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आपराधिक कानून

POCSO अधिनियम की धारा 6

 28-Jul-2025

सताऊराम मांडवी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

"किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि नहीं दी जाएगी, सिवाय उस अपराध के लिये, जो अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू विधान के उल्लंघन के लिये हो, न ही उसे उस दण्ड से अधिक दण्ड दिया जाएगा, जो अपराध के समय लागू विधान के अधीन दिया जा सकता था।"

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि POCSO अधिनियम की संशोधित धारा 6 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तथा असंशोधित प्रावधान के अधीन सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया।

  • उच्चतम न्यायालय ने सताऊराम मांडवी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

सताऊराम मांडवी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • 26 जून 2019 को, पीड़िता के पिता ने पुलिस स्टेशन विश्रामपुर, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ में FIR संख्या 37/2019 दर्ज कराई।
  • शिकायतकर्त्ता ने बताया कि 20 मई 2019 को, वह अपनी पत्नी और माँ के साथ गाँव में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे और अपने दो बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे।
  • उस समय लगभग 5 वर्ष की पीड़िता उनकी अनुपस्थिति में घर के बाहर खेल रही थी। जब परिवार वापस लौटा और माँ अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाई, तो वह बच्ची के बारे में पूछताछ करने के लिये अपीलकर्त्ता के घर पहुँची।
  • लापता बच्ची के बारे में माँ द्वारा पूछताछ किये जाने पर, अपीलकर्त्ता मौके से भाग गया, जिससे घटना में उसकी संलिप्तता पर संदेह उत्पन्न हो गया।
  • अपीलकर्त्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अवयस्क पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ बलात्संग कारित किया। यह मामला बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से संबंधित गंभीर धाराओं के अधीन दर्ज किया गया था।
  • ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही
    • ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्त्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376AB और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन आरोप तय किये।
    • मुकदमे के दौरान प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के आचरण के संबंध में निष्कर्ष दर्ज किये।
    • अपीलकर्त्ता को POCSO अधिनियम की धारा 6 के अधीन दोषसिद्धि दी गई तथा शेष प्राकृतिक जीवन के लिये आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही ₹10,000/- का जुर्माना भी लगाया गया।
  • उच्च न्यायालय में अपील
    • अपीलकर्त्ता ने अपनी दोषसिद्धि को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हालाँकि, 5 सितंबर 2023 को, उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं सज़ा, दोनों को यथावत बनाए रखा।
    • उच्च न्यायालय ने कहा कि चूँकि पीड़िता पाँच वर्ष की बच्ची थी तथा अपराध की गंभीर एवं जघन्य प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्त्ता के प्रति कोई लचीलापन नहीं दिखाया जा सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय में अपील
    • उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को यथावत रखने के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्त्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने 30 सितंबर 2024 के आदेश द्वारा, विशेष रूप से सज़ा के प्रश्न तक सीमित नोटिस जारी किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि दोषसिद्धि के पहलू को चुनौती नहीं दी जा रही है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(1) आपराधिक विधियों के पूर्वव्यापी आवेदन के विरुद्ध पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है।
    • संवैधानिक उपबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि नहीं दी जाएगी, सिवाय उस अपराध के समय लागू विधान के उल्लंघन के, न ही उसे अपराध के समय लागू विधान के अधीन दी जाने वाली सजा से अधिक सजा दी जाएगी।
  • न्यायालय ने पाया कि घटना 20 मई 2019 को हुई थी, जबकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 16 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। इस संशोधन ने न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया तथा "आजीवन कारावास" को शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये कारावास के रूप में पुनर्परिभाषित किया।
  • न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने में चूक की, क्योंकि विचाराधीन घटना संशोधन के लागू होने से पहले हुई थी।
  • न्यायालय ने पाया कि अपराध के समय लागू पॉक्सो अधिनियम की असंशोधित धारा 6 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान इस प्रकार है: "जो कोई भी गंभीर प्रवेशात्मक लैंगिक हमला करता है, उसे कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।"
  • न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 20(1) के अधीन पूर्वव्यापी रूप से कठोर दण्ड लगाने पर संवैधानिक रोक स्पष्ट एवं पूर्ण है।
    • ट्रायल कोर्ट ने, POCSO अधिनियम की धारा 6 में 2019 के संशोधन द्वारा आरंभ की गई बढ़ी हुई सजा को लागू करते हुए, अपीलकर्त्ता को अपराध के समय लागू विधान के अधीन अनुमेय सजा से अधिक सजा दी थी।
  • इस आवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) में निहित निषेधाज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।
  • न्यायालय ने पाया कि संशोधित प्रावधान के अनुसार, "आजीवन कारावास, अर्थात् शेष प्राकृतिक जीवन" की सजा, घटना की तिथि 20 मई 2019 को सांविधिक ढाँचे में निहित नहीं थी।
    • असंशोधित धारा 6 के अधीन, अधिकतम अनुमेय सजा पारंपरिक अर्थ में आजीवन कारावास थी, न कि शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास।
  • पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपीलकर्त्ता की दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए, न्यायालय ने उसकी सज़ा को संशोधित विधान के अधीन कठोर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया तथा शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये कारावास की सज़ा को रद्द कर दिया। ₹10,000/- का जुर्माना यथावत ही रखा गया।

