होम / सिविल प्रक्रिया संहिता
सिविल कानून
मध्यवर्ती लाभ
« »26-Mar-2024
परिचय:
मध्यवर्ती लाभ एक शुल्क से अधिक कुछ नहीं है जो किसी अन्य की संपत्ति पर अविधिक रूप से कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को ऐसे सदोष कब्ज़े के लिये संपत्ति के स्वामी को भुगतान करना होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 2(12) मध्यवर्ती लाभ को परिभाषित करती है।
मध्यवर्ती लाभ:
- CPC की धारा 2(12) के अनुसार, संपत्ति के मध्यवर्ती लाभ से अभिप्राय, उस लाभ से है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त हुआ है या सदोष कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति द्वारा किये गए सुधारों के लिये साधारण परिश्रम से प्राप्त हो सकता था, ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ, लेकिन इसमें देय लाभ सम्मिलित नहीं होगा।
- यह संपत्ति के वास्तविक स्वामी को दिया जाने वाला मुआवज़ा है।
उद्देश्य:
- प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति पर अधिकार रखने का हकदार है तथा जब उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति से वंचित किया जाता है, तो वह न केवल अपनी संपत्ति पर कब्ज़ा बहाल करने का हकदार है, बल्कि उस व्यक्ति से दोषपूर्ण तरीके से कब्ज़े के लिये मुआवज़ा प्राप्त करने का भी हकदार है।
- मध्यवर्ती लाभ के लिये डिक्री देने का उद्देश्य उस व्यक्ति को मुआवज़ा देना है, जिसे कब्ज़े से बाहर रखा गया है तथा उसकी संपत्ति के उपभोग से वंचित किया गया है।
सिद्धांत:
निम्नलिखित सिद्धांत, मध्यवर्ती लाभ की मात्रा निर्धारित करने में न्यायालय का मार्गदर्शन करेंगे।
- सदोष कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं।
- डिक्री धारक को निष्काषित करने से पहले स्थिति की बहाली।
- जिसका उपयोग डिक्री धारक ने संपत्ति पर किया होता, यदि वह स्वयं उसके कब्ज़े में होता।
किसके विरुद्ध मध्यवर्ती लाभ का दावा किया जा सकता है?
- इसलिये, प्रतिवादी का सदोष कब्ज़ा, व्यक्तिगत लाभ के दावे का सार है तथा प्रतिवादी के दायित्व की नींव है।
- सदोष तरीके से अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करने तथा उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति मध्यवर्ती लाभ के लिये उत्तरदायी है।
- मध्यवर्ती लाभ का दावा केवल अचल संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है।
- जहाँ एक वादी को कई व्यक्तियों द्वारा निष्काषित कर दिया जाता है, उनमें से प्रत्येक वादी मध्यवर्ती लाभ का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
मध्यवर्ती लाभ का आकलन:
- मध्यवर्ती लाभ के लिये, क्षति की प्रकृति में होने के कारण, प्रत्येक मामले में उससे होने वाले लाभ एवं मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाला कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं बनाया जा सकता है तथा न्यायालय, इसे मामले की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर सकता है।
- मध्यवर्ती लाभ का आकलन करते समय, सामान्य तौर पर न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगी कि प्रतिवादी ने संपत्ति पर सदोष तरीके से कब्ज़ा करके क्या अर्जित किया है|
- मध्यवर्ती लाभ सुनिश्चित करने का परीक्षण यह नहीं है कि कब्ज़े से बाहर होने पर वादी ने क्या खोया है, बल्कि यह है कि प्रतिवादी ने इस तरह के सदोष कब्ज़े के कारण उचित एवं सामान्य विवेक के साथ क्या अर्जित किया होगा।
- मध्यवर्ती लाभ देते समय, न्यायालय संपत्ति पर सदोष कब्ज़ा करने वाले प्रतिवादी के सकल लाभ से कटौती की अनुमति दे सकती है।
निर्णयज विधि:
- फिराया लाल उर्फ पियारा लाल बनाम जिया रानी एवं अन्य (1973) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने "मध्यवर्ती लाभ" शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई पक्षकार किसी अतिचारी द्वारा अचल संपत्ति पर गलत कब्ज़े के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई के लिये मुआवज़े का दावा करता है, जो मूल रूप से पक्षकार की थी, तो ऐसी क्षति, मध्यवर्ती लाभ के रूप में जानी जाती है।