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सिविल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 5 नियम 17
05-Aug-2025
"प्रोसेस सर्वर समन की तामील की रिपोर्ट में उसी क्षेत्र में रहने वाले साक्षी के हस्ताक्षर प्राप्त करने में असफल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोसेस सर्वर की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्त्ता के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ एकपक्षीय निर्णय और डिक्री भी पारित की गई... ऐसी असत्यापित रिपोर्ट के आधार पर, विचारण न्यायालय ने तामील को पूर्ण मान लिया।" न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड |
स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करते हुए निर्णय दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 5 नियम 17 के अधीन यदि समन की तामील बिना सत्यापन करने वाले साक्षी के हस्ताक्षर के की गई हो, तो ऐसी तामील अमान्य मानी जाएगी।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने राम किशन बनाम राम दाई एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया ।
राम किशन बनाम राम दाई एवं अन्य ( 2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- राम दाई ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन राम किशन के विरुद्ध घोषणा और स्थायी व्यादेश के लिये वाद दायर किया। राम किशन ने आरंभ में उत्तर में अपना लिखित कथन दायर किया।
- इस मामले को कई बार खारिज किया गया - पहली बार जब राम दाई पेश नहीं हुईं (जुलाई 1999), और फिर जब वह न तो खर्चा चुका सकीं और न ही साक्ष्य पेश कर सकीं (मार्च 2000)। यद्यपि, राम दाई ने सफलतापूर्वक अपील की, और राजस्व अपील प्राधिकरण ने नवंबर 2001 में मामले को वापस विचारण न्यायालय में भेज दिया।
- जब राम किशन को नए नोटिस जारी किये गए, तो प्रोसेस सर्वर उन्हें घर पर नहीं पा सका और उनके घर पर समन चिपका दिया। गंभीर बात यह है कि प्रोसेस सर्वर घर की पहचान सत्यापित करने के लिये साक्षियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने में असफल रहा, जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 की आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ।
- इस दोषपूर्ण सेवा के आधार पर, सहायक कलेक्टर ने एकपक्षीय कार्यवाही की और मई 2002 में राम दाई के पक्ष में निर्णय सुनाया। राम किशन की बाद की अपीलें राजस्व अपीलीय प्राधिकरण (जुलाई 2004 में खारिज) और राजस्व बोर्ड (सितंबर 2020 में खारिज) में असफल रहीं।
- राम किशन ने अंततः एक रिट याचिका के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें समन की तामील में मूलभूत दोष और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर सभी प्रतिकूल आदेशों को चुनौती दी गई।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एकपक्षीय डिक्री का सामना करते समय प्रतिवादियों के पास दो विकल्प होते हैं: या तो वे डिक्री को अपास्त करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अधीन आवेदन दायर कर सकते हैं, या फिर गुणदोष के आधार पर डिक्री को चुनौती देते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) के अधीन नियमित अपील दायर कर सकते हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) के अधीन अपील का अधिकार एक मौलिक सांविधिक अधिकार है, न कि केवल एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता। प्रतिवादियों को इस अधिकार से केवल इसलिये वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने आदेश 9 नियम 13 के माध्यम से एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने का पहले प्रयत्न नहीं किया था।
- न्यायालय ने पाया कि समन की तामील विधिक रूप से अपूर्ण थी क्योंकि प्रक्रिया सर्वर किसी भी ऐसे साक्षी के हस्ताक्षर प्राप्त करने में असफल रहा जो राम किशन के घर की पहचान कर सके। इसने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन किया, जिसके अनुसार किसी आवास पर समन चिपकाए जाने पर साक्षी का सत्यापन आवश्यक है।
- चूँकि सेवा दोषपूर्ण थी, इसलिये न्यायालय ने माना कि एकपक्षीय कार्यवाही कभी प्रारंभ नहीं की जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने एक असत्यापित रिपोर्ट के आधार पर सेवा को गलत तरीके से पूर्ण मान लिया।
- न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राम किशन की अपील पोषणीय नहीं है, तथा पाया कि अपील ज्ञापन में एकपक्षीय निर्णय को उसके गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी गई है, जिससे यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(2) के अधीन एक उचित अपील बन जाती है।
- न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राम किशन को सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिये बिना उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि अपील न्यायालय ने यह कहकर तथ्यात्मक त्रुटि की कि राम किशन ने रिमांड के बाद लिखित कथन दाखिल नहीं किया था। अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लिखित कथन पहले से ही फाइल में था, जिससे यह संकेत मिलता है कि अपील न्यायालय ने निर्णय लेने से पूर्व तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की।
- इन निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला अधीनस्थ न्यायालय के तीनों निर्णय प्रक्रियागत उल्लंघनों और तथ्यात्मक त्रुटियों के कारण बुनियादी तौर पर त्रुटिपूर्ण थे। न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले को उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उचित पालन करते हुए नए सिरे से निर्णय के लिये वापस भेजा जाए।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश 5 नियम 17 क्या है?
- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 में समन की तामील के लिये विधिक ढाँचा प्रदान किया गया है, जब सामान्य तामील नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से उन स्थितियों को बताते हुए जहाँ प्रतिवादी समन स्वीकार करने से इंकार कर देता है या तामील करने वाले अधिकारी द्वारा उसे खोजने के लिये सभी उचित और युक्तियुक्त प्रयास किये जाने के बावजूद वह अपने निवास पर नहीं पाया जा सकता है।
- नियम में कठोर पूर्व शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें वैकल्पिक तामील को अपनाने से पहले पूरा किया जाना चाहिये, जिसमें यह आवश्यक है कि प्रतिवादी की ओर से तामील स्वीकार करने के लिये कोई अभिकर्त्ता अधिकृत न हो, तामील के लिये कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति उपलब्ध न हो, तथा युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर प्रतिवादी को उसके निवास पर पाए जाने की कोई उचित संभावना न हो।
- जब ये पूर्व शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो तामील करने वाले अधिकारी को विधिक रूप से समन की एक प्रति घर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य सुस्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाले भाग पर चिपकाने का अधिकार होता है, जहाँ प्रतिवादी सामान्यतः रहता है, अपना कारबार संचालित करता है, या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिये कार्य करता है।
- नियम के अनुसार, समन की प्रति संलग्न करने के बाद, तामील करने वाले अधिकारी को तत्काल मूल समन जारी करने वाले न्यायालय को एक व्यापक रिपोर्ट के साथ वापस करना होगा, जिसे या तो सीधे मूल समन पर पृष्ठांकित किया जा सकता है या सभी आवश्यक विवरणों सहित एक पृथक् दस्तावेज़ के रूप में संलग्न किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में तीन अनिवार्य तत्त्व सम्मिलित होने चाहिये: एक स्पष्ट कथन जिसमें पुष्टि की गई हो कि प्रतिलिपि विधि द्वारा विहित रीति से लगाई गई है, विशिष्ट परिस्थितियों का विस्तृत विवरण जिसके कारण तामील की यह वैकल्पिक विधि आवश्यक हो गई, तथा सबसे महत्त्वपूर्ण, प्रतिवादी के घर की पहचान करने में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित होना चाहिये जो उस समय साक्षी के रूप में मौजूद था, जब समन की प्रति वास्तव में घर पर चिपकाई गई थी, जिससे स्वतंत्र सत्यापन हो सके कि समन की प्रति इच्छित प्रतिवादी के सही पते पर ही दी गई थी।
- यह साक्षी पहचान और सत्यापन आवश्यकता प्रतिस्थापित तामील प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिये रूपांकित की गई जो एक मौलिक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि विधिक कार्यवाही की उचित सूचना के लिये प्रतिवादी के सांविधानिक अधिकार को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाता है, भले ही व्यक्तिगत तामील प्रभावित न हो सके।
- इनमें से किसी भी अनिवार्य आवश्यकता, विशेष रूप से साक्षी की पहचान और सत्यापन पहलुओं का अनुपालन करने में असफलता, संपूर्ण तामील को विधिक रूप से अपूर्ण और अप्रभावी बना देती है, जिससे समन की ऐसी दोषपूर्ण तामील पर आधारित किसी भी बाद की एकपक्षीय कार्यवाही या निर्णय को अमान्य कर दिया जाता है।
सिविल कानून
मोटर यान अधिनियम की धारा 163क
05-Aug-2025
वाकिया अफरीन (अवयस्क) बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड "हमारा मानना है कि धारा 163क के अधीन स्वामी/बीमित व्यक्ति के रूप में दावे में बीमाकर्त्ता की देयता से संबंधित इस विवाद्यक पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है। दो न्यायाधीशों की विभिन्न पीठों के विभिन्न निर्णयों से यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 163क के अधीन दावा अन्य पक्षकार के जोखिमों तक सीमित है, जिससे हम, पूरे सम्मान के साथ, सहमत नहीं हो सकते।" जस्टिस सुधांशु धूलिया और के. विनोद चंद्रन |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने परस्पर विरोधी पूर्व निर्णयों के कारण, इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है कि क्या आत्म-दुर्घटनाओं में मरने वाले वाहन स्वामियों के विधिक उत्तराधिकारी मोटर यान अधिनियम की धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने वाकिया आफरीन (अवयस्क) बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2025) के मामले में यह निर्णय दिया गया।