संदर्भित विधिक प्रावधान क्या हैं?

POCSO अधिनियम की धारा 6 (मूल बनाम संशोधित)

मूल धारा 6 (2019 संशोधन से पहले):

  • सज़ा: कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
  • "आजीवन कारावास" का अर्थ पारंपरिक आजीवन कारावास (आमतौर पर 14 वर्ष की सज़ा, जिसमें छूट की संभावना भी हो) है।

संशोधित धारा 6 (16 अगस्त, 2019 के बाद):

  • सज़ा: कम से कम 20 वर्ष की कठोर कारावास, लेकिन आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड तक बढ़ाई जा सकती है।
  • "आजीवन कारावास" को पुनर्परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये कारावास (कोई छूट नहीं)।
  • काफी कठोर दण्ड संरचना

संविधान का अनुच्छेद 20(1)

यह मौलिक अधिकार दो प्रमुख सुरक्षा प्रदान करता है:

  • कोई पूर्व-कार्योत्तर विधान नहीं: अपराध के समय लागू विधान के अतिरिक्त कोई दोषसिद्धि नहीं
  • कोई बढ़ा हुआ दण्ड नहीं: अपराध के समय अनुमेय दण्ड से अधिक कोई दण्ड नहीं

पूर्वव्यापी प्रभाव विश्लेषण

संवैधानिक वर्जन 

अनुच्छेद 20(1) निम्नलिखित के विरुद्ध पूर्ण एवं स्पष्ट प्रतिबंध अध्यारोपित करता है:

  • नए आपराधिक विधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना
  • पूर्वव्यापी रूप से कठोर दण्ड लगाना
  • यह सुरक्षा मौलिक है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता

उच्चतम न्यायालय के मामले में आवेदन

तथ्य:

  • अपराध किया गया: 20 मई, 2019
  • संशोधन लागू हुआ: 16 अगस्त, 2019
  • अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया

उच्चतम न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने माना कि 2019 संशोधन को लागू करना संवैधानिक रूप से अनुचित है क्योंकि:

  1. अस्थायी उल्लंघन: अपराध के समय वर्द्धित दण्ड लागू नहीं था।
  2. संवैधानिक उल्लंघन: अनुच्छेद 20(1) के पूर्वव्यापी आपराधिक दण्ड के निषेध का उल्लंघन किया गया।
  3. अनुचित प्रयोग: अपराध के समय विधिक रूप से स्वीकार्य दण्ड से अधिक दण्ड लगाया गया।

स्थापित प्रमुख विधिक सिद्धांत

  1. केवल भावी अनुप्रयोग: आपराधिक विधि संशोधन, विशेष रूप से दण्ड वर्द्धन करने वाले, केवल भविष्य के अपराधों पर लागू होते हैं।
  2. अपराध नियंत्रण की तिथि: अपराध की तिथि पर लागू विधान लागू दण्ड निर्धारित करता है।
  3. न्यायिक विवेकाधिकार का अभाव: न्यायालय जघन्य अपराधों के लिये भी कठोर पूर्वव्यापी दण्ड अध्यारोपित नहीं कर सकते।
  4. संवैधानिक उच्चतमता: अनुच्छेद 20(1) पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाए गए दण्ड को लागू करने के विधायी आशय को रद्द करता है।

