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सांविधानिक विधि
शैक्षिक प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तित करने का अधिकार
« »15-Sep-2025
मोहम्मद हसन बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य "किसी व्यक्ति को अपने नाम पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये और विधि को उसे हर समय इस नियंत्रण को बनाए रखने या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम बनाना चाहिये।" न्यायमूर्ति संजय धर |
स्रोत: जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मोहम्मद हसन बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य (2025) के मामले में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें शैक्षिक प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तन के मौलिक अधिकार की पुष्टि की गई।
- न्यायमूर्ति संजय धर ने याचिका को स्वीकार कर लिया और शैक्षिक बोर्ड को निदेश दिया कि वह याचिकाकर्त्ता के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों में नाम "राज वली" से परिवर्तित कर "मोहम्मद हसन" करने के अनुरोध पर पुनर्विचार करे।
मोहम्मद हसन बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- याचिकाकर्त्ता का मूल नाम राज वली था, जैसा कि 2016 में जारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्रों सहित उसके शैक्षिक प्रमाणपत्रों में दर्ज है।
- याचिकाकर्त्ता अपने नाम से व्यथित था क्योंकि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बचपन के दौरान, उसके माता-पिता इसे बदलने के लिये तैयार नहीं थे।
- स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद याचिकाकर्त्ता ने अपना नाम राज वली से मोहम्मद हसन में परिवर्तित करने के लिये विधिक प्रक्रिया शुरू की ।
- उन्होंने भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से 15 अप्रैल 2023 को एक राजपत्र अधिसूचना प्राप्त की, जिसमें आधिकारिक तौर पर उनके नाम परिवर्तन की घोषणा की गई ।
- तत्पश्चात्, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ों में उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया ।
- याचिकाकर्त्ता ने सभी सुसंगत दस्तावेज़ों के साथ अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम परिवर्तन के लिये जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड में आवेदन किया।
- बोर्ड ने 24 दिसंबर 2024 के आदेश संख्या F (सर्टिफिकेट-B) JD/2024 के अधीन उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुरोध सुधार समिति की अधिकारिता से बाहर था और उन्होंने विहित तीन वर्ष की अवधि के बाद संपर्क किया था।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- सांविधानिक अधिकार: न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि नाम परिवर्तन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के अधीन प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का एक पहलू है।
- पहचान और अभिव्यक्ति: न्यायालय ने कहा कि "पहचान किसी व्यक्ति की अर्जित विशेषताओं सहित विभिन्न आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का मिश्रण है और नाम को पहचान के सबसे प्रमुख संकेतकों में से एक माना जा सकता है।"
- विधिक पूर्व निर्णय: न्यायालय ने जिज्ञासा यादव (अवयस्क) बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य (2021) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर व्यापक रूप से विश्वास किया, जिसने स्थापित किया कि व्यक्तियों को अपने नाम पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये।
- बोर्ड विनियमन व्याख्या: न्यायालय ने निर्णय दिया कि 6 फरवरी 1995 की अधिसूचना का निर्वचन इस तरह से किया जाना चाहिये कि इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, तथा कहा कि बार-बार नाम परिवर्तन पर उचित प्रतिबंध स्वीकार्य हैं, किंतु पूर्ण प्रतिबंध विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है।
- सुधार और परिवर्तन के बीच अंतर: न्यायालय ने "सुधार" (तीन वर्ष की सीमा के साथ मुद्रण संबंधी त्रुटियों का सुधार) और "परिवर्तन" (समय सीमा के बिना विवरणों में थोक परिवर्तन) के बीच अंतर को स्पष्ट किया।
- सांविधिक दस्तावेज: न्यायालय ने निदेश दिया कि शैक्षिक प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तन के लिये आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे वैधानिक दस्तावेज़ों पर विचार किया जाना चाहिये।
नाम परिवर्तित करने का अधिकार क्या है?
सांविधानिक आधार:
- नाम परिवर्तित के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है ।
- यह अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत भी आता है।
- पहचान की अभिव्यक्ति संविधान के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक संरक्षित तत्त्व है।
विधिक मान्यता:
- नाम को व्यक्तित्व, पहचान और विशिष्टता की अभिव्यक्ति माना जाता है।
- यह वह आधार है जिस पर एक व्यक्ति नागरिक समाज में आगे बढ़ता है।
- लोकतंत्र में, अपने नाम की स्वतंत्र अभिव्यक्ति व्यक्तिगत अधिकार का एक पहलू है।
जिज्ञा यादव मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश:
- व्यक्तियों को हर समय अपने नाम पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये।
- पहचान में परिवर्तन के लिये राज्य की मान्यता सहित उचित विधिक कदम उठाए जाने चाहिये।
- शैक्षिक बोर्डों को विधिक उपधारणा के साथ लोक दस्तावेज़ों पर आधारित अनुरोधों पर विचार करना चाहिये।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क):
- अनुच्छेद 19(1)(क) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
- यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों को नहीं।
- अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी मुद्दे पर किसी भी माध्यम से अपने विचार और राय अभिव्यक्त करने का अधिकार सम्मिलित है, जो मौखिक रूप से, लिखित रूप में, मुद्रण, चित्र, फिल्म, चलचित्र आदि के माध्यम से हो सकता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21:
- अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है । इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू भी सम्मिलित हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार सुरक्षित करता है:
- जीवन का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- इस अनुच्छेद को प्राण और स्वतंत्रता की सुरक्षा करने वाला प्रक्रियात्मक मैग्ना कार्टा कहा गया है।
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का हृदय बताया है ।
- यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रदान किया गया है।