वाकिया अफरीन (अवयस्क) बनाम मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- दो वर्षीय वाकिया अफरीन ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया, जब उनका वाहन टायर फटने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क किनारे एक इमारत से टकरा गया, जिससे उसमें सवार सभी चार लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें उसके पिता भी सम्मिलित थे, जो अपना स्वयं का बीमाकृत वाहन चला रहे थे।
- वाकिया की चाची ने अनाथ बच्चे का प्रतिनिधित्व करते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर दावा दायर किया, तथा माता-पिता दोनों की मृत्यु के लिये बिना किसी दोष के दायित्त्व प्रतिकर मांगा।
- वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा पिता के नाम पर वैध पॉलिसी के अधीन कराया गया था, जिसमें स्वामी-चालक कवरेज 2 लाख रुपए तक सीमित था।
- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने माता की मृत्यु के लिये 4,08,000/- रुपए और पिता की मृत्यु के लिये 4,53,339/- रुपए का प्रतिकर दिया।
- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि दावे पोषणीय नहीं हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति को प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता।
- क्या मृतक वाहन स्वामी के परिवार के सदस्य धारा 163क के दोष-रहित दायित्त्व प्रावधान के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकते हैं, या क्या ऐसे दावे केवल अन्य पक्षकार के पीड़ितों तक ही सीमित हैं।
- वाकिया, अपने पिता की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते, एक साथ प्रतिकर का दायित्त्व नहीं उठा सकती और न ही उसे प्राप्त कर सकती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तर्क को मूलतः त्रुटिपूर्ण पाया, तथा कहा कि मोटर यान अधिनियम की धारा 155 यह सुनिश्चित करती है कि बीमाधारक की मृत्यु के पश्चात् भी बीमा कंपनियों के विरुद्ध दावे कायम रहेंगे, क्योंकि दायित्त्व मृतक की संपत्ति पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी को करनी होती है।
- न्यायालय ने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि धारा 163क वैध पॉलिसी होने पर प्रत्येक दावे की बात करती है तथा यह केवल अन्य पक्षकार के दावों तक सीमित नहीं है, तथा मोटर दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर उपेक्षा के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है।
- न्यायालय ने कहा कि धारा 163क का गैर-बाधक खण्ड (non-obstante clause) मोटर यान अधिनियम, अन्य सभी प्रावधानों, अन्य विधियों तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों पर प्रभावी अधिभावी प्रभाव रखता है, तथा बीमा संबंधी विधिक प्रावधानों और संविदात्मक सीमाओं पर इसका प्रभाव अतिक्रमित होता है।
- न्यायालय ने धारा 163क को लाभकारी सामाजिक सुरक्षा विधि के रूप में देखा, जो बढ़ती मोटर दुर्घटनाओं और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर उपेक्षा से वाहन चलाने को साबित करने में आने वाली कठिनाइयों के कारण व्यापक दोष-रहित दायित्त्व के लिये बनाई गई है।
- न्यायालय ने धारा 163क को अन्य पक्षकार के जोखिमों तक सीमित करने वाले विभिन्न दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों से सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त की, तथा टिप्पणियों में काफी भिन्नता देखी, किंतु धारा 147 और 149 के अधीन अन्य पक्षकार के जोखिमों तक कवरेज को सीमित करने वाले स्थापित सिद्धांत को स्वीकार किया।
- न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि माता की मृत्यु के लिये दावा स्वीकार किया जाना चाहिये तथा अधिकरण की धारा 163क के अधीन दिये गए पंचाट को बहाल किया जाना चाहिये, क्योंकि इस पहलू पर कोई विवाद नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पॉलिसी में स्वामी-चालक कवरेज को 2 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया है, किंतु यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या बीमाकर्त्ता के दायित्त्व को पॉलिसी की शर्तों तक सीमित किया जा सकता है या धारा 163क के व्यापक प्रावधानों के अधीन निर्धारित किया जा सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि स्वामी/बीमित दावों के लिये धारा 163क के अधीन बीमाकर्त्ता के दायित्त्व के संबंध में परस्पर विरोधी निर्वचनों के लिये एक बड़ी पीठ से आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है, तथा प्रावधान के दायरे को सीमित करने वाले समन्वित पीठ के निर्णयों की सत्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया।
मोटर यान अधिनियम की धारा 163क क्या है?