इस निर्णय में संवैधानिक सिद्धांत का पालन किया गया कि यद्यपि विधायिका भविष्य में निवारण के लिये दण्ड बढ़ा सकती है, लेकिन वह पूर्वव्यापी प्रभाव से कठोर दण्ड नहीं दे सकती, यहाँ तक कि बालकों से संबंधित सबसे गंभीर अपराधों के लिये भी।


सिविल कानून

परिसीमा अधिनियम की धारा 18

 28-Jul-2025

मेसर्स ऐरेन एंड एसोसिएट्स बनाम मेसर्स सनमार इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

"आंशिक ऋण की स्वीकृति के कारण धारा 18 के अंतर्गत सम्पूर्ण ऋण के लिये परिसीमा काल नहीं बढ़ेगी।"

न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा ने ऋण वसूली के एक मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए कहा कि "आंशिक ऋण की अभिस्वीकृति, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के अंतर्गत सम्पूर्ण ऋण के लिये परिसीमा काल को नहीं बढ़ाएगी"।

  • उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स ऐरेन एंड एसोसिएट्स बनाम मेसर्स सनमार इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2025) के मामले में यह निर्णय दिया।

मेसर्स ऐरेन एंड एसोसिएट्स बनाम मेसर्स सनमार इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अपीलकर्त्ता ने 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 3,07,115.85 रुपये (केवल तीन लाख सात हजार एक सौ पंद्रह और अस्सी पैसे) की वसूली के लिये एक वाद संस्थित किया।
  • ऋणी (प्रतिवादी) ने दावा की गई कुल राशि में से केवल 27,874.10 रुपये (केवल सत्ताईस हजार आठ सौ चौहत्तर और दस पैसे) के आंशिक ऋण की अभिस्वीकृति दी।
  • अपीलकर्त्ता ने ऋणी द्वारा आंशिक अभिस्वीकृति के आधार पर पूरी राशि के लिये परिसीमा काल बढ़ाने की मांग की।
  • अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाते हुए कि दावा करने की परिसीमा वर्जित थी, इसलिये परिसीमा काल के आधार पर वाद को खारिज कर दिया।
  • इसके बाद अपीलकर्त्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने अपीलकर्त्ता के दावे को केवल स्वीकृत राशि के संबंध में ही स्वीकार किया।
  • उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 18 का लाभ पूरे दावे पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ऋणी द्वारा इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था।
  • प्रतिवादी के उत्तर में अपीलकर्त्ता के पूरे दावे को कभी स्वीकार नहीं किया गया तथा केवल संविदा मूल्य पर ही स्पष्ट रूप से विवाद स्थापित किया गया, जबकि देय राशि को ही कम माना गया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस निर्णय को यथावत रखा जिसमें अपीलकर्त्ता को संपूर्ण दावे के लिये धारा 18 का लाभ देने से अस्वीकृत कर दिया गया था।
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "1963 के अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित आवश्यकता के अनुसार, अपीलकर्त्ता द्वारा दावा की गई पूरी राशि की अभिस्वीकृति नहीं दी गई थी, इसलिये अपीलकर्त्ता के संपूर्ण दावे के लिये परिसीमा काल बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता"।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 18 अस्वीकृत शेष राशि के लिये समय वर्जित दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकती क्योंकि केवल आंशिक राशि ही स्वीकार की गई थी।
  • न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि परिसीमा काल केवल स्वीकृत राशि के लिये बढ़ाई जाती है, न कि संपूर्ण दावे के लिये, जिससे ऋण स्वीकृति पर स्थापित न्यायशास्त्र को बल मिलता है।
  • जे.सी. बुधराजा बनाम अध्यक्ष, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य, (2008) 2 SCC 444 के पूर्ववर्ती मामले का संदर्भ दिया गया, जहाँ न्यायालय ने इसी प्रकार यह माना था कि परिसीमा काल केवल स्वीकृत राशि के लिये बढ़ाई जाती है।
  • उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि आंशिक स्वीकृति धारा 18 के अंतर्गत संपूर्ण दावे को लाभ नहीं पहुँचा सकती।

मामले द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांत क्या हैं?

