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बौद्धिक संपदा अधिकार
ऑपरेशन सिंदूर पर व्यापार चिह्न विधि
15-May-2025
परिचय
"ऑपरेशन सिंदूर" शब्द, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir) में आतंकी ठिकानों पर भारत के सैन्य हमलों को दर्शाता है, भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण में दायर अनेक ट्रेडमार्क आवेदनों का विषय बन गया है। 11 मई, 2025 तक लगभग पच्चीस आवेदन "ऑपरेशन सिंदूर" तथा इसके विभिन्न रूपों के पंजीकरण हेतु, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की श्रेणियों में दायर किये जा चुके हैं। यह दस्तावेज़ इन आवेदनों से संबंधित विधिक विवाद्यकों का विश्लेषण करता है, जिसमें वर्ग 41 (शिक्षा; प्रशिक्षण प्रदान करना; मनोरंजन; खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ) के अधीन दायर आवेदनों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
ट्रेडमार्क आवेदन दायर
7 मई, 2025 को, भारतीय सैन्य हमले की लोक घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के समक्ष कई आवेदन दायर किये गए:
- जियो स्टूडियोज़ (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) : 10:42 AM पर वर्ग 41 के अंतर्गत दायर किया गया
- मुकेश चेतराम अग्रवाल : 11:25 बजे वर्ग 41 के अंतर्गत वर्डमार्क और छवि के लिये दायर किया गया
- सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबरेह : 12:16 PM पर वर्ग 41 के अंतर्गत दायर किया गया
- एडवोकेट आलोक कुमार कोठारी : शाम 6:27 बजे वर्ग 41 के अंतर्गत दायर किया गया
8 मई, 2025 को अतिरिक्त आवेदन दायर किये गए:
- जयराज टी : दोपहर 1:11 बजे वर्ग 9 और 41 के अंतर्गत दायर किया गया
- उत्तम जाजू : 1:29 PM पर वर्ग 41 के अंतर्गत दायर किया गया
- प्रभलीन संधू (आलमाइटी मोशन पिक्चर) : 8 मई को वर्ग 41 के अंतर्गत दायर किया गया
9 मई, 2025 तक , "सिंदूर टीवी," "ऑप्स-सिंदूर," "ऑपरेशन सिंदूर -1," "ऑपरेशन सिंदूर," "सिंदूर," "सिंदूर द रिवेंज," और "ऑपरेशन सिंदूर-आतंकवाद का उन्मूलन" सहित विभिन्न वर्डमार्क्स के लिये छह और आवेदन दायर किये गए थे।
लोक प्रतिक्रिया और कार्यवाहियाँ
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना आवेदन वापस ले लिया और एक कथन जारी कर दावा किया कि यह "अनजाने में एक जूनियर व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के दायर किया गया था"
- लोक आक्रोश : राष्ट्रीय गौरव और सैन्य वीरता के प्रतीक का वाणिज्यकरण करने के कथित प्रयत्नों पर महत्त्वपूर्ण लोक आलोचना सामने आई
- विधिक चुनौती : 'ऑपरेशन सिंदूर' को ट्रेडमार्क करने के प्रयत्नों के विरुद्ध अधिवक्ता देव आशीष दुबे ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।
व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधि
भारत में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिये विधिक ढाँचा
- भारत में व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 द्वारा शासित होता है। निम्नलिखित उपबंध "ऑपरेशन सिंदूर" अनुप्रयोगों के लिये विशेष रूप से सुसंगत हैं:
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 9: रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिये आत्यंतिक आधार
- धारा 9(1) उन चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण पर रोक लगाती है जो:
- सुभिन्न स्वरुप से रहित हैं
- केवल चिह्नों या संकेतों से मिलकर बना है जो माल के उत्पादन/सेवाओं की विशेषताओं को निर्दिष्ट करते हैं
- केवल उन चिह्नों या संकेतों से मिलकर बना है जो व्यापार में रूढ़िगत हो गए हैं
- धारा 9(2) उन चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण पर रोक लगाती है जो:
- ऐसी प्रकृति के हैं जो जनसाधारण को धोखा देते हैं या भ्रम पैदा करते हैं
- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली सामग्री सम्मिलित या समाहित करना
- इसमें कलंकात्मक या अश्लील सामग्री समाविष्ट या अंतर्विष्ट है
- प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
- धारा 11: रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के सापेक्ष आधार
- इस धारा में उपबंध है कि सबसे पहले प्रयोग करने वाले या रजिस्ट्रीकरण के लिये सबसे पहले आवेदन करने वाले को अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) प्रदान किया जाएगा।
- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950