- बारे में
- धारा 163क मोटर यान अधिनियम, 1988 में एक विशेष उपबंध है, जो मोटर यान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को एक निश्चित फार्मूले के आधार पर प्रतिकर प्रदान करता है, जिसमें उन्हें किसी की दोष या उपेक्षा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रमुख विशेषताऐं
- दोष-रहित दायित्त्व: यह धारा एक "दोष-रहित दायित्त्व" प्रणाली बनाती है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित या उनके परिवार यह साबित किये बिना भी प्रतिकर का दावा कर सकते हैं कि दुर्घटना किसी की भूल, उपेक्षा या दोषपूर्ण कार्य के कारण हुई थी।
- निश्चित प्रतिकर फार्मूला: प्रतिकर की राशि पूर्व निर्धारित होती है और अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है, जिससे राशि को मामले दर मामले तय करने के बजाय एक संरचित भुगतान प्रणाली बनाई जाती है।
- अधिभावी प्रावधान: धारा 163क मोटर यान अधिनियम और किसी भी अन्य विद्यमान विधि या विधिक साधनों के सभी प्रावधानों को अधिभावी बनाती है, जिससे यह एक श्रेष्ठ प्रावधान बन जाता है जो परस्पर विरोधी नियमों पर वरीयता प्राप्त करता है।
- कौन दावा कर सकता है?
- मृत्यु की स्थिति में: मृतक के विधिक उत्तराधिकारी प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। स्थायी नि:शक्तता की स्थिति में: घायल पीड़ित स्वयं प्रतिकर का दावा कर सकते हैं।
- किसे भुगतान करना होगा?
- वाहन स्वामी: दुर्घटना में शामिल मोटर यान का स्वामी बीमा कंपनी: वाहन का अधिकृत बीमाकर्त्ता (यदि उचित रूप से बीमाकृत हो)
- कौन सी दुर्घटनाएँ कवर होती हैं?
