योग्यताएँ विशेषज्ञ और विश्वसनीय न्यायनिर्णय सुनिश्चित करती हैं। भारत की वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथकॉर्पोरेट जवाबदेही के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) की भूमिका और भी अपरिहार्य हो जाती है।