नागरिकता
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भारत का संविधान

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सांविधानिक विधि

नागरिकता

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 14-Sep-2023

परिचय

  • नागरिक: ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, उसे नागरिक कहा जाता है।
    • नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं।
  • नागरिकता: नागरिकता की अवधारणा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के साथ संबंध को परिभाषित करती है।
    • इसमें दो श्रेणियाँ शामिल हैं - नागरिक और विदेशी
    • जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें विदेशी माना जाता है।
    • विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित रखा गया है।
  • भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के साथ विभाजन के दौरान, जिन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली, वे इसके नागरिक बने रहे। और जो लोग पाकिस्तान में रह गए वे पाकिस्तान के नागरिक बन गए।

नागरिकता के सिद्धांत

  • जन्मभूमि नियम (Jus Soli): इसका तात्पर्य है मिट्टी का अधिकार यानि जन्म भूमि का अधिकार। यह शब्द लैटिन से लिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति उस राष्ट्र में जन्म लेकर नागरिक का दर्ज़ा प्राप्त करता है।
  • रक्त संबंध द्वारा नागरिकता (Jus Sanguinis): इसका अर्थ है रक्त संबंधों का अधिकार। यह सिद्धांत व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो, उसे नागरिक का दर्ज़ा प्रदान करता है। इस सिद्धांत के माध्यम से किसी को नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उसके माता-पिता उस देश में पैदा हुए थे।

संविधान सभा ने रक्त संबंध द्वारा नागरिकता (Jus Sanguinis) की अवधारणा का खंडन किया, क्योंकि यह नस्लीय और भारत के मूल्यों के ख़िलाफ़ हैं। मोतीलाल नेहरू समिति (1928) ने देश की नैतिकता के अनुरूप अधिक उपयुक्त विधि के रूप में जन्मभूमि नियम (Jus Soli) की सिफारिश की।

संवैधानिक अभिविन्यास

भारत के संविधान के भाग II में संविधान के प्रारंभ के दौरान भारत में नागरिकों की स्थिति का सीमांकन करने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 5-11 भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा को शामिल करता है। भाग II को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख, यानी 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। नागरिकता के मामले पर नियंत्रण भारत की संसद का है क्योंकि यह 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का विषय है।

अनुच्छेद 5 (संविधान के प्रारंभ में नागरिकता)

  • जो व्यक्ति भारत के निवासी और जन्मे थे, उन्हें नागरिकता प्रदान की गई।
  • निम्नलिखित को भी नागरिकता प्रदान की गई:
    • ऐसे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके माता-पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था।
    • ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रहा हो।

अनुच्छेद 6 (पाकिस्तान से आये कुछ व्यक्तियों की नागरिकता)

  • पाकिस्तान से भारत आये लोगों को नागरिक का दर्ज़ा प्रदान करता है।
  • जो कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था, उसे भारत का नागरिक मान लिया गया, यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो (दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिये)।
  • उपर्युक्त तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था।

अनुच्छेद 7 (पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता)

  • इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जायेगा।

अनुच्छेद 8 (भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति)

  • इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता/दादा-दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 9

  • उस व्यक्ति की नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा की पुष्टि करता है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा है।

अनुच्छेद 10

  • यह पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाये गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा।

अनुच्छेद 11

  • यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955

  • 1955 का अधिनियम क्रमांक 57
  • 30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया
  • यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिये  कानून को संरेखित करता है।
  • इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है।