- यह धारा "मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं" पर लागू होती है, जिसमें सड़कों पर सामान्य उपयोग के दौरान मोटर यान से जुड़ी कोई भी दुर्घटना सम्मिलित है।
- क्षतियों के प्रकार जो आच्छादित (Covered) हैं
- मृत्यु: द्वितीय अनुसूची के अनुसार पूर्ण प्रतिकर स्थायी नि:शक्तता: कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में परिभाषित नि:शक्तता की डिग्री के आधार पर प्रतिकर।
- पीड़ितों को क्या साबित करने की आवश्यकता नहीं है
- धारा 163क के अधीन, दावेदारों को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है:
- यह कि दुर्घटना दोषपूर्ण कार्य के कारण हुई थी
- कि कोई व्यक्ति उपेक्षाकारी या लापरवाह था
- वाहन स्वामी द्वारा कोई व्यतिक्रम किया गया था
- कि किसी अन्य व्यक्ति दोष था
- सरकार को अद्यतन करने की शक्ति
- केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रतिकर राशि को समय-समय पर संशोधित कर सके, जिसमें मूल्यवृद्धि एवं जीवन-यापन की लागत (cost of living) में परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है।
- इस धारा की आवश्यकता क्यों है
- सामाजिक सुरक्षा: यह प्रावधान दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के लिये एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है।
- त्वरित अनुतोष: यह दोष निर्धारण पर लंबी विधिक प्रक्रिया के बिना शीघ्र प्रतिकर प्रदान करता है।
- भार में कमी: यह न्यायालय में उपेक्षा साबित करने की जटिल प्रक्रिया को समाप्त करता है।
- व्यापक सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना का कारण कोई भी हो, पीड़ित को प्रतिकर प्राप्त हो।
पर्यावरणीय विधि
पर्यावरण विधि के अधीन प्रतिकर के सिद्धांत में आनुपातिकता
05-Aug-2025
"किसी न किसी रूप में पर्यावरणीय क्षति या हानि उस दोषी संस्था द्वारा कारित की गई है, अथवा वह इतनी आसन्न है कि राज्य बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 33क तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31क के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करना अनिवार्य हो जाता है।" न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा |
स्रोत: उच्चतम न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वास्तविक या आसन्न पर्यावरणीय नुकसान के लिये जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अधीन पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित करने का अधिकार है।
- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड आदि (2025) मामले में यह निर्णय दिया ।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड आदि मामले की पृष्ठभूमि क्या थी ?
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशों का पालन करते हुए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने जल अधिनियम की धारा 25 और वायु अधिनियम की धारा 21-22 के अधीन अनिवार्य "स्थापना हेतु सहमति" और "संचालन हेतु सहमति" के बिना संचालन करने के लिये कई वाणिज्यिक परिसरों, शॉपिंग मॉल और आवासीय संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये। प्रवर्तन उपायों के रूप में, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने पर्यावरण सहमति प्रमाणपत्र प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में निश्चित मौद्रिक क्षतिपूर्ति और बैंक प्रत्याभूति की मांग की।
- प्रभावित संस्थाओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 38 रिट याचिकाएँ दायर कर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के ऐसे मौद्रिक आवश्यकताओं को लागू करने के सांविधिक अधिकार को चुनौती दी।
- स्प्लेंडर लैंडबेस लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) (2010) के मामले में एकल पीठ (Single Judge) ने यह निर्णय दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के पास प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कोई सांविधिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जुर्माना अधिरोपित करना एक दण्डात्मक कार्यवाही है, जो केवल न्यायालय की अधिकारिता में आता है, और इसे दण्ड संबंधी अध्यायों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
- भारती रियल्टी लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और अनुश फिनलीज (2011) मामलों में इसी प्रकार के निर्णयों में निरतंर यह निर्णय दिया गया कि बोर्ड के पास प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति वसूलने का कोई अधिकार नहीं है।
- खण्ड पीठ (2012) ने इन निष्कर्षों को बरकरार रखा, तथा पुष्टि की कि धारा 33क और 31क में कोई जुर्माना अधिरोपित करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की मौद्रिक मांगों को अधिकारहीन घोषित किया और चुनौती दी गई नोटिसों के आगे प्रवर्तन पर रोक लगाते हुए एकत्रित राशि को वापस करने का आदेश दिया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास जल और वायु अधिनियमों के अधीन व्यापक सांविधिक अधिकार हैं, जिनमें धारा 17 प्रदूषण नियंत्रण योजना, सलाहकार कार्य, निरीक्षण शक्तियां और निवारक उपायों के कार्यान्वयन सहित व्यापक उत्तरदायित्त्व प्रदान करती है।
- 1988 में धारा 33क और 31क को शामिल करते हुए संशोधनों ने बोर्डों को महत्त्वपूर्ण निर्देशात्मक प्राधिकार प्रदान किया, जिसमें उद्योग बंद करने, निषेध, विनियमन और आवश्यक सेवा को रोकने का आदेश देने की स्पष्ट शक्तियां सम्मिलित थीं, जिससे पर्यावरण उल्लंघनों के विरुद्ध प्रवर्तन क्षमताएँ मजबूत हुईं।
