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आपराधिक कानून

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152

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 27-Aug-2025

यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का उल्लंघन करता है और उपबंध की सांविधानिक वैधता पर प्रश्न उठाता है।” 

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह  

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह नेअसम सरकार के भूमि आवंटन और कथित सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना करने वाले अपने वीडियो के लिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152 के अधीन दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को चुनौती दी। 

  • उच्चतम न्यायालय ने अभिसार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025)मामले में यह निर्णय दिया । 

अभिसार शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता, अभिसार शर्मा, एक पत्रकार और यूट्यूबर हैं, जिन्होंनेभारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अधीन असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के विरुद्धअनुतोष की मांग करते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 
  • वर्तमान विवाद याचिकाकर्त्ता द्वारा एक वीडियो सामग्री के प्रकाशन के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने असम सरकार की 'सांप्रदायिक राजनीति' के विरुद्ध आलोचना की और एक निजी वाणिज्यिक संस्था को 3000 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में प्रश्न उठाए। 
  • विवादित वीडियो में याचिकाकर्त्ता ने माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया है, जिसमें असम राज्य सरकार से दीमा हसाओ क्षेत्र में खनन कार्यों के लिये महाबल सीमेंट नामक एक निजी सीमेंट निर्माण कंपनी को 3000 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में पूछताछ की गई थी। 
  • उपर्युक्त भूमि आवंटन मामले के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने अडानी समूह को 9000 बीघा भूमि आवंटित की है।   
  • याचिकाकर्त्ता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर अडानी समूह के हितों को प्राथमिकता देने और सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। 
  • याचिकाकर्त्ता पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 (राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालना), धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 197 (राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन) के अधीन आरोप लगाए गए हैं।  
  • यह परिवाद आलोक बरुआ नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्त्ता के कथनों और टिप्पणियों से सांप्रदायिक भावनाएँ भड़कीं तथा राज्य प्राधिकारियों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। 
  • याचिकाकर्त्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 की सांविधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने भारतीय दण्ड संहिता में निहित पूर्ववर्ती राजद्रोह विधि को प्रतिस्थापित किया है। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

  • माननीय उच्चतम न्यायालय वर्तमान में विभिन्न मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को दी गई चुनौतियों से ग्रस्त है, जो इस उपबंध की न्यायिक जांच का संकेत देता है। 
  • न्यायालय ने हाल ही मेंद वायर समाचार पोर्टल (The Wire news portal) के पत्रकारों, अर्थात् संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सलाहकार संपादक करण थापर को असम पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अधीन दर्ज एक पृथक् प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में गिरफ्तारी सेअंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। 
  • यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की राज्य की शक्ति केबीच संतुलन से संबंधित मौलिक प्रश्नों से जुड़ा है। 
  • यह मामला प्रादेशिक अधिकारिता के विवाद्यकों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) असम में दर्ज की गई है, जबकि याचिकाकर्त्ता कहीं और स्थित हो सकता है, जिससे आपराधिक अधिकारिता लागू करने के औचित्य पर प्रश्न उठता है। 
  • लगाए गए आरोप राज्य के विरुद्ध गंभीर अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालना और समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना सम्मिलित है, जिसके गंभीर दण्डात्मक परिणाम होते हैं और जिसके लिये सावधानीपूर्वक न्यायिक परीक्षा की आवश्यकता होती है। 
  • यह मामला 28 अगस्त को माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और माननीय न्यायमूर्ति एन.कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित है। 
  • यह मामला भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नव अधिनियमित प्रावधानों के दायरे और अनुप्रयोग की परीक्षा से संबंधित है, विशेष रूप से सरकारी नीतियों और कार्यों की मीडिया आलोचना के संदर्भ में। 
  • मीडिया कर्मियों से जुड़े इसी प्रकार के मामलों में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण आपराधिक विधि प्रावधानों के संबंध में पत्रकारों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के न्यायिक विचार को दर्शाता है। 
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को सांविधानिक चुनौती पूर्ववर्ती राजद्रोह विधि के प्रतिस्थापन के रूप में उपबंध की वैधता और दायरे पर प्रश्न उठाती है। 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 क्या है? 

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 उन कृत्यों को आपराधिक बनाती है जो प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकरसंसूचना या अभिव्यक्ति के किसी भी साधन सेभारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं । 
  • यह उपबंध अलगाव को प्रदीप्त करने या प्रदीप्त करने का प्रयास करने, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करने को सम्मिलित किया गया है। 
  • इसके लिये आजीवन कारावास या अधिकतम सात वर्ष तक का कारावास तथा अनिवार्य जुर्माना विहित है। 
  • इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना और वित्तीय साधनों के उपयोग जैसी आधुनिक संसूचना पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। 
  • वैध परिवर्तन के उद्देश्य से सरकारी उपायों की वैध आलोचना को स्पष्टीकरण के अधीन संरक्षित किया गया है। 

भारतीय दण्ड संहिता  की धारा 124क और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के बीच मुख्य अंतर 

  • भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124क "राजद्रोह" और सरकार के प्रति असंतोष पर केंद्रित है, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले विशिष्ट कृत्यों को लक्षित करती है। 
  • भारतीय न्याय संहिता के अधीन "प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर" कृत्य करने की आवश्यकता होती है, जो भारतीय दण्ड संहिता के व्यापक अनुप्रयोग की तुलना में अधिक कठोर मानसिक तत्त्व को सम्मिलित करता है।  
  • भारतीय दण्ड संहिता में अधिकतम तीन वर्ष का कारावास (वैकल्पिक जुर्माना) का उपबंध है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में अनिवार्य जुर्माने के साथ सात वर्ष तक के कारावास का उपबंध है। 
  • भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना और वित्तीय साधन सम्मिलित हैं, तथा भारतीय दण्ड संहिता में शामिल नहीं किये गए आधुनिक तरीकों को भी शामिल किया गया है।  
  • वैध सरकारी आलोचना के लिये भारतीय दण्ड संहिता के व्यापक सुरक्षा उपायों की तुलना में भारतीय न्याय संहिता आलोचना के लिये संकीर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।