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सिविल कानून
दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण
»21-Aug-2023
परिचय
- दृश्यमान स्वामी वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं होता है लेकिन उसे संपत्ति का वास्तविक स्वामित्व प्रदर्शित किया जाता है (वास्तविक स्वामी न होते हुए भी)।
- 'दृश्यमान' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'स्पष्ट' या 'प्रतीतकारी' होता है।
- वह ऐसा व्यक्ति होता है जो स्पष्ट रूप से अयोग्य और पूर्ण स्वामित्व वाला है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माल गिरवी रखने वाले या किराए पर लेने वाले की तरह पूर्ण स्वामित्व वाला है।
- दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 द्वारा शासित होते हैं।
दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित प्रावधान
- संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण की अवधारणा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि -
- जहाँ अचल संपत्ति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की सहमति (व्यक्त या निहित) के साथ, एक व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और प्रतिफल के बदले इसे अंतरित करता है, अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरणकर्ता इसके लिये अधिकृत नहीं था।
- बशर्ते कि अंतरिती ने उचित सावधानी बरतने के बाद यह सुनिश्चित किया है कि अंतरणकर्ता के पास अंतरण करने की शक्ति है, सद्भावना से कार्य किया है।
- यह प्रावधान संपत्ति के अंतरण के सामान्य सिद्धांत का एक अपवाद है जो कि निमो डेट क्वॉड नॉन हैबेट है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति पर उससे अधिक अधिकार नहीं दे सकता जितना उसके पास है।
- दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण होल्ड आउट के सिद्धांत को रेखांकित करता है।
- होल्ड आउट का सिद्धांत अंतरिती को दृश्यमान स्वामी से सुरक्षा प्रदान करता है और यह तब लागू होता है जब दो निर्दोष पक्षों के अधिकारों में टकराव होता है।
राम कुमार बनाम मैक्वीन (1872) में प्रिवी काउंसिल ने दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के संबंध में कहा कि,"साम्या का यह एक सार्वभौम प्रवर्तनीय सिद्धान्त है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात की अनुमति देता है कि वह उसकी एक संपत्ति के संबंध में अपने आप को स्वामी के रूप में प्रकट करे और कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रतिफालार्थ तथा इस विश्वास के साथ उक्त संपत्ति को क्रय करे कि अन्तरक संपत्ति का वास्तविक स्वामी है, तो वास्तविक स्वामी को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपने अव्यक्त स्वामित्व के आधार पर संपत्ति को वापस प्राप्त कर ले जब तक कि वह क्रेता के विश्वास का खण्डन नहीं कर देता कि उसे इस बात की प्रत्यक्ष या विवक्षित सूचना थी कि विक्रेता संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके आधार पर उसे छानबीन करनी चाहिये थी और यदि उसने छानबीन की होती तो उसे वास्तविक तथ्यों का पता चल गया होता ।"
धारा 41 की अनिवार्यताएँ
इस धारा की प्रयोज्यता के लिये निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं -
- एक व्यक्ति को संपत्ति का दृश्यमान स्वामी होना चाहिये।
- वह व्यक्ति वास्तविक स्वामी की सहमति(व्यक्त या निहित) से दृश्यमान स्वामी होना चाहिये।
- अंतरिती को ऐसे दृश्यमान स्वामी से संपत्ति प्रतिफल के बदले खरीदनी होगी।
- अंतरिती ने इस बात की सावधानी बरतते हुए कि उसे संपत्ति अन्तरित करने का अधिकार है, संपत्ति प्राप्त किया हो।
इस धारा के तहत वास्तविक स्वामी संपत्ति में अपने अधिकारों से तभी वंचित होता है जब धारा की प्रयोज्यता के लिये उपरोक्त आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं।
साक्ष्य का भार
- साक्ष्य का भार किसी तथ्य को सिद्ध करने के दायित्व का प्रतीक है।
- यह सिद्ध करने का भार अंतरिती पर है कि अंतरण करने वाला व्यक्ति वास्तव में दृश्यमान स्वामी था और उसके पास ऐसे लेनदेन के लिये अपेक्षित प्राधिकार था। उसे कम से कम यह सिद्ध करना चाहिये कि यह बेनामी लेनदेन है।'
- साथ ही, उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि उसने अपने हितों की रक्षा के लिये उचित सावधानी बरती।
- महिंदर सिंह बनाम परदमन सिंह (1992) में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई संव्यवहार बेनामी होता है और अंतरणकर्ता दृश्यमान स्वामी होता है, तो साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दावा करता है कि वह वास्तविक स्वामी है।
बेनामी संव्यवहार
- 'बेनाम' शब्द फारसी मूल का है जो दो शब्दों 'बे' और 'नाम' से मिलकर बना है जिसका अर्थ है 'कोई नाम नहीं' यानी नामहीन या काल्पनिक।
- बेनामी का सरल अर्थ यह है कि कोई खरीदार संपत्ति खरीदने की इच्छा रखता है लेकिन अपने नाम पर खरीदने की इच्छा नहीं रखता है और इसलिये उसे किसी और के नाम पर खरीदता है।
- बेनामी संव्यवहार के पीछे का उद्देश्य वास्तविक संपत्ति को छुपाना होता है, कभी-कभी लेनदारों से बचना होता है और कभी-कभी केवल आदत या अंधविश्वास से बचना होता है।
- बेनामी लेनदेन(निषेध) अधिनियम, 1988 [Benami Transaction Act, 1988] की धारा 3 बेनामी संव्यवहार पर रोक लगाने का प्रावधान करती है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 ऐसे अंतरण की अनुमति देती है।
- इस प्रकार, धारा 41 के तहत दृश्यमान स्वामित्व द्वारा अंतरण बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम,1988 [Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988] की धारा 3 के तहत बेनामी संव्यवहार के प्रावधान के अधीन है।