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सांविधानिक विधि

रेड फोर्ट केस

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 21-Jun-2024

स्रोत: इंडियन एक्सपेस

परिचय:

वर्ष 2000 में लाल किले पर आतंकवादी समूह द्वारा किये गए आतंकवादी हमले ने एक लंबी विधिक संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें विवेचना, विचारण और मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक बनाम राज्य (NCT दिल्ली) (2022) के मामले में हमले के पीछे के दोषी सूत्रधार को दी गई मृत्युदण्ड को चुनौती देने वाली कई अपीलें शामिल थीं।

अक्टूबर 2005 में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए दोषी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से राहत पाने के असफल प्रयासों के बाद 27 मई 2024 को राष्ट्रपति का निर्णय आया। आरिफ के पास राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती देने का विकल्प है, जो संभावित रूप से विधिक प्रक्रिया को और लंबा खींच सकता है।

दिल्ली में वर्ष 2000 के रेड फोर्ट अटैक तथा उसके बाद की विवेचना एवं विचारण के दौरान क्या हुआ?

  • 22 दिसंबर 2000 को, दो आतंकवादियों ने दिल्ली के लाल किले (रेड फोर्ट) पर हमला किया, जिसमें सेना के दो जवान एवं एक नागरिक सुरक्षा गार्ड की मृत्यु हो गई तथा फिर वे भाग निकले।
  • विवेचकों को लाल किले के बाहर लावारिस असॉल्ट राइफलें, उर्दू टैग वाले डेटोनेटर, कैश से भरा एक पॉलीथीन बैग एवं एक मोबाइल फोन नंबर वाली पर्ची मिली।
  • मोबाइल नंबर के आधार पर 26 दिसंबर, 2000 को दोषी एवं उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया।
  • दोषी से मिली सूचना के आधार पर, बाटला हाउस, ओखला व श्रीनगर में मुठभेड़ में एक-एक अन्य आतंकवादी मारे गए।
  • 20 फरवरी 2001 को दिल्ली पुलिस ने दोषी एवं 21 अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसके बाद 25 मार्च 2001 को एक पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
  • 11 सितंबर 2001 को 11 आरोपियों के विरुद्ध विचारण प्रारंभ हुआ तथा अभियोजन पक्ष ने अगले तीन वर्षों में 235 साक्षियों की जाँच की।
  • 14 अक्टूबर 2005 को ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया तथा 31 अक्टूबर 2005 को उसने सात आरोपियों को दोषी पाया और दोषी को मृत्युदण्ड की सज़ा सुनाई।

आरिफ से जुड़े रेड फोर्ट अटैक मामले में विधिक कार्यवाही एवं अपील क्या हैं?

  • वर्ष 2007 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2000 के लाल किले पर हमले के लिये दोषी को मृत्युदण्ड की सज़ा देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की।
  • उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की, जिसने 10 अगस्त 2011 को उनकी अपील को खारिज कर दिया तथा हमले को "कुछ विदेशी किराये के सैनिकों द्वारा अघोषित युद्ध" कहा।
  • उन्होंने वर्ष 2012 में मृत्युदण्ड की सज़ा के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। जनवरी 2014 में उनकी बाद की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी गई।
  • वर्ष 2014 में, दोषी ने एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि मृत्युदण्ड की सज़ा के मामलों का विचारण कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिये। पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उनके तर्क से सहमति जताई।
  • इसके बाद मामले को पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया।
  • हमले के लगभग 22 वर्ष बाद 3 नवंबर 2022 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दोषी की याचिका खारिज कर दी तथा पाया कि "भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता पर सीधा हमला किया गया था।"
  • भारत के राष्ट्रपति को दोषी की दया याचिका 15 मई 2024 को मिली।

आरिफ मामले में हालिया घटनाक्रम क्या है?