आंशिक बनाम पूर्ण अभिस्वीकृति:

  • ऋण की आंशिक स्वीकृति पूरे दावे के लिये परिसीमा काल का विस्तार नहीं करती, बल्कि केवल आंशिक अभिस्वीकृति के लिये ही परिसीमा काल का विस्तार करती है।
  • धारा 18 को पूरे ऋण पर लागू करने के लिये, ऋणी को लेनदार द्वारा दावा की गई पूरी देयता को स्वीकार करना होगा।
  • दावे के विवादित अंश मूल परिसीमा काल के अधीन रहते हैं तथा निर्विवाद राशियों की अभिस्वीकृति का लाभ नहीं ले सकते हैं।

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 क्या है?

परिचय:

  • परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 "लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव" से संबंधित है तथा उन मामलों में परिसीमा काल के विस्तार का प्रावधान करती है, जहाँ ऋण की अभिस्वीकृति दी जाती है।
  • इस धारा में कहा गया है कि जहाँ, निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, किसी ऋण या विरासत के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे ऋण या विरासत के संबंध में अपने दायित्व को अपने द्वारा हस्ताक्षरित और उसके हकदार व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को संबोधित किसी लिखित पत्र द्वारा स्वीकार करता है, वहाँ परिसीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब ऐसी अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  • ऋणी के दायित्व के संबंध में अभिस्वीकृति सुस्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिये।
  • अभिस्वीकृति निर्धारित परिसीमा काल की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिये।
  • अभिस्वीकृति लिखित रूप में होनी चाहिये तथा ऋण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये।

अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत वैध अभिस्वीकृति के लिये आवश्यक तत्त्व:

  • अभिस्वीकृति में दायित्व की परिसीमा के विषय में स्पष्ट और असंदिग्ध सूचना होनी चाहिये।
  • यह लिखित रूप में होनी चाहिये और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये।
  • अभिस्वीकृति परिसीमा काल समाप्त होने से पहले दिया जाना चाहिये।
  • सशर्त या योग्य अभिस्वीकृति धारा 18 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं।

परिसीमा काल पर प्रभाव:

  • एक वैध अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति की तिथि से एक नई परिसीमा काल आरंभ करती है।
  • यह नई अवधि केवल स्वीकृत ऋण पर लागू होती है, किसी अतिरिक्त या विवादित राशि पर नहीं।
  • अस्वीकृत अंशों के लिये समय-परिसीमा समाप्त दावों को आंशिक अभिस्वीकृति के माध्यम से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।

वाणिज्यिक विधि

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6A)

 28-Jul-2025

BGM AND M-RPL-JMCT (संयुक्त उद्यम) बनाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

“मध्यस्थता की मांग की जा सकती है” मांग करने वाला खंड एक बाध्यकारी मध्यस्थता करार नहीं है।”

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि मध्यस्थता की मांग की जा सकती है, ऐसी मांग करने वाला खंड केवल अनुमति देने वाला है और यह बाध्यकारी मध्यस्थता करार नहीं है।

  • उच्चतम न्यायालय ने BGM AND M-RPL-JMCT (Jv) बनाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (2025) के मामले में यह निर्णय दिया।

