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सांविधानिक विधि

भारतीय संविधान का भाग 16

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 06-Oct-2025

परिचय 

भारत के संविधान में ऐसे कई उपबंध हैं जिनका उद्देश्य उन समुदायों के लिये उचित प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से विभेदकारी और वंचितता का सामना करना पड़ा है। संविधान का भाग 16, जिसका शीर्षक "कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध" है, सकारात्मक कार्रवाई के लिये एक ढाँचा स्थापित करता है जो आज भी सुसंगत है। 

संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें 

  • संविधान का अनुच्छेद 330 अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये लोकसभा (लोक हाउस ऑफ द पीपल सभा) में सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। आरक्षित सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होती है।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े इन समूहों को देश की विधायी प्रक्रिया में आवाज मिले जो उनकी जनसांख्यिकीय उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती है। 
  • उदाहरण के लिये, यदि किसी राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियाँ 15% हैं, तो उस राज्य की संसद की लगभग 15% सीटें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित होनी चाहिये। यही सिद्धांत अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होता है, जहाँ असम के आदिवासी स्वायत्त जिलों के लिये विशेष उपबंध हैं, जिन्हें उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त है। 
  • एक दिलचस्प तकनीकी पहलू यह है कि संविधान इन गणनाओं के लिये प्रयोग की जाने वाली जनसंख्या के आंकड़ों को स्थिर रखता है। वर्तमान में, 2001 की जनगणना के आंकड़े सीटों का आवंटन निर्धारित करते हैं, और 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक यही स्थिति रहेगी। यह स्थिरीकरण जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक कम करने वाले राज्यों को दण्डित किये बिना जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिये लागू किया गया था। 

एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व 

  • अनुच्छेद 331 और 333 एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को मान्यता देते हैं, यद्यपि इनकी व्यवस्था अलग है। अनुच्छेद 331 के अधीन, यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त प्रतीत होता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को नामित कर सकते हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 333 के अधीन, राज्य के राज्यपाल अपनी विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामित कर सकते हैं। 
  • यद्यपि, नुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के विपरीत, एंग्लो-इंडियन के लिये यह उपबंध सदैव अस्थायी था। 
  • संविधान लागू होने के सत्तर साल पश्चात् एंग्लो-इंडियन के लिये नामांकन अधिकार समाप्त हो गए, जिसका अर्थ है कि वे जनवरी 2020 में समाप्त हो गए। 

आरक्षण की समयबद्ध प्रकृति 

  • एक महत्त्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, वह यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीट आरक्षण भी मूलतः स्थायी नहीं था। 
  • अनुच्छेद 334 में शुरू में उपबंध था कि ये आरक्षण केवल दस वर्षों तक लागू रहेंगे। यद्यपि, यह मानते हुए कि विभेद और असुविधा को इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता, संसद ने सांविधानिक संशोधनों के माध्यम से इस अवधि को बार-बार बढ़ाया है। 
  • वर्तमान में, विधानमंडलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण जनवरी 2030 तक की प्रत्याभूति के साथ उपलब्ध है- संविधान लागू होने के अस्सी वर्ष बाद। 

नियोजन और शैक्षिक विचार 

  • विधायी प्रतिनिधित्व के अलावा, संविधान सरकारी सेवाओं में नियोजन से भी संबंधित है। अनुच्छेद 335 के अनुसार, प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दावों पर नियुक्तियों में विचार किया जाना चाहिये। 2000 के एक संशोधन में इन समुदायों के लिये योग्यता अंकों में छूट, निम्न मूल्यांकन मानकों और पदोन्नति में आरक्षण की स्पष्ट अनुमति दी गई है। 
  • अनुच्छेद 336 के अधीन एंग्लो-इंडियन समुदाय को रेलवे, सीमा शुल्क, डाक और टेलीग्राफ सेवाओं में विशेष रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई थी, किंतु इन्हें दस वर्षों में धीरे-धीरे समाप्त करने के लिये बनाया गया था और ये बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। 
  • इसी प्रकार, अनुच्छेद 337 में यह उपबंध किया गया कि एंग्लो-इंडियन संस्थाओं के लिये शैक्षिक अनुदान 1950 के बाद दस वर्षों तक घटते पैमाने पर प्रदान किया जाएगा। 

सामाजिक न्याय के प्रति सांविधानिक प्रतिबद्धता 

  • ये उपबंध संविधान के उस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं जिसमें एक समतावादी समाज का निर्माण किया जाता है जहाँ ऐतिहासिक अन्यायों को सक्रिय रूप से सुधारा जाता है। आरक्षण प्रणाली इस बात को स्वीकार करती है कि सदियों से चले आ रहे बहिष्कार को केवल विधि के अधीन औपचारिक समानता से दूर नहीं किया जा सकता। 
  • इसके बजाय, सकारात्मक उपाय आवश्यक हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय सार्थक रूप से शासन में भाग ले सकें और उन अवसरों तक पहुँच बना सकें, जिनसे उन्हें व्यवस्थित रूप से वंचित रखा गया है। 
  • आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूत्र सावधानीपूर्वक संतुलन को प्रदर्शित करता है - बिना अनुपातहीन आवंटन के पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। 
  • पूर्वोत्तर राज्यों और स्वायत्त जिलों के लिये विशेष उपबंध क्षेत्रीय विविधता और जनजातीय पहचान के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। वहीं, अनुच्छेद 335 के अधीन मानकों में छूट देने वाले उपबंध यह मानते हैं कि योग्यता का मूल्यांकन प्रासंगिक रूप से किया जाना चाहिये, और इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक नुकसानों को भी ध्यान में रखना चाहिये 

निष्कर्ष 

जैसे-जैसे भारत प्रगति कर रहा है, ये सांविधानिक सुरक्षाएँ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक गतिशीलता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी आँकड़े शिक्षा, नियोजन और आर्थिक स्थिति में निरंतर असमानताओं की ओर इशारा करते हैं। अनुच्छेद 334 का कई बार विस्तार—दस वर्षों से अस्सी वर्षों तक—संसद के इस आकलन को दर्शाता है कि संरचनात्मक असमानताओं में निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 2030 के बाद और विस्तार आवश्यक होगा या नहीं, यह सभी नागरिकों के लिये वास्तविक समता की दिशा में भारत की यात्रा में प्राप्त प्रगति और शेष चुनौतियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।