- न्यायालय ने कठोर न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता वाले सांविधिक अपराधों के लिये जुर्माना या कारावास सहित दण्डात्मक कार्रवाइयों और अनिवार्य न्यायालय हस्तक्षेप के बिना पर्यावरणीय बहाली, उपचारात्मक उपायों और भविष्य में होने वाले नुकसान की रोकथाम पर केंद्रित प्रतिपूरक या प्रतिपूर्ति संबंधी कार्रवाइयों के बीच एक मौलिक विधिक अंतर स्थापित किया। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अनुच्छेद 48क (पर्यावरण संरक्षण) और अनुच्छेद 51क (मौलिक कर्त्तव्य) के अधीन सांविधानिक प्रावधान पर्यावरण नियामकों के लिये बाध्यकारी अनिवार्यताएँ निर्मित करते हैं, और यह भी कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिये राज्य का सांविधानिक दायित्त्व पर्यावरणीय पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के लिये संबंधित संस्थागत कर्त्तव्य के बिना अधूरा रहता है।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 33क और 31क के लिये प्रभावी पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक न्यायिक निर्वचन आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक निर्वचन, बोर्डों के सांविधिक कर्त्तव्यों और सांविधानिक पर्यावरण संरक्षण दायित्त्वों के निर्वहन की क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बाधित करेगी। न्यायालय ने कहा कि हाल ही में किये गए 2024 के संशोधन, जिनमें गैर-अपराधीकरण और न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति सम्मिलित है, बोर्डों की प्रतिपूरक शक्तियों के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, और ये बहाली उपायों और दण्ड प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखते हैं।
- प्रतिपूरक शक्तियों की पुष्टि करते हुए , न्यायालय ने गैर-मनमाने निर्णय लेने, प्राकृतिक न्याय समावेशन, पारदर्शी क्षति मूल्यांकन मानदंड और शक्ति प्रयोग के लिये उचित अधीनस्थ विधान ढाँचे सहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया।
उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकार की पुष्टि करने हेतु कौन से ऐतिहासिक मामलों को बरकरार रखा?
- उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पर्यावरण-विधिक कार्रवाई परिषद बनाम भारत संघ (1996) के मामले को बरकरार रखा, जिसमें प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र के मूलभूत घटक के रूप में स्थापित किया गया था, तथा यह मान्यता दी गई थी कि पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत का उत्तरदायित्त्व उल्लंघनकारी उद्योग का है और केंद्र सरकार के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रदूषणकारी संस्थाओं पर उपचारात्मक खर्चे अधिरोपित करने की शक्ति है।
- न्यायालय ने वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ (1996) के मामले पर विश्वास किया, जिसमें पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का विस्तार करते हुए इसमें प्रदूषण पीड़ितों के लिये प्रतिपूरक पहलुओं और पर्यावरणीय क्षरण को उलटने के लिये पुनर्स्थापनात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया गया, तथा उपचार को सतत विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित किया गया और व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति तथा पारिस्थितिक पुनर्स्थापन लागत दोनों के लिये प्रदूषक उत्तरदायित्व की पुष्टि की गई।
- न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा बनाम मेसर्स स्वास्तिक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2014) में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय का समर्थन किया, जिसमें दण्डात्मक दण्ड कार्रवाइयों और प्रतिपूरक पर्यावरणीय उपायों के बीच सही अंतर किया गया था, तथा विशेष रूप से पर्यावरण अनुपालन के लिये बैंक प्रत्याभूति आवश्यकताओं को दण्डात्मक नियामक उपकरणों के बजाय प्रतिपूरक के रूप में मान्यता दी गई थी, जिससे ऐसे प्रवर्तन तंत्रों के लिये बोर्ड के प्राधिकार को वैध बनाया गया था।
- न्यायालय ने रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस बनाम भारत संघ (2005) का संदर्भ दिया, जिसमें प्रदूषण निवारण लागत, पर्यावरणीय जोखिम परिहार व्यय और पूर्ण पर्यावरणीय लागत आंतरिककरण को सम्मिलित करने के लिये प्रदूषण निवारण से परे प्रदूषण भुगतान सिद्धांत का व्यापक रूप से विस्तार किया गया था, तथा स्थापित किया गया था कि सिद्धांत में प्रतिक्रियात्मक क्षति प्रतिक्रिया और सक्रिय हानि निवारण उपाय दोनों सम्मिलित हैं।
- न्यायालय ने एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (2025) के मामले को बरकरार रखा, जिसमें पर्यावरण विधि के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध विधिक कार्यवाही को पर्यावरणीय क्षति बहाली के लिये आवश्यक भिन्न-भिन्न उपायों से स्पष्ट रूप से पृथक् कर दिया गया था, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि उल्लंघन अभियोजन और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली स्वतंत्र विधिक प्रक्रियाएँ हैं, जिनके लिये भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण और उपायों की आवश्यकता होती है, अंततः सांविधिक अधिदेश के अधीन पर्यावरणीय प्रतिकर के लिये बोर्ड के अधिकार की स्थापना करते हुए अपील का समर्थन किया गया।
भारतीय पर्यावरण विधि के अधीन प्रदूषक भुगतान सिद्धांत कैसे लागू होता है?