BGM AND M-RPL-JMCT (Jv) बनाम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • अपीलकर्त्ता, BGM AND M-RPL-JMCT (JV), और प्रतिवादी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने माल के परिवहन और हैंडलिंग से संबंधित एक संविदा किया, जिसके दौरान पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए।
  • मुख्य मुद्दा सामान्य नियम और शर्तों के खंड 13 के निर्वचन से संबंधित था, जिसे ई-निविदा सूचना के साथ संलग्न किया गया था तथा जो संविदा का अंश था, अपीलकर्त्ता ने इस खंड को मध्यस्थता करार के रूप में माना।
  • "विवादों का निपटान" शीर्षक वाले खंड 13 ने एक बहु-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया, जिसके अंतर्गत ठेकेदारों को पहले कंपनी स्तर पर विवादों का निपटान करना था, 30 दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता को लिखित निवेदन करना था, तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक तथा मालिक द्वारा गठित एक समिति को शामिल करते हुए दो-चरणीय समाधान प्रक्रिया का पालन करना था।
  • खंड 13 के महत्त्वपूर्ण प्रावधान में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों के लिये, "विवाद का समाधान माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के माध्यम से किया जा सकता है, जैसा कि 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है"।
  • खंड 13 के रेखांकित भाग को मध्यस्थता करार मानते हुए, अपीलकर्त्ता ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत एक आवेदन संस्थित किया, जिसमें पक्षों के बीच विवादों के निपटान के लिये एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई।
  • ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि खंड 13 में एक वैध मध्यस्थता क़रार स्थापित करने के लिये आवश्यक तत्त्वों का अभाव है तथा यह मध्यस्थता के लिये एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता स्थापित नहीं करता है।
  • प्रतिवादी ने बोली लगाने वालों के लिये निर्देशों के खंड 32 पर भी भरोसा किया, जिसमें यह प्रावधान था कि निविदा और उसके बाद के संविदा से उत्पन्न विवादों से संबंधित मामले, उस जिला न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे, जहाँ विषयगत कार्य निष्पादित किया जाना था, यह तर्क देते हुए कि विवादों को मध्यस्थता के बजाय नियमित न्यायालयी कार्यवाही के माध्यम से हल करने का आशय था।
  • उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की आपत्ति को स्वीकार कर लिया तथा खंड 13 में "माँगे जाने" से पहले "हो सकता है" शब्द के प्रयोग पर बल देकर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह भाषा संबंधी विवादों को मध्यस्थता के लिये भेजने के पक्षकारों के स्पष्ट आशय को प्रदर्शित नहीं करती है, तथा अपीलकर्त्ता ने बाद में 19 जनवरी 2024 के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 11 न्यायालय की अधिकारिता को मध्यस्थता करार के अस्तित्व के संबंध में जाँच तक सीमित करती है, जहाँ "जाँच" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि शक्ति का दायरा श्रमसाध्य या विवादास्पद जाँच की आवश्यकता के बिना प्रथम दृष्टया निर्धारण तक सीमित है।
  • न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता करार में प्रवेश करने के पक्षकारों के आशय को करार की शर्तों के द्वारा निर्वचित किया जाना चाहिये, तथा प्रयुक्त शब्दों से मध्यस्थता में जाने के दृढ़ संकल्प और दायित्व का पता चलना चाहिये, न कि केवल मध्यस्थता में जाने की संभावना पर विचार करना चाहिये, क्योंकि जहाँ भविष्य में पक्षों द्वारा मध्यस्थता के लिये सहमत होने की केवल संभावना है, वहाँ कोई वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता करार नहीं है।
  • न्यायालय ने कहा कि खंड 13 विवादों के निपटान के लिये पक्षकारों को मध्यस्थता का उपयोग करने के लिये बाध्य नहीं करता है, क्योंकि "मांग की जा सकती है" शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि पक्षों के बीच कोई विद्यमान करार नहीं है कि उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटान करना होगा, जिससे यह केवल एक सक्षमकारी खंड बन जाता है जिसके लिये पक्षों के बीच आगे और करार की आवश्यकता होती है।
  • न्यायालय ने इस तथ्य में अंतर स्थापित किया कि किसी खंड में केवल "मध्यस्थता" या "मध्यस्थ" शब्द का प्रयोग उसे मध्यस्थता करार का निर्माण नहीं करेगा, यदि वह मध्यस्थता के संदर्भ के लिये पक्षों की आगे या नई सहमति की आवश्यकता रखता है या उस पर विचार करता है, यह देखते हुए कि ऐसे खंड केवल एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता के बजाय मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान की इच्छा या आशय को दर्शाते हैं।
  • न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहाँ एक पक्ष मध्यस्थता करार के गठन के लिये एक ही खंड पर निर्भर करता है जबकि दूसरा इस विशेषता पर विवाद करता है, खंड का एक सरल वाचन यह निर्धारित करने के लिये पर्याप्त होगा कि क्या यह एक मध्यस्थता करार है, बिना किसी लघु-परीक्षण या जाँच के, क्योंकि इस तरह का सीमित अभ्यास मध्यस्थों की नियुक्ति के तुच्छ दावों को दूर करने का कार्य करता है।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय का यह मानना कि खंड 13 एक मध्यस्थता करार नहीं है तथा मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करना उचित था, क्योंकि खंड 13 की शब्दावली एक बाध्यकारी करार का संकेत नहीं देती थी कि कोई भी पक्ष स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटान की मांग कर सकता है।

मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 और धारा 11(6A) क्या है?

  • माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है कि मध्यस्थता कार्यवाही तब भी आरंभ हो सकती है जब पक्षकार नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमत होने में विफल होते हैं या जब सहमत प्रक्रिया विफल हो जाती है, साथ ही यह स्थापित करती है कि किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों।
  • यह धारा मुख्य रूप से पक्षों को मध्यस्थों की नियुक्ति के लिये अपनी प्रक्रिया पर सहमत होने का अधिकार देती है, लेकिन जब ऐसे करार विफल हो जाते हैं, पक्षकार सहमत प्रक्रियाओं का पालन करने में चूक करते हैं, या नियुक्ति प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या नामित संस्थानों के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप तंत्र प्रदान करती है।
  • धारा 11 तीन मध्यस्थों वाली मध्यस्थता के बीच अंतर स्थापित करती है, जहाँ प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करता है और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे पीठासीन मध्यस्थ का चयन करते हैं, तथा एकमात्र मध्यस्थ वाली मध्यस्थता, जहाँ पक्षों को निर्दिष्ट समय-परिसीमा के अंदर नियुक्ति पर परस्पर सहमत होना चाहिये।
  • 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा आरंभ की गई धारा 11(6A), विशेष रूप से न्यायिक परीक्षण के दायरे को प्रतिबंधित करती है जब न्यायालय उप-धारा (4), (5), या (6) के अंतर्गत मध्यस्थों की नियुक्ति के लिये आवेदनों पर विचार करती हैं, यह अनिवार्य करते हुए कि न्यायालय अपनी जाँच केवल मध्यस्थता करार के अस्तित्व का निर्धारण करने तक ही सीमित रखेंगी।
  • यह प्रावधान एक विधायी स्पष्टीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को प्रथम दृष्टया इस तथ्य के निर्धारण तक सीमित करना है कि कोई मध्यस्थता करार मौजूद है या नहीं, जिससे न्यायालयों को नियुक्ति के चरण में मध्यस्थता करार की वैधता या योग्यता के विषय में विस्तृत जाँच करने से रोका जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय अपनी अधिकारिता की परिसीमाओं का उल्लंघन न करें।
  • धारा 11(6A) एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपचार के रूप में कार्य करती है जो वास्तविक मध्यस्थता करार के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को संतुलित करती है, साथ ही व्यापक न्यायिक जाँच से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक विलंब को रोकती है, इस तरह के विस्तृत विश्लेषण को कॉम्पीटेन्स-कॉम्पीटेन्स सिद्धांत के अंतर्गत मध्यस्थ अधिकरण के लिये आरक्षित रखा गया है।
  • धारा 11(6A) का उद्देश्य न्यायिक जाँच के सीमित दायरे को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके मध्यस्थ नियुक्ति प्रक्रिया को अभिव्यक्त करना था, जिससे विलंब कम हो और मध्यस्थता समर्थक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले, साथ ही सक्षमता-योग्यता के सिद्धांत को स्थापित किया जा सके, जिसमें मध्यस्थ अधिकरणों को मध्यस्थता करार के अस्तित्व, वैधता और दायरे पर निर्णय सहित अपने स्वयं की अधिकारिता को निर्धारित करने का प्राथमिक अधिकार है।