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सांविधानिक विधि

न्यायिक निर्णय एवं घोषणाएँ

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 01-Jul-2025

किरण यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

"न्यायिक निर्णयों की विशेषता इसकी स्थिरता एवं अंतिमता है, इसलिये इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये"।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

किरण यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुनः कहा है कि न्यायिक निर्णयों की पहचान उनकी स्थिरता एवं अंतिमता है, इसलिये उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये।

किरण यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक कार्यवाही:

  • किरण यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बिजली घर के पास, सिंगोड खुर्द, वाया खेजरूली, जिला जयपुर ने शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (PTI) के रूप में अपनी नियुक्ति को रद्द करने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका संस्थित की। 
  • मामला PTI के पद के लिये 16 जून 2022 के विज्ञापन से उत्पन्न हुआ, जहाँ याचिकाकर्त्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। 
  • विज्ञापन के खंड 7 के अनुसार आवश्यक योग्यता: मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/स्नातक।

शैक्षिक योग्यता समयसीमा:

  • विज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया था कि योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की तिथि को या उससे पहले अपेक्षित योग्यता रखने के अधीन भाग ले सकते हैं।
  • याचिकाकर्त्ता का बी.पी.एड. परिणाम पहली बार 19 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था - उसे एक पेपर में "फेल" घोषित किया गया था।
  • PTI पद के लिये लिखित परीक्षा 25 सितंबर 2022 को आयोजित की गई थी।
  • याचिकाकर्त्ता ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया था।
  • पुनर्मूल्यांकन परिणाम 23 नवंबर 2022 को घोषित किया गया, जिसमें याचिकाकर्त्ता को "पास" घोषित किया गया।

नियुक्ति एवं रद्दकरण यात्रा:

  • प्राप्त योग्यता के आधार पर और उसे योग्य मानते हुए, याचिकाकर्त्ता को 15 दिसंबर 2022 को नियुक्ति की पेशकश की गई थी। 
  • याचिकाकर्त्ता ने 15 दिसंबर 2023 के नियुक्ति आदेश के अनुसार PTI के रूप में अपने कर्त्तव्यों को ग्रहण किया। 
  • कार्यभार ग्रहण करने के बाद, प्रतिवादियों ने 16 जनवरी 2025 के आदेश के अंतर्गत उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। 
  • नियुक्ति रद्द करने का आधार तकनीकी आधार था कि लिखित परीक्षा की तिथि पर उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष:

  • याचिकाकर्त्ता ने 16 जनवरी 2025 के रद्दकरण आदेश को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1628/2025 संस्थित करके राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी। 
  • मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने की। 
  • आदेश सुरक्षित रखा गया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

पूर्वनिर्णय का विश्लेषण और विधिक स्थिति:

  • न्यायालय ने जेनी जे.आर. बनाम एस. राजीवन एवं अन्य (2010) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम मूल परिणाम तिथि से संबंधित नहीं हो सकते।

"रिलेट बैक" सिद्धांत पर न्यायालय का तर्क:

  • न्यायालय ने "वापस संबंधित" सिद्धांत को रद्द करते हुए कहा कि यदि पुनर्मूल्यांकन परिणाम वापस संबंधित हो सकते हैं, तो यह एक खतरनाक पूर्वनिर्णय स्थापित करेगा।
  • काल्पनिक परिदृश्य पर विचार किया गया: यदि पुनर्मूल्यांकन परिणाम छह महीने बाद घोषित किया जाता है जब पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो पूरी प्रक्रिया एक अभ्यर्थी के लिये व्यक्तिगत रूप से आयोजित नहीं की जा सकती है।
  • न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि व्यक्ति की अभ्यर्थी का मूल्यांकन केवल कट-ऑफ तिथि पर ही की जानी चाहिये।
  • विधि को सभी आकस्मिकताओं एवं परिस्थितियों को पूरा करना चाहिये।

अंतिम निर्णय:

  • न्यायालय ने रिट याचिका में कोई औचित्यपूर्ण तर्क नहीं पाया और इसे खारिज़ कर दिया। 
  • याचिकाकर्त्ता की नियुक्ति को रद्द करने को विधिक रूप से उचित माना गया। 
  • स्थगन आवेदनों सहित सभी लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

न्यायिक घोषणाओं एवं निर्णयों के सामान्य सिद्धांत क्या हैं?

  • संवैधानिक अधिदेश एवं बाध्यकारी प्रकृति:
    • भारतीय संविधान, 1950 (COI) के अनुच्छेद 141 में यह उपबंधित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधान भारत के क्षेत्र के अंदर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। 
    • यह पूरे देश में विधि के आवेदन में स्थिरता एवं एकरूपता सुनिश्चित करता है। 
    • न्यायालय स्थापित पूर्वनिर्णयों से तब तक विचलित नहीं हो सकते जब तक कि इसके लिये बाध्यकारी कारण न हों।
  • स्टेयर डिसीसिस का सिद्धांत:
    • स्टेयर डेसिसिस एक सुस्थापित मूल्यवान पूर्वनिर्णय है जिसे सामान्यतया नहीं बदला जा सकता।
    • विधि के शासन द्वारा शासित देश में, निर्णय की अंतिमता अत्यंत आवश्यक है।
    • पक्षकार न्यायालय के समाप्त हो चुके निर्णयों को पुनः नहीं प्रारंभ कर सकते।
    • न्यायालय के निर्णयों, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को सामान्यतया नहीं बदला जा सकता और न ही बदला जाना चाहिये।
  • न्यायिक निर्णयों की विशेषताएँ:
    • न्यायिक निर्णय की पहचान इसकी स्थिरता एवं अंतिमता है। 
    • न्यायिक निर्णय रेत के टीलों की तरह नहीं होते जो हवा और मौसम के उतार-चढ़ाव के अधीन होते हैं। 
    • न्यायिक निर्णय स्थायी होने चाहिये और उनमें निरंतर परिवर्तन नहीं हो सकता।
  • प्रक्रिया का दुरुपयोग:
    • समाप्त हो चुके निर्णयों को पुनः प्रारंभ करना विधि एवं न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा। 
    • इस तरह की प्रथा का न्याय प्रशासन पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
    • न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी चाहिये तथा विधिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकना चाहिये।
  • विधि के नियम के सिद्धांत:
    • न्यायालयों को स्थापित विधिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिये तथा वैध औचित्य के बिना अपवाद नहीं बना सकते। 
    • विधिक प्रणाली को न्यायिक निर्णयों में पूर्वानुमान एवं स्थिरता की आवश्यकता होती है। 
    • पूर्वनिर्णय न्यायिक प्रणाली में विधिक निश्चितता एवं जनता के विश्वास के लिये आधार के रूप में कार्य करती हैं।