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सांविधानिक विधि
के. वीरस्वामी मामला
«03-Jun-2025
स्रोत– इंडियन एक्सप्रेस
परिचय
भारत में न्यायिक जवाबदेही का विकास संवैधानिक स्वतंत्रता और विधिक जिम्मेदारी के बीच एक जटिल अंतर्संबंध प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक के. वीरस्वामी बनाम भारत संघ, (1991) (के. वीरस्वामी मामला) ने अभियोजन न्यायाधीशों के लिये परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की स्थापना की जो समकालीन न्यायिक शासन को प्रभावित करना जारी रखते हैं। यह व्यवस्थित समयरेखा विश्लेषण हाल के विवादों के माध्यम से मूल मामले से प्रमुख घटनाक्रमों का अंवेषण करता है, न्यायिक सुरक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच चल रहे तनाव को प्रकटित करता है।
वीरस्वामी मामले का उद्भव का कारण एवं संवैधानिक प्रश्न क्या थे?
वर्ष 1976-1979 तक काल
- न्यायमूर्ति के. वीरस्वामी ने मई 1969 से अप्रैल 1976 तक मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
- आरोप सामने आए कि उनके पास "आय के ज्ञात स्रोतों से 6,41,416.36 रुपये अधिक वित्तीय संसाधन और संपत्ति थी"।
- केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध FIR दर्ज की।
- भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण न्यायमूर्ति वीरस्वामी सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले छुट्टी पर चले गए।
वर्ष 1979-1991 का काल
- वर्ष 1979 में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 2-1 के बहुमत से निर्णय देते हुए अंवेषण को रद्द करने से अस्वीकार कर दिया।
- न्यायमूर्ति वीरास्वामी ने एक कार्यरत न्यायाधीश पर अभियोजन का वाद लाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील की।
- उच्चतम न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि "क्या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के उद्देश्य से 'लोक सेवक' है"।
- मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह था कि "लोक सेवक पर अभियोजन का वाद लाने की अनुमति देने वाला 'सक्षम प्राधिकारी' कौन है"।
वर्ष 1991 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से क्या स्थापित हुआ?
संवैधानिक ढाँचा स्थापित:
- उच्चतम न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से अपने निर्णय में कहा गया कि "जबकि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के लिये उसे लोक सेवक माना जा सकता है, लेकिन इसके लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से स्वीकृति लेनी होगी"।
- न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि "न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति के बीच कोई मालिक और नौकर का रिश्ता या नियोक्ता और कर्मचारी का रिश्ता नहीं है"।
- सरकार का तर्क कि "राष्ट्रपति और राज्यपालों के विपरीत, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को कोई छूट नहीं है" को आंशिक रूप से शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया।
संरक्षण तंत्र का प्रावधान:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के रूप में शामिल करने का उद्देश्य "न्यायाधीशों के अभियोजन को कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाना" था।
- आमतौर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है, लेकिन न्यायाधीशों को उनकी स्वतंत्र भूमिका के कारण विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
- इस निर्णय ने स्थापित किया कि किसी भी आपराधिक अंवेषण को किसी मौजूदा न्यायाधीश के विरुद्ध आगे बढ़ाने से पहले CJI की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
क्रियान्वयन में प्रतिबंध तंत्र को कैसे लागू किया गया है (1991-2025)?
सीमित ऐतिहासिक अनुप्रयोग:
- वर्ष 1991 के निर्णय के बाद से "CJI द्वारा इस शक्ति का बहुत कम प्रयोग किया गया है"।
- लगभग तीन दशकों तक, किसी भी CJI ने किसी भी कार्यरत न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन का वाद लाने की अनुमति नहीं दी।
- सुरक्षात्मक ढाँचे ने प्रभावी रूप से कार्यकारी उत्पीड़न को रोका, जबकि संभावित रूप से जवाबदेही में बाधाएँ उत्पन्न कीं।
पहला व्यावहारिक क्रियान्वयन (2019):
- "वर्ष 2019 में पहली बार तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने CBI को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. एन. शुक्ला के विरुद्ध FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी"।
- यह मामला "MBBS प्रवेश के लिये एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित तौर पर लाभ पहुँचाने" से संबंधित था "।
- न्यायमूर्ति गोगोई के पूर्ववर्ती CJI दीपक मिश्रा ने न्यायमूर्ति शुक्ला के विरुद्ध महाभियोग चलाने की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की"।
- यह निर्णय ढाँचे के 25 से अधिक वर्षों के अस्तित्व में एकमात्र उपयोग को दर्शाता है।
वर्तमान चुनौतियाँ और हालिया घटनाक्रम क्या हैं?
