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सिविल कानून

परिसीमा काल की संगणना

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 12-Jun-2025

परिचय 

परिसीमा अधिनियम के भाग 3 के अंतर्गत वैधानिक उपबंध विधिक कार्यवाही के लिये परिसीमा काल की संगणना को नियंत्रित करते हैंये उपबंध समय-सीमा की संगणना के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करते हैं, साथ ही मुकदमेबाजों के अधिकारों की रक्षा और प्रक्रियागत अन्याय को रोकने के लिये कुछ निश्चित अवधियों का न्यायोचित अपवर्जन सुनिश्चित करते हैं।   

विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन 

धारा 12: समय की संगणना के सामान्य सिद्धांत 

  • वह प्रारंभिक दिन जिससे परिसीमा काल प्रारंभ होता है, संगणना से बाहर रखा जाएगा। 
  • अपील और पुनरीक्षण के लिये, निर्णय सुनाए जाने का दिन और प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। 
  • इसी प्रकार, माध्यस्थम् मामलों में पंचाटों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिये आवश्यक समय को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 
  • आवेदन की प्रति दाखिल करने से पूर्व न्यायालय की तैयारी के समय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। 

विधिक महत्त्व:यह धारा वादियों को उनके नियंत्रण से परे प्रशासनिक विलंब के लिये दण्डित न करके निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जबकि त्वरित कार्रवाई के लिये जवाबदेही बनाए रखती है। 

समय अपवर्जन के लिये विशेष परिस्थितियाँ 

धारा 13: अंकिचन आवेदन 

  • विस्तार:अंकिचन स्थिति (पापरिस के रूप में) के लिये सद्भावपूर्वक आवेदनों पर अभियोजन में खर्च किया गया समय, उस परिसीमा की संगणना से अपवर्जित किया जाएगा जब ऐसे आवेदन अंततः खारिज कर दिये जाते हैं। 
  • अनुतोष तंत्र:न्यायालय विहित न्यायालय फीस के संदाय पर, बाद के वादों को उसी प्रकार प्रभावी मान सकते हैं, जैसे कि प्रारंभ में उचित फीस का संदाय किया गया हो। 

धारा 14: अधिकारिता के बिना सद्भावपूर्वक कार्यवाही 

  • अपवर्जन का मापदंड: 
    • वादी पर सम्यक् तत्परता के साथ अभियोजन चलाया जाना चाहिये 
    • पूर्ववर्ती कार्यवाही उसी मामले से संबंधित होनी चाहिये 
    • पूर्व न्यायालय में वादी की कोई त्रुटी न होने के कारण अधिकारिता का अभाव था। 
    • कार्यवाही सद्भावपूर्वक प्रारंभ की गई होनी चाहिये 
  • आवेदन:सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के अंतर्गत संस्थित किये गए नए वादों को विस्तृत करता है, जहाँ अधिकारिता संबंधी दोषों के कारण अनुमति दी गई थी। 

अतिरिक्त अपवर्जन और विशेष मामले 

धारा 15: विविध अपवर्जन 

  • व्यादेश और स्थगन आदेश:व्यादेश या स्थगन आदेश की जारी रहने की कालावधि, जारी करने और वापस लेने की तिथियों सहित, परिसीमा संगणना से अपवर्जित कर दी जाएगी। 
  • सरकारी सहमति/अनुमोदन:सरकारी या सांविधिक प्राधिकरण की सम्मति प्राप्त करने के लिये आवश्यक नोटिस कालावधि और समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा, जिसमें आवेदन और अभिप्राप्त तिथि दोनों को गिना जाएगा। 
  • दिवालियापन और परिसमापन कार्यवाही:दिवालियापन/परिसमापन कार्यवाही में रिसीवर या परिसमापक की नियुक्ति से तीन मास की कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा। 
  • निष्पादन विक्रय विवाद:वह समय जिसके दौरान निष्पादन विक्रय को अपास्त करने की कार्यवाही की जाती है, उसे क्रेता की परिसीमा काल से अपवर्जित कर दिया जाएगा। 
  • प्रतिवादी की भारत से अनुपस्थिति:वह कालावधि, जिसके दौरान प्रतिवादी भारत और केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन क्षेत्रों से अनुपस्थित रहता है, इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी। 

निष्कर्ष 

ये उपबंध सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि परिसीमा काल की संगणना निष्पक्ष रूप से की जाए, जिसमें वादियों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। सांविधिक ढाँचा समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों से संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा न्यायालयों तक पहुँच के अधिकार की रक्षा होती है, साथ ही न्यायिक दक्षता एवं विधिक कार्यवाहियों की अंतिमता भी सुनिश्चित होती है।