अर्जन

  • जन्म से (धारा 3)
    • 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है।
  • वंशानुगत (धारा 4)
    • ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जायेगा, यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो।
    • किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर, 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
  • पंजीकरण द्वारा (धारा 5)
    • कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारतीय नागरिक बनने के लिये  पंजीकरण के  लिये  आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा है।
    • कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो और भारतीय नागरिक बनने के लिये  पंजीकरण के  लिये  आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रहा हो।
  • देशीयकरण द्वारा (धारा 6)
    • 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं को पूरा करना।
    • भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये  दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो प्राकृतीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं।
    • अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कम से कम एक भाषा से परिचित होना चाहिये।
  • क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके (धारा 7)
    • यदि देश अपनी संप्रभुता के तहत एक अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ता है, तो उस देश के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे।
    • भारत ने गोवा और दमन और दीव के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया, इस लिये , जो कोई भी या जिनके माता-पिता/दादा-दादी में से किसी एक का जन्म 20 दिसंबर 1961 से पहले हुआ था, वे अब गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होंगे। उस दिन गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 के तहत भारत का नागरिक बन गया माना जाता है।

निरसन

  • त्याग (धारा 8)
    • जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिये  अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है, वह भारतीय नागरिक नहीं रह जायेगा।
    • जब पिता अपनी नागरिकता खो देता है, तो उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं।
      • फिर भी, वह बच्चा जिसने उपर्युक्त तरीकों से अपनी नागरिकता खो दी है, पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।
  • समाप्ति (धारा 9)
    • किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है।
    • भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी (1986) के मामले में, धारा 9 पर किसी मुद्दे का जवाब देने की शक्ति उच्च न्यायालय के बजाय केंद्र सरकार को प्रदान की गई थी।
    • मध्य प्रदेश बनाम पीर मोहम्मद एवं अन्य, (1963) और हरि शंकर बनाम सोनिया गांधी (2001) के मामले में, अधिनियम की धारा 9 के संबंध में न्यायालय द्वारा समान अनुपात निर्णय को अपनाया गया था।
  • वंचना (धारा 10)
    • भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है यदि वह पंजीकरण, देशीयकरण या अनुच्छेद 5 खंड (C) के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है।
      • उक्त अनुच्छेद भारत में अधिवास के लिये  प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है और जो संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो।

संशोधन

  • नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986:
    • इस संशोधन में रक्त संबंध द्वारा नागरिकता (Jus Sanguinis) की अवधारणा को अपनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ है, वे भारतीय नागरिक होंगे।
    • 1 जुलाई, 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे लोगों को नागरिकता मिल सकती है यदि उनके माता-पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो, यदि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो।
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003:
    • नागरिकता के लिये  कानून और अधिक कठोर हो गया क्योंकि इसमें यह आधार जोड़ा गया कि यदि 4 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद पैदा हुआ कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरे को अवैध आप्रवासी नहीं होना चाहिए।
    • इससे बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन रुक गया।
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005:
    • इसने दोहरी नागरिकता की अवधारणा स्थापित की, लेकिन यह पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों पर लागू नहीं है।
      • यहां दोहरी नागरिकता का मतलब भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) की नागरिकता से है।
    • भारत के प्रवासी नागरिक (OCI):
      • किसी दूसरे देश में रहने या काम करने वाले भारत के नागरिक को भारत के प्रवासी नागरिक के नाम से जाना जाता है।
      • भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की अवधारणा को 2015 में ओसीआई कार्ड के साथ विलय कर दिया गया था।
      • भारतीय मूल के व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास पासपोर्ट तो किसी दूसरे देश का है लेकिन मूल भारतीय है ओसीआई कार्ड ले जाना अनिवार्य था।
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:
    • इस अधिनियम द्वारा प्राथमिक संशोधन नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2 (1)(B) में एक परंतुक जोड़ना था।
    • इस परंतुक में कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये  अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा:
      • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो।
      • और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (c) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या इसके तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश के तहत आवेदन से छूट दी गई है।

निष्कर्ष

  • भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र वाली संघ सूची का मामला है और संविधान के भाग II के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।
  • अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके, भारत की संसद ने 1955 के नागरिकता अधिनियम को लागू किया, जिसे क्षेत्र में विकास और समय की आवश्यकताओं के साथ नागरिकता प्रदान करने की गति को लगातार बनाये रखने के लिये कई बार संशोधित किया गया है।
  • वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा कानूनी तौर-तरीकों के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन स्वीकार करने का मार्ग बताती है।