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद:
- "न्यायमूर्ति वर्मा, जो कैश मिलने के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, को 8 मई को आंतरिक अंवेषण में दोषी ठहराया गया"।
- "इस मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर मिली बेहिसाब कैश" के संबंध में आंतरिक अंवेषण की गई थी "।
- उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध FIR और आपराधिक अंवेषण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्ताओं को बताया कि अंवेषण की रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है"।
संवैधानिक संकट एवं आलोचना:
- उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि "इस मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर मिली बेहिसाब कैश की उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित आंतरिक अंवेषण का 'कोई संवैधानिक आधार या विधिक औचित्य नहीं है"।
- धनखड़ ने "न्यायाधीश के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की" तथा "उच्चतम न्यायालय के के. वीरास्वामी निर्णय पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि इसने न्यायपालिका के चारों ओर 'दण्ड से मुक्ति का एक ढाँचा खड़ा कर दिया है"।
- उपराष्ट्रपति की आलोचना वीरास्वामी ढाँचे के लिये इसकी स्थापना के बाद से उच्चतम स्तर की चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है।
वर्तमान न्यायिक जवाबदेही में प्रणालीगत कमियाँ क्या हैं?
महाभियोग प्रक्रिया की विफलताएँ:
- "संविधान में निर्धारित एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीश को हटाना है"।
- "उच्चतम न्यायालय और संविधान के अस्तित्व में आने के बाद से 75 वर्षों में महाभियोग का एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ है"।
- "ऐसा माना जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करना भी पर्याप्त निवारक नहीं रहा है"।
वैकल्पिक तंत्र और सीमाएँ:
- "उच्चतम न्यायालय ने आतंरिक जाँच का तंत्र विकसित किया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायाधीशों का एक पैनल गठित करते हैं, जो यह सत्यापित करता है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं"।
- "इस पैनल के निष्कर्षों को भी महाभियोग आरंभ करने के लिये कार्यपालिका के पास जाना होगा"।
- CJI के पास "न्यायाधीश को स्थानांतरित करने या उनसे कार्य वापस लेने के अतिरिक्त दोषपूर्ण कार्य करने वाले न्यायाधीशों से निपटने के लिये सीमित अधिकार हैं"।
- आतंरिक जाँच सिग्नल के रूप में कार्य करती है, लेकिन सार्थक जवाबदेही के लिये स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।
निष्कर्ष
व्यवस्थित समयरेखा न्यायिक जवाबदेही ढाँचे को प्रकट करती है जो संवैधानिक आवश्यकता से विकसित हुई है लेकिन संरचनात्मक रूप से अपर्याप्त है। वीरस्वामी के निर्णय ने न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाते हुए, न्यायिक कदाचार को संबोधित करने में व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न की हैं। हाल ही में वर्मा मामले और उपराष्ट्रपति की आलोचना ने संवैधानिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को प्रकटित किया है जो स्वतंत्रता को जवाबदेही के साथ संतुलित करता है। वर्तमान प्रणाली की महाभियोग पर निर्भरता - जिसे कभी सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया गया - और CJI की विवेकाधीन स्वीकृति शक्ति - जिसका उपयोग तीन दशकों में केवल एक बार किया गया - न्यायिक अखंडता में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये मौजूदा तंत्र की अपर्याप्तता को दर्शाता है।