ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स (नई दिल्ली)   |   ज्यूडिशियरी फाउंडेशन कोर्स (प्रयागराज)










होम / एडिटोरियल

आपराधिक कानून

यूट्यूबर की शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी

    «    »
 20-May-2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

परिचय

हरियाणा के रहने वाली यूट्यूबर का मामला, जिसे 16 मई, 2025 को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिये गुप्तचरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला आधुनिक भारत में औपनिवेशिक युग के गोपनीयता विधानों के अनुप्रयोग और डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के साथ उनके अंतर्संबंध को प्रकटित करता है।

इस मामले में आरोपी कौन है?

  • यूट्यूबर हरियाणा की 33 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर हैं।
  • वह "ट्रैवल विद जो" नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसके 377,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 132,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।
  • उन्होंने स्वयं को ट्रैवल कंटेंट में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रभावशाली सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के रूप में स्थापित किया है।

गिरफ्तारी की परिस्थितियाँ क्या हैं?

  • यह गिरफ़्तारी 16 मई, 2025 को "ऑपरेशन सिंदूर" नामक एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में हुई।
  • विधि प्रवर्तन एजेंसियों ने यूट्यूबर पर गुप्तचरी के आरोप लगाए।
  • ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ कथित तौर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना है।
  • पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि यूट्यूबर को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ "संवेदनशील सूचना" साझा करते हुए पाया गया था।
  • अधिकारियों का दावा है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसे पाकिस्तान की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा था।
  • मामला अनधिकृत सूचना साझाकरण और राज्य के हितों के संभावित समझौते पर केंद्रित है।
  • आरोपों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों के लिये सोशल मीडिया प्रभाव का उपयोग करना शामिल है।

कौन से विधिक प्रावधान लागू किये गये हैं?

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

  • शासकीय गुप्त बात अधिनियम का ऐतिहासिक संदर्भ
    • 1923 का शासकीय गुप्त बात अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अस्तित्व में आया था। 
    • यह विधि मुख्य रूप से राज्य के रहस्यों की रक्षा करने और गुप्तचरी को रोकने के लिये बनाया गया था। 
    • समकालीन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से संबंधित मामलों में इसे सक्रिय रूप से लागू किया जाता है।

  • धारा 3 के अंतर्गत "गुप्तचरी" की परिभाषा
    • धारा 3 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो राज्य के हितों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्यों के लिये निषिद्ध स्थानों पर जाते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं या उनमें प्रवेश करते हैं।
    • यह प्रावधान संभावित रूप से दुश्मन के लिये उपयोगी रेखाचित्र, योजना, मॉडल या नोट्स के निर्माण को शामिल करता है।
    • यह दुश्मन के लिये उपयोगी गुप्त आधिकारिक कोड, पासवर्ड या सूचना के संग्रह या संचार को संबोधित करता है।
    • इसमें रक्षा प्रतिष्ठानों या सैन्य मामलों से संबंधित अपराधों के लिये 14 वर्ष तक की कैद शामिल है।
    • इस धारा के अधीन अन्य मामलों में 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
  • धारा 5 के अधीन "गलत संचार"
    • धारा 5 में गुप्त कोड, योजनाओं या सूचना के अनधिकृत प्रकटीकरण को शामिल किया गया है। 
    • इस प्रावधान में लापरवाही से निपटने के परिणामस्वरूप प्रकटीकरण के लिये उत्तरदायित्व शामिल है। 
    • अनधिकृत सूचना साझा करने वाला व्यक्ति और प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों इस धारा के अधीन दोषी हैं। 
    • सजा में 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों शामिल हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

  • धारा 152  
    • धारा 152 उन कार्यवाहियों को संबोधित करती है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसकारी गतिविधियों को उत्तेजित करती हैं या उत्तेजित करने का प्रयास करती हैं।
    • इसमें अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरे में डालना शामिल है
    • यह मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्य अभ्यावेदन, इलेक्ट्रॉनिक साधनों या वित्तीय चैनलों के माध्यम से संचार पर लागू होता है
    • दण्ड: आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की कैद, साथ ही जुर्माना
  • अपवाद
    • इसमें यह शर्त शामिल है कि सरकार के कार्यों की वैध आलोचना इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। 
    • वैध मुक्त भाषण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बीच अंतर करता है।

संभावित विधिक निहितार्थ क्या हैं?

  • संभावित दण्ड
    • शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3 के अधीन: 14 वर्ष तक की कैद
    • शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 5 के अधीन: 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माने के साथ या बिना
    • बीएनएस की धारा 152 के अधीन: आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की कैद, साथ में जुर्माना
  • साक्ष्य का भार
    • अभियोजन पक्ष को संवेदनशील सूचना साझा करने का आशय स्थापित करना होगा
    • साक्ष्यों में संरक्षित सूचना के वास्तविक साझाकरण को प्रदर्शित करना होगा
    • विदेशी संस्थाओं से संबंध सिद्ध होना चाहिये

विश्लेषण एवं अवलोकन क्या हैं?

  • औपनिवेशिक एवं आधुनिक विधान का अंतर्संबंध: यह मामला दर्शाता है कि औपनिवेशिक युग के विधान (शासकीय गुप्त बात अधिनियम) को नए विधिक ढाँचों (भारतीय न्याय संहिता) के साथ-साथ कैसे लागू किया जाता है। 
  • डिजिटल युग का अनुप्रयोग: यह मामला इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि पारंपरिक गुप्तचरी विधान सोशल मीडिया प्रभावितों और डिजिटल सामग्री निर्माताओं पर कैसे लागू किये जा रहे हैं। 
  • साक्ष्य का भार: अभियोजन पक्ष को आशय, वास्तविक सूचना साझाकरण और विदेशी कनेक्शन स्थापित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 
  • दण्ड की गंभीरता: संभावित दण्ड काफी गंभीर हैं, जो भारत के विधिक ढाँचे में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की गंभीर प्रकृति को दर्शाते हैं। 
  • मुक्त भाषण के विचार: जबकि स्पष्ट रूप से गहराई से चर्चा नहीं की गई है, यह मामला वैध सामग्री निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों के बीच की रेखा के विषय में प्रश्न करता है।

निष्कर्ष 

यूट्यूबर के विरुद्ध मामला औपनिवेशिक युग के सुरक्षा विधान और आधुनिक आपराधिक संहिता प्रावधानों के सोशल मीडिया प्रभाव के माध्यम से गुप्तचरी के कथित कृत्यों के लिये महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। आरोपों में संभावित आजीवन कारावास सहित गंभीर दण्ड शामिल हैं, जो भारतीय विधिक ढाँचे में राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों की गंभीर प्रकृति और डिजिटल युग में सूचना सुरक्षा की उभरती चुनौतियों को प्रकटित करते हैं।