दुर्घटना
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आपराधिक कानून

दुर्घटना

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 01-May-2024

परिचय:

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) के अध्याय IV में निहित धारा 76 से 106 सामान्य अपवादों से संबंधित है जिन्हें IPC के अधीन अपराध की श्रेणी से छूट दी गई है। IPC की धारा 80 दुर्घटना को सामान्य अपवादों में से एक मानती है। जहाँ विधिक कार्य करते समय बिना किसी आशय के कोई अपराध हो जाता है, IPC की धारा 80 आपराधिक ज़िम्मेदारी से छूट प्रदान करती है।

IPC की धारा 80:

  • यह धारा किसी विधिक कार्य को करने में होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि कुछ भी ऐसा अपराध नहीं है, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से कारित होता है, तथा बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के किसी वैध कार्य को विधिक तरीके से और उचित देखभाल एवं सावधानी के साथ किया जाता है।
  • स्पष्टीकरण:
    • A कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, सिर उड़ जाता है तथा पास खड़े एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ, यदि A की ओर से उचित सावधानी की कोई कमी नहीं थी, तो उसका कृत्य क्षमा योग्य है तथा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
  • इस धारा के अधीन सुरक्षा केवल तभी लागू होगी जब कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण परिणाम घटित हुआ हो।
  • दुर्घटना एक ऐसी घटना है, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर घटित होती है।
  • दुर्घटना शब्द में किसी आकस्मिक एवं अप्रत्याशित घटना का विचार निहित है।
  • किसी चोट को आकस्मिक रूप से तब पहुँचा हुआ कहा जाता है, जब वह न तो जानबूझ कर और न ही लापरवाही से पहुँचाई गई हो।

IPC की धारा 80 के आवश्यक तत्त्व:

  • यह कार्य दुर्घटनावश किया जाना चाहिये था।
  • यह कार्य बिना किसी आपराधिक आशय या जानकारी के किया जाना चाहिये था।
  • विधिसम्मत कार्य को विधिपूर्वक करते हुए विधिक कृत्य करना चाहिये।
  • कृत्य उचित देखभाल एवं सावधानी से किया जाना चाहिये।

निर्णयज विधि:

  • जोगेश्वर बनाम एम्परर (1924) में आरोपी पीड़ित पर प्रहार कर रहा था, लेकिन गलती से उसने अपनी पत्नी को मारा, जो अपने 2 महीने के बच्चे को पकड़े हुए थी, प्रहार बच्चे के सिर पर लगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह माना गया कि भले ही बच्चा दुर्घटनावश मारा गया था, उसका कृत्य विधिक नहीं था, विधिक तरीकों से नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को IPC की धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा।
  • स्टेट ऑफ गवर्नमेंट बनाम रंगास्वामी (1952) में, यह माना गया कि जब कोई कृत्य दुर्घटनावश होता है, तो यह IPC की धारा 80 के प्रावधानों के अधीन आएगा।
  • भूपेंद्र सिन्हा चौडासमा बनाम गुजरात राज्य (2018) में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई कार्य जानबूझकर और उचित देखभाल एवं सावधानी के बिना किया जाता है, तो यह IPC की धारा 80 के अधीन नहीं आएगा।