होम / सिविल प्रक्रिया संहिता
सिविल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय से संबंधित विशेष उपबंध
«08-May-2025
परिचय
भारत के न्यायिक पदानुक्रम में उच्च न्यायालयों का स्थान सर्वोपरि है, और संहिता विशेष उपबंध प्रदान करके इसे मान्यता देती है जो उनकी विशिष्ट स्थिति और कार्यों को स्वीकार करते हैं। इन उपबंधों को उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में न्याय के कुशल प्रशासन को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्धारित किया गया है, जबकि इन संस्थानों की अखंडता और अधिकार को बनाए रखा गया है।
आवेदन का विस्तार
- धारा 116: कुछ उच्च न्यायालयों तक सीमित आवेदन
- भाग 9 विशेष रूप से उन उच्च न्यायालयों पर लागू होता है जो न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय नहीं हैं। यह उपबंध इस भाग में निहित विशेष उपबंधों के आवेदन के विस्तार को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है।
- धारा 117: संहिता का सामान्य अनुप्रयोग
- भाग 9 या भाग 10 या नियमों में विशिष्ट रूप से किये गए उपबंध के सिवाय, संहिता के सामान्य उपबंध उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे।
- इससे यह स्थापित होता है कि यद्यपि उच्च न्यायालयों को कुछ विशेष उपबंध प्राप्त हैं, फिर भी वे संहिता द्वारा स्थापित सिविल प्रक्रिया के व्यापक ढाँचे के अधीन बने रहेंगे।
विशेष शक्तियां और प्रक्रियाएँ
- नियम 118: खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन
- यह उपबंध उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वे अपने आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित किये गए आदेशों के निष्पादन का आदेश दे सकते हैं, इससे पहले कि वाद में हुए खर्च का विनिर्धारण द्वारा पता लगाया जाए। यह निम्नलिखित की अनुमति देता है:
- डिक्री के मूल भाग का तत्काल निष्पादन।
- जब तक कि विनिर्धारण के माध्यम से खर्चों का उचित रूप से पता नहीं लग जाता, तब तक उनके निष्पादन को स्थगित रखना।
- विनिर्धारण पूरा हो जाने पर खर्च घटक का अनुवर्ती निष्पादन।
- यह उपबंध उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए मूल अनुतोष के क्रियान्वयन में होने वाले विलंब को रोककर न्यायिक दक्षता को बढ़ाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि अंततः उचित खर्च गणना को सम्मिलित किया जाए।
- यह उपबंध उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वे अपने आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित किये गए आदेशों के निष्पादन का आदेश दे सकते हैं, इससे पहले कि वाद में हुए खर्च का विनिर्धारण द्वारा पता लगाया जाए। यह निम्नलिखित की अनुमति देता है:
- नियम 119: अप्राधिकृत प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध
- यह नियम स्थापित करता है कि इस संहिता में किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि:
- अप्राधिकृत व्यक्तियों को आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालय को संबोधित करने के लिये प्राधिकृत करना।
- अप्राधिकृत व्यक्तियों को साक्षियों से पूछताछ करने की अनुमति देना, सिवाय इसके कि न्यायालय द्वारा अपने चार्टर के तहत विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो।
- अधिवक्ताओं, वकीलों और अटर्नियों से संबंधित नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप करना।
- यह उपबंध उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता में विधिक व्यवहार को विनियमित करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है तथा प्रतिनिधित्व के पेशेवर मानकों को बनाए रखता है।
- यह नियम स्थापित करता है कि इस संहिता में किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि:
- नियम 120: कुछ उपबंधों से छूट
- यह नियम स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालयों को उनके आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में संहिता की धारा 16, 17 और 20 के आवेदन से छूट देता है। ये धाराएँ सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं:
- धारा 16: अचल संपत्ति से संबंधित वाद
- धारा 17: अचल संपत्ति की वसूली के लिये वाद
- धारा 20: अन्य वाद वहाँ संस्थित किये जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद-हेतुक पैदा होता है
- यह छूट उच्च न्यायालयों पर लागू विशेष अधिकारिता संबंधी विचारों को मान्यता प्रदान करती है तथा उन्हें अपनी मूल अधिकारिता के अंतर्गत वादों के निर्णय में अधिक लचीलापन एवं स्वायत्तता प्रदान करती है।
- यह नियम स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालयों को उनके आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में संहिता की धारा 16, 17 और 20 के आवेदन से छूट देता है। ये धाराएँ सामान्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं:
निष्कर्ष
सिविल प्रक्रिया संहिता का भाग 9 उच्च न्यायालयों (जो न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय नहीं है) के लिये एक विशेष प्रक्रियात्मक ढाँचा तैयार करता है जो न्यायिक पदानुक्रम के भीतर उनकी विशिष्ट स्थिति को मान्यता प्रदान करता है। ये उपबंध संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में प्रक्रियात्मक एकरूपता की आवश्यकता और उच्च न्यायालयों को उनके स्तर पर न्याय के प्रभावी प्रशासन हेतु अपेक्षित प्रक्रियात्मक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।
धारा 116 से 120 में उल्लिखित विशेष उपबंध उच्च न्यायालयों को डिक्री निष्पादन, न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व और अधिकारिता संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समायोजन प्रदान करते हैं। ये उपबंध उच्च न्यायालयों की अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता में कार्य करने की क्षमता के लिये आवश्यक हैं और न्यायिक प्रणाली में उनकी अद्वितीय भूमिका के लिये विधायिका की मान्यता को दर्शाते हैं।
इन विशेष उपबंधों की व्याख्या और अनुप्रयोग संहिता के अन्य सुसंगत भागों तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी नियम-निर्माण शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियमों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रियागत ढाँचा व्यापक, सुसंगत तथा न्याय के कुशल प्रशासन के लिये अनुकूल बना रहे।