- धारा 3 केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कुछ निर्दिष्ट नामों या संप्रतीकों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाती है।
- अनुसूची का खण्ड 7 ऐसे किसी भी नाम के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाती है जो भारत सरकार के संरक्षण या किसी सरकारी निकाय के साथ संबंध का संकेत देता हो या निहित करता हो।
रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया
डोमेन नाम रजिस्ट्रीकरण के विपरीत, जो कि "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर संचालित होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं:
- आवेदन दाखिल करना
- औपचारिक जांच
- अधिनियम के अनुपालन के लिये मूल जांच
- ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशन
- विरोध अवधि (यदि कोई हो)
- रजिस्ट्रीकरण
इस प्रक्रिया में सामान्यत: 8-15 महीने लगते हैं और इसमें कई स्तरों की जांच सम्मिलित होती है।
ऑपरेशन 'सिंदूर' आवेदनों का विधिक विश्लेषण
- इंकार के संभावित आधार
- "ऑपरेशन सिंदूर" के आवेदनों को कई विधिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है:
- विशिष्ट चरित्र का अभाव (धारा 9(1)(क))
- "ऑपरेशन सिंदूर" शीघ्र ही एक विशिष्ट सैन्य ऑपरेशन के लिये वर्णनात्मक शब्द बन गया है।
- आवेदकों को यह प्रदर्शित करना होगा कि प्रयोग के माध्यम से इस शब्द ने विशिष्टता हासिल कर ली है, जो कि हाल की घटनाओं को देखते हुए संभव नहीं है।
- लोक भावना को ठेस पहुँचाना (धारा 9(2)(ख))
- जबकि धारा 9(2)(ख) में विशेष रूप से "धार्मिक संवेदनशीलता" का उल्लेख किया गया है, "ऑपरेशन सिंदूर" शब्द का गहरा भावनात्मक और देशभक्तिपूर्ण महत्त्व है।
- भारतीय परंपरा में "सिंदूर" शब्द का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व है, जो विवाह का प्रतीक है।
- आवेदनों को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि इस शब्द के व्यावसायीकरण से जनता की भावनाएँ आहत हो सकती हैं।
- संप्रतीक और नाम अधिनियम पर विचार
- यह सैन्य अभियान सरकारी निदेश के अधीन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित किया गया था।
- संप्रतीक एवं नाम अधिनियम की धारा 3, अनुसूची के खण्ड 7 के साथ पढ़ने पर, निजी संस्थाओं को ऐसे शब्दों के प्रयोग से संभावित रूप से प्रतिबंधित कर सकती है, जो सरकार से संबंध या संरक्षण का संकेत देते हों।
- जनहित याचिका पर विचार
- उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि "ऑपरेशन सिंदूर" को ट्रेडमार्क करने का प्रयास राष्ट्रीय बलिदान और सैन्य वीरता से जुड़े शब्द को वस्तु बनाकर जनहित का उल्लंघन करता है।
- यद्यपि व्यापार चिह्न अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी भारत के न्यायालयों ने बौद्धिक संपदा मामलों में लोक हित को सुसंगत विचार के रूप में मान्यता दी है।
जनहित याचिका (PIL)
अधिवक्ता देव आशीष दुबे द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका में मांग की गई है:
- "ऑपरेशन सिंदूर" के लिये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही से अधिकारियों को रोका जाए
- राष्ट्रीय बलिदान और सैन्य वीरता से संबंधित नाम के व्यावसायीकरण को रोकें
- राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक भावना के बीच टकराव होने पर बौद्धिक संपदा विधि में नैतिक सीमाओं को संबोधित करें
याचिका में तर्क दिया गया है कि:
- यह नाम विधवाओं के बलिदान का प्रतीक है - प्रतीकात्मक रूप से यह "सिंदूर" से संबंधित है, जो भारत में विवाह का एक पारंपरिक प्रतीक है
- नाम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण असंवेदनशील होगा और व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन होगा
- इस शब्द का वाणिज्य उपयोग सशस्त्र बलों और उनके बलिदान का अपमान करता है
निष्कर्ष
"ऑपरेशन सिंदूर" ट्रेडमार्क आवेदन बौद्धिक संपदा अधिकारों और राष्ट्रीय भावना के बीच तनाव को उजागर करता है। जबकि व्यापार चिह्न विधि महत्त्वपूर्ण शब्दों के दुरुपयोग को रोकने के लिये तंत्र प्रदान करता है, यह मामला बौद्धिक संपदा गतिविधियों में नैतिक विचारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वाणिज्यिक संस्थाओं को ध्यान रखना चाहिये कि सभी शब्द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण के लिये उपयुक्त नहीं हैं, विशेष रूप से वे जो गहरे भावनात्मक और राष्ट्रीय महत्त्व रखते हैं।