- सिद्धांत 1 – विधिक कार्रवाइयों के दो अलग-अलग प्रकार
- पर्यावरण विधि दो प्रकार की कार्रवाइयों को अलग करता है:
- (1) प्रदूषकों से क्षति की भरपाई या भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिये भुगतान करवाना (प्रतिपूरक), और
- (2) उल्लंघनकर्त्ताओं को जुर्माना या जेल की सज़ा (दण्डात्मक) देना। इन्हें अलग-अलग तरीक़े से निपटाया जाता है – प्रतिकर के लिये आपराधिक दण्ड जैसी कठोर न्यायालय की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, किंतु दोनों ही पर्यावरण की प्रभावी रूप से रक्षा करते हैं।
- पर्यावरण विधि दो प्रकार की कार्रवाइयों को अलग करता है:
- सिद्धांत 2 – प्रतिकर दण्ड नहीं है
- जब पर्यावरण प्राधिकारी कंपनियों को पर्यावरण बहाली या क्षतिपूर्ति के लिये भुगतान करने का आदेश देते हैं, तो इसे किसी समस्या का समाधान माना जाता है, न कि किसी अपराध को दण्डित करना।
- वास्तविक दण्ड केवल उचित विधिक प्रक्रियाओं के साथ औपचारिक न्यायालय की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हो सकता है, जबकि प्रतिकर आदेश आपराधिक न्याय प्रणाली से अलग काम करते हैं।
- सिद्धांत 3 - "प्रदूषक भुगतान करता है" नियम
- भारतीय पर्यावरण विधि इस अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करता है कि प्रदूषकों को तीन स्थितियों में पर्यावरणीय क्षति के लिये भुगतान करना होगा:
- (1) जब वे प्रदूषण सीमा को पार कर जाते हैं और मापनीय क्षति का कारण बनते हैं,
- (2) जब सीमा के भीतर रहने पर भी क्षति होती है, और
- (3) जब भविष्य में पर्यावरणीय क्षति का उचित जोखिम हो, तो अधिकारियों को क्षति होने से पहले कार्रवाई करने की अनुमति देना।
- भारतीय पर्यावरण विधि इस अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करता है कि प्रदूषकों को तीन स्थितियों में पर्यावरणीय क्षति के लिये भुगतान करना होगा:
- सिद्धांत 4 - नुकसान को रोकने का कर्त्तव्य
- पर्यावरण नियामकों को पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिये कार्रवाई करनी चाहिये - उन्हें वास्तविक क्षति होने का इंतजार नहीं करना चाहिये।
- वे संभावित खतरों को वास्तविक समस्या बनने से पहले ही दूर करने के लिये विधि के अधीन सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिये, जिससे लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके।
- सिद्धांत 5 - सभी स्तरों पर समान शक्तियां
- पर्यावरण संरक्षण के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को केंद्र सरकार के समान ही विधिक अधिकार प्राप्त हैं।
- दोनों ही बाध्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके अधीन प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरणीय सुधारात्मक उपायों के लिये धनराशि का भुगतान करना होगा, जिससे सरकार के किसी भी स्तर के शामिल होने पर भी सतत पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित हो सके।