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सांविधानिक विधि

आर. सी. पौडयाल बनाम भारत संघ, 1994 सप्लिमेंट (1) एससीसी 324

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 24-Oct-2023

परिचय

यह मामला सिक्किम की नवगठित विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे से संबंधित है।

  • उक्त मामला, सिक्किम राज्य में संसद द्वारा प्रदान किया गया आरक्षण और ऐसे अभ्यावेदन से संबंधित चिंताओं को निर्धारित करता है।

तथ्य

  • सिक्किम पर राजा चोग्याल शासन किया करते थे।
  • वे 19वीं सदी में नेपाली सिक्किम (Nepali Sikkim) में चले गए जिससे सिक्किम की स्थानीय जनता में अशांति उत्पन्न हो गई।
  • इससे राज्य में नेपाली सिक्किमी आबादी की तीव्र वृद्धि हुई।
  • भूटिया लेपचा, जो सिक्किम के मूल निवासी हैं, चिंतित थे कि राज्य में बहुसंख्यक अप्रवासियों द्वारा उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा।
  • नतीजतन, संघर्षों के कारण, चोग्याल ने भूटिया लेप्चा और नेपाली सिक्किमियों के बीच सत्ता वितरित करने के लिये विभिन्न परिषदों की स्थापना की।
  • वर्ष 1974 से पहले, सिक्किम में 32 सदस्यों वाली एक राज्य विधान सभा थी, जहाँ 16 सीटें विशेष रूप से भूटिया लेपचाओं के लिये और शेष 16 नेपाली सिक्किमियों के लिये आरक्षित थीं।
  • तब सिक्किम के शासक और भारत सरकार के विदेश सचिव के बीच चोग्याल और राजनीतिक दलों के बीच एक एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिससे सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  • भारत सरकार ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 2 के माध्यम से सिक्किम को भारत में शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप संविधान में 36वाँ संशोधन किया गया और भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 371F को जोड़ा गया, जिसमें राज्य के अद्वितीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधानों की रूपरेखा दी गई।
  • याचिकाकर्त्ता, एक नेपाली सिक्किमी, ने भूटिया-लेप्चा मूल के व्यक्तियों के लिये 12 सीटों और बौद्ध संघों के लिये 1 सीट के आरक्षण का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये आरक्षण धार्मिक आधार पर थे।

शामिल मुद्दे

  • क्या संसद ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का निर्माण करते समय आरक्षण करने की अनुमति दी?
  • क्या संसद द्वारा दिया गया आरक्षण, भारत के संविधान, 1950 के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रकृति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन था?
  • क्या न्यायपालिका के पास उन शर्तों की समीक्षा करने की शक्ति है, जिसके तहत किसी नए राज्य को संघ में शामिल किया जाता है?

टिप्पणियाँ

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 2 न्यायिक समीक्षा के अधीन नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में संसद को लचीली शक्तियाँ प्रदान करता है।
  • बुनियादी ढाँचा सिद्धांत के अस्तित्व के बावजूद, संसद का अधिकार सीमित था।
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि असीमित अधिकार से बचने के लिये संसद की शक्तियाँ बुनियादी ढाँचा सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिये।
  • परिणामस्वरूप, न्यायपालिका के पास राज्य के प्रवेश की शर्तों की जाँच करने के लिये पर्याप्त अधिकार होना चाहिये, मूलतः जब संसद स्थापित प्रावधानों से भटकती है।
  • इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि नवीन शामिल किये गए राज्य मौजूदा राज्यों से भिन्न हैं, क्योंकि संसद इन्हें उचित समझे जाने पर शर्तें लगा सकती है।
    • हालाँकि, इन शर्तों से संविधान द्वारा परिकल्पित पारंपरिक संस्थानों के साथ असंगत प्रणाली का निर्माण नहीं होना चाहिये।
  • समता के संवैधानिक सिद्धांत के अधीन, विशेष बोधगम्य के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देते हुए न्यायालय ने विद्यमान बहुमत की राय पर निष्कर्ष निकाला कि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 371F ने भारतीय संविधान के मूल ढाँचा का उल्लंघन नहीं किया है।

निष्कर्ष

न्यायालय ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 371F और सिक्किम की ऐतिहासिक, राजनीतिक अवधारणा में इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

नोट

  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या स्थापित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।
  • भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है।