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सांविधानिक विधि

विधिक सलाहकार परिषद (LAC)

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 01-Aug-2024

स्रोत: द हिंदू

परिचय:

निर्णायक चुनावी लक्ष्य प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का संघर्ष आंशिक रूप से विधिक मामलों से निपटने के उसके तरीके से उपजा हो सकता है। इसे संबोधित करने के लिये, सरकार को विधिक परामर्श कैसे प्रदान किया जाता है, इसका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के समान एक विधिक सलाहकार परिषद (LAC) की स्थापना, निरंतर, सूचित एवं अनुभवजन्य विधिक मार्गदर्शन सुनिश्चित कर सकती है। ऐसा निकाय विधायी आशय को स्पष्ट करने एवं विधिक मामलों पर सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता करेगा।

आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC)

परिचय:

  • EAC-PM एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक, स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिये किया गया है।
  • परिषद भारत सरकार के समक्ष तटस्थ दृष्टिकोण से प्रमुख आर्थिक मामलों को प्रकटित करने का कार्य करती है।
  • यह मुद्रास्फीति, माइक्रोफाइनेंस एवं औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को परामर्श देता है।
  • प्रशासनिक, खाद्यान्न, योजना एवं बजट उद्देश्यों के लिये, नीति आयोग EAC-PM के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

EAC-PM के विचारार्थ विषय:

  • प्रधानमंत्री द्वारा भेजे गए किसी भी आर्थिक या अन्य मामले का विश्लेषण करना एवं उस पर उन्हें परामर्श देना।
  • व्यापक आर्थिक महत्त्व के मामलों को संबोधित करना एवं प्रधानमंत्री के समक्ष उन पर अपने विचार प्रस्तुत करना।
  • ये या तो स्वप्रेरणा से हो सकते हैं या प्रधानमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदर्भित हो सकते हैं।
  • इसमें प्रधानमंत्री की इच्छानुसार कोई अन्य कृत्य कारित करना भी निहित है।

आवधिक रिपोर्ट:

  • वार्षिक आर्थिक परिदृश्य।
  • अर्थव्यवस्था की समीक्षा।

LAC की आवश्यकता क्या है?

चुनावी बाॅण्ड योजना:

  • उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बाॅण्ड योजना को मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया।
  • आनुपातिकता परीक्षण से दाताओं के गोपनीयता अधिकारों को मतदाताओं के सूचना के अधिकार के साथ संतुलित किया जा सकता था, जिससे संभवतः न्यायालय के निर्णय से बचा जा सकता था।

आधार अधिनियम, 2016:

  • आधार मामले (के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2018) में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप को पूर्व विधिक जाँच से टाला जा सकता था।
  • आधार अधिनियम के निहितार्थों की विस्तृत जाँच विधिक से कानूनी चुनौतियों को रोका जा सकता था।

ट्रांसपोर्टर हड़ताल:

  • भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 106 (2) के कारण असंगत दण्ड की चिंताओं के कारण ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए। हिट-एंड-रन अपराधियों को 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा देने वाले प्रावधान को तब तक चुनौती दी गई जब तक कि सरकार इसे संशोधित करने के लिये सहमत नहीं हो गई।

विधिक सलाहकार परिषद (LAC) का प्रस्ताव क्या है?

  • LAC एक नया निकाय होगा जो प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की सहायता के लिये बनाया जाएगा, जो वर्तमान आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) की तर्ज पर कार्य करेगा।
  • इसका प्राथमिक कार्य विचाराधीन विधियों के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करके और समकालीन मामलों पर विधिक शोध करके विधिक चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना तथा उनका सक्रिय रूप से उत्तर देना होगा।
  • LAC में विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ, प्रख्यात न्यायविद, प्रमुख शिक्षाविद एवं शोधकर्त्ता शामिल होंगे, जो आपराधिक विधि, व्यापारिक विधि एवं व्यवसायिक विधि जैसे अक्सर बनाए जाने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।
  • भारतीय विधि आयोग (LCI) के विपरीत, LAC सीधे PMO के साथ कार्य करेगा तथा वर्तमान विधियों में सुधार के बजाय आगामी विधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • LAC का उद्देश्य जटिल विधिक मामलों पर त्वरित, गतिशील प्रतिक्रिया प्रदान करके विधिक सलाहकार सेवाओं में कमी को पूरा करना है, जिससे नए विधियों के लिये संवैधानिक चुनौतियों को रोका जा सके।

LAC के कार्य एवं संरचना क्या हैं?

कार्य एवं संदर्भ की शर्तें:

  • LAC भारत सरकार द्वारा संदर्भित मामलों का विधिक विश्लेषण प्रदान करेगी।
  • यह प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी विचाराधीन विधि के संभावित प्रभावों एवं परिणामों का विश्लेषण करेगी।
  • LAC समकालीन महत्त्व के मामलों पर स्वप्रेरणा से विधिक शोध एवं विश्लेषण करेगी।
  • इसकी भूमिका सक्रिय होगी, जो सरकार के विचाराधीन आगामी विधियों के प्रभाव, चुनौतियों एवं कमियों का अनुमान लगाएगी।

LAC की संरचना:

  • LAC में विधिक दिग्गज एवं प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे।
  • इसमें विधि के क्षेत्र के प्रमुख शिक्षाविद शामिल होंगे।
  • सरकारों द्वारा अक्सर विधि बनाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले शोधकर्त्ता LAC का हिस्सा होंगे।
  • आपराधिक विधि, व्यापारिक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, व्यवसायिक विधि और कराधान विधि जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को परिषद में शामिल किया जाएगा।
  • इस संरचना का उद्देश्य सरकार को व्यापक एवं सूचित सलाह प्रदान करने के लिये विविध विधिक विशेषज्ञता को एक साथ लाना है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या होगी?

  • राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के पास संवैधानिक रूप से सुदृढ़ विधि बनाने में सरकार की सहायता करने के लिये अपेक्षित विशेषज्ञता है।
  • इन संस्थानों के पास प्रस्तावित विधि की व्यापक विधिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिये आवश्यक बौद्धिक पूंजी एवं संसाधन हैं।
  • सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से अनुसंधान के नियमित परामर्श से विधायी प्रारूपण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
  • इस तरह के सहयोग के लिये उदहारण उपस्थित है, जैसा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली में आपराधिक विधियों में सुधार के लिये समिति द्वारा उदाहरण दिया गया है, जिसने आपराधिक विधि के सुधार में पर्याप्त योगदान दिया है।
  • "मरम्मत के अधिकार" के लिये रूपरेखा विकसित करने में विधि विद्यालयों के साथ उपभोक्ता मामलों के विभाग का जुड़ाव सफल सहयोग का एक और प्रासंगिक उदाहरण है।
  • सरकार और इन शैक्षणिक संस्थानों के मध्य घनिष्ठ सहयोग से भविष्य में विधि बनाने में आने वाली चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
  • केवल समस्या से बचने के अतिरिक्त, इस भागीदारी में अधिक सशक्त एवं प्रभावी विधि बनाने की क्षमता है जो सार्वजनिक हित में बेहतर कार्य करेगा।
  • संक्षेप में, विधायी प्रक्रिया में संसाधन के रूप में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का उपयोग सरकार के लिये अपनी विधि बनाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये एक विवेकपूर्ण रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।

सरकार की विधिक परामर्शदात्री सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गठन किस प्रकार उसकी चुनावी सफलता एवं विधायी प्रभावशीलता में सुधार ला सकता है?

  • केंद्र सरकार के लिये सशक्त चुनावी जनादेश प्राप्त करने में कठिनाई आंशिक रूप से विधिक मामलों के कुप्रबंधन के कारण है।
  • सरकार को विधिक सलाह प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया का गहन पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
  • सुव्यवस्थित थिंक टैंक विधायी आशय को स्पष्ट करने में सहायता करने के लिये निरंतर, साक्ष्य-आधारित विधिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
  • बेहतर विधिक संचालन संभावित रूप से सरकार के चुनावी प्रदर्शन को सशक्त कर सकता है।
  • ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान विधिक परामर्श ढाँचा सरकार की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल हो रहा है।
  • शासन में सूचित निर्णय लेने के लिये अनुभवजन्य रूप से मान्य विधिक इनपुट महत्त्वपूर्ण हैं।
  • विधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये अधिक संरचित दृष्टिकोण सरकार की विधायी प्रक्रियाओं को बढ़ा सकता है।

प्रस्तावित विधिक सलाहकार परिषद (LAC) एवं वर्तमान विधिक परामर्श संस्थान (LCI) के मध्य सक्रियता, प्रभावशीलता एवं कार्य के संदर्भ में मुख्य अंतर क्या हैं?

  • LAC विधिक प्रभावों एवं चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाते हुए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएगी, जबकि LCI मुख्य रूप से मौजूदा विधियों में सुधार की अनुशंसा करके प्रतिक्रिया करेगी।
  • LAC की भूमिका में नए विधियों के निर्माण में सहायता करना शामिल होगा, जबकि LCI वर्तमान विधि में सुधार एवं संशोधन पर ध्यान केंद्रित करेगी।
  • LCI की प्रभावशीलता सीमित रही है, अपेक्षाकृत कम रिपोर्टें तैयार की गई हैं तथा इसकी केवल आधी अनुशंसा ही लागू की गई हैं।
  • प्रस्तावित LAC को LCI की तुलना में अधिक गतिशील निकाय के रूप में देखा जा रहा है, जो विधिक परिदृश्य को अधिक तेज़ी से संचालित करने में सक्षम है।
  • LAC का लक्ष्य LCI की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से शैक्षणिक क्षमता का लाभ उठाना होगा।
  • LAC की एक प्रमुख विशेषता समय पर सलाह देना है, जो LCI के वर्तमान परिचालन मॉडल की कमी को दूर करेगा।
  • LAC का सक्रिय दृष्टिकोण संभावित रूप से LCI के प्रतिक्रियात्मक मॉडल की तुलना में अधिक व्यापक एवं अग्रगामी विधिक ढाँचे को जन्म दे सकता है।
  • प्रस्तावित अंतर यह दर्शाते हैं कि LAC को LCI की संरचना एवं कार्यप्रणाली में कथित कमियों को दूर करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

निष्कर्ष:

प्रस्तावित विधिक सलाहकार परिषद (LAC) विधिक मामलों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में संभावित रूप से महत्त्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है। सक्रिय, समय पर एवं अनुभवजन्य रूप से आधारित विधिक सलाह प्रदान करके, LAC महँगी विधिक त्रुटियों से बचने एवं विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त करने में सहायता कर सकती है। विविध विधिक विशेषज्ञता एवं अकादमिक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने के लिये डिज़ाइन की गई इसकी संरचना, भारत के वर्तमान विधि आयोग की प्रमुख कमियों को दूर करती है। यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो LAC विधिक मामलों पर सरकार के निर्णय लेने को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से बेहतर शासन एवं बेहतर चुनावी परिणाम सामने आ सकते हैं। हालाँकि इसकी सफलता सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन एवं विशेषज्ञ विधिक सलाह पर ध्यान देने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।