  • उच्चतम न्यायालय ने माना है कि दया याचिका खारिज करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के आधार पर किया जाना चाहिये।
  • दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के निर्णय को कई आधारों पर चुनौती दी जा सकती है, जिनमें शामिल हैं:
    • प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया गया
    • सत्ता का प्रयोग राजनीतिक विचारों के आधार पर किया गया
    • इसमें मस्तिष्क का कोई प्रयोग नहीं किया गया
  • शत्रुघ्न चौहान बनाम यू पी राज्य (2014) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दया याचिका पर निर्णय करने में अत्यधिक विलंब के कारण मृत्युदण्ड की सज़ा को कम कर दिया था।
  • अप्रैल 2023 में, रेणुका एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें एक महिला एवं उसकी बहन को उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय करने में अत्यधिक विलंब के आधार पर दी गई मृत्युदण्ड की सज़ा को कम कर दिया गया था।
  • दोषी के पास राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने का विकल्प है तथा वह संभवतः दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित उदाहरणों का हवाला दे सकता है।

भारत में दया याचिका से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक प्रावधान:
    • भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिये दोषसिद्धि प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, विलंब, राहत या क्षमा करने, या निलंबित करने, या कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
    • COI का अनुच्छेद 161 राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान आदि प्रदान करने की समान शक्ति प्रदान करता है, उन मामलों में जहाँ दण्ड या सज़ा सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है।
  • दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC):
    • धारा 432 उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य) को कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित या क्षमा करने की अनुमति देती है।
    • धारा 433 सज़ा को कम करने की शक्ति से संबंधित है।
    • धारा 434 राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित या क्षमा करने की समवर्ती शक्ति प्रदान करती है।
  • उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश:
    • बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदण्ड को यथावत् रखा, लेकिन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि इसे केवल "दुर्लभतम्" मामलों में ही दिया जाना चाहिये। न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड के विवेकपूर्ण उपयोग के लिये एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में इस "दुर्लभतम" सिद्धांत को लगातार दोहराया गया है।
    • ईपुरु सुधाकर एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य (2006) मामले में उच्चतम न्यायालय ने दया याचिकाओं से निपटने के लिये दिशा-निर्देश तय किये थे, जिसमें विभिन्न चरणों के लिये समय-सीमा भी शामिल थी।
    • शत्रुघ्न चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014) मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दया याचिका खारिज होने और फाँसी दिये जाने के मध्य 14 दिनों का अनिवार्य अंतराल होना चाहिये।
  • 262वाँ विधि आयोग 2015 में प्रकाशित:
    • वर्ष 2015 में प्रकाशित 262वें विधि आयोग की रिपोर्ट में “आतंकवाद से संबंधित अपराधों एवं युद्ध छेड़ने को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिये मृत्युदण्ड को पूरी तरह समाप्त करने” की अनुशंसा की गई थी।

BNSS में दया याचिका के लिये नया प्रावधान क्या हैं?

  • BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 473 (7) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि दया याचिकाओं पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिये गए निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होंगे।
  • न्यायालयों के पास उन आधारों की जाँच या समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, जिनके आधार पर राष्ट्रपति क्षमादान देने या सजा कम करने की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
  • शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत, जिसने दया याचिका की अस्वीकृति एवं मृत्युदण्ड की सज़ा के निष्पादन के मध्य 14 दिनों की अनिवार्य अवधि को अनिवार्य किया था, BNSS ऐसा कोई प्रावधान या आवश्यकता शामिल नहीं करता है।
  • BNSS किसी विशिष्ट समय-सीमा या अंतराल को निर्धारित नहीं करता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति एवं मृत्युदण्ड की सज़ा के निष्पादन के मध्य देखा जाना चाहिये।
  • BNSS की धारा 473(7) में निहित दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति के निर्णय की अंतिमता, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के प्रयोग या सज़ा में छूट के आधार या कारणों के संबंध में न्यायालयों द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा या हस्तक्षेप को रोकती है।

निष्कर्ष:

वर्ष 2000 के लाल किले पर हमले से संबंधित दोषी मामले में दो दशकों से अधिक समय तक एक जटिल विधिक यात्रा रही है, जिसमें आरिफ ने अपनी मृत्यु की सज़ा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय स्तर तक कई अपीलें की हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय ने दया याचिकाओं एवं मृत्युदण्ड के लिये "दुर्लभतम में से दुर्लभतम" सिद्धांत पर दिशा-निर्देश प्रदान किये थे, हाल ही में अधिनियमित BNSS ने दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति के निर्णय को बाध्यकारी एवं न्यायालयों द्वारा गैर-समीक्षा योग्य बना दिया है। इसके बावजूद, दोषी के पास राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को अस्वीकार करने को विधिक रूप से चुनौती देने का विकल्प बना हुआ है, जो संभावित रूप से इस लंबे समय से चल रहे मामले में कार्यवाही को और भी लंबा खींच सकता है।