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करेंट अफेयर्स और संग्रह

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सिविल कानून

प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा समीक्षा

 23-May-2025

रविंदर सिंह एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश एवं अन्य

“चूँकि अधिकरण की अपने आदेश/निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति सिविल न्यायालय के समान है, इसलिये सिविल न्यायालय की समीक्षा शक्तियों पर लागू सांविधिक रूप से उल्लिखित और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाएँ अधिनियम की धारा 22(3)(f) के अंतर्गत अधिकरण पर भी लागू होंगी।”

न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी

स्रोत:  जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने माना कि एक सांविधिक अधिकरण की समीक्षा की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 114 और आदेश XLVII नियम 1 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय के समान सीमाओं तक ही सीमित है।

  • यह निर्णय रविंदर सिंह एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश एवं अन्य (2025) के मामले में दिया गया।

रविंदर सिंह एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • 40 से अधिक वर्षों से जम्मू के करण नगर में रहने वाले रविंदर सिंह एवं अन्य ने ओम प्रकाश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की, जिनके पास उसी क्षेत्र में खसरा नंबर 95 के अंतर्गत 08 मरला एवं 24 वर्ग फुट जमीन थी। 
  • ओम प्रकाश ने 26 नवंबर 2010 को जम्मू नगर निगम से विशिष्ट आवंटन के साथ भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल की इमारत बनाने की अनुमति प्राप्त की - भूतल पर 1150 वर्ग फुट आवासीय, प्रथम तल पर 649 वर्ग फुट आवासीय और 501 वर्ग फुट वाणिज्यिक और द्वितीय तल पर 1150 वर्ग फुट आवासीय। 
  • स्वीकृत योजना में 40 फीट का फ्रंट सेटबैक और 20 फीट का रियर सेटबैक अनिवार्य किया गया था, जिसका निर्माण ज़ोनिंग नियमों के अनुसार मिश्रित आवासीय-व्यावसायिक उपयोग के लिये किया गया था।
  • ओम प्रकाश ने स्वीकृत योजना का उल्लंघन करते हुए भवन का निर्माण किया, अनुमत आवासीय संरचना के बजाय बड़े वाणिज्यिक हॉल बनाने के लिये आरसीसी कॉलम का उपयोग किया, अनुमत 1150 वर्ग फीट के मुकाबले भूतल पर 1856 वर्ग फीट क्षेत्र को वाणिज्यिक उपयोग के लिये कवर किया। 
  • पहली मंजिल पर, उन्होंने स्वीकृत 649 वर्ग फीट आवासीय एवं 501 वर्ग फीट वाणिज्यिक स्थान के बजाय 1856 वर्ग फीट को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये कवर किया, तथा अनधिकृत 410 वर्ग फीट प्रक्षेपण स्लैब का निर्माण किया। 
  • नगरपालिका अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर भवन संचालन नियंत्रण अधिनियम, 1988 की धारा 7(1) और 12(1) के अंतर्गत 12 नवंबर 2011 को नोटिस दिये, इसके बाद धारा 7(3) के अंतर्गत 31 जुलाई 2012 को एक और नोटिस जारी किया जिसमें पाँच दिनों के अंदर ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया।
  • ओम प्रकाश ने जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण के समक्ष विध्वंस नोटिस को चुनौती दी, जिसने 11 फरवरी 2013 को उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि उल्लंघन ज्यादा था और लागू नियमों के अंतर्गत क्षमा करने योग्य नहीं थे।
  • पुनर्विचार के लिये कोई सांविधिक प्रावधान नहीं होने के बावजूद, ओम प्रकाश ने पुनर्विचार के लिये एक आवेदन दायर किया, जिसके कारण अधिकरण ने अपने पूर्व निर्णय को संशोधित करते हुए 14 मार्च 2013 को एक नया आदेश पारित किया।
  • अधिकरण ने नगर निगम के अधिकारियों को मूल अनुमति का सख्ती से पालन करने, मौजूदा बिल्डिंग लाइनों पर विचार करने और पड़ोस में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नई कार्यवाही की अनुमति देने के बजाय लागू मानदंडों के विरुद्ध उल्लंघन का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।
  • कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ओम प्रकाश ने एक जवाबी रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल याचिकाकर्त्ताओं ने भी नगरपालिका विधानों के अंतर्गत उचित भवन अनुमति के बिना निर्माण किया था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह केवल आशंका के आधार पर दायर की गई थी, तथा 14 मार्च 2013 के अधिकरण के आदेश के अनुसार याचिकाकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई वास्तविक प्रतिकूल कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी। 
  • न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्त्ताओं के पास सुने जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, तथा उनके पास कोई विधिक या सांविधिक अधिकार नहीं था, जिसका उल्लंघन इस आदेश द्वारा किया गया हो। 
  • न्यायालय ने रिट याचिका को समय से पहले पाया, तथा पाया कि "केवल आशंका के आधार पर रिट तब तक विचारणीय नहीं है, जब तक कि रिकॉर्ड पर यह संकेत देने के लिये सामग्री न हो कि प्रतिकूल कार्यवाही आसन्न है या याचिकाकर्त्ताओं के अधिकारों पर आक्रमण का वास्तविक खतरा है।" 
  • न्यायालय ने स्थापित किया कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित अधिकरणों के पास धारा 22(3)(f) के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के समान समीक्षा शक्तियाँ हैं, जो CPC के आदेश XLVII नियम 1 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन हैं।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकरण केवल विशिष्ट आधारों पर ही निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, जिसमें नए साक्ष्य की खोज, अभिलेख के आधार पर स्पष्ट त्रुटि या अन्य पर्याप्त कारण शामिल हैं, तथा समीक्षा की आड़ में दोषपूर्ण आदेशों को सही नहीं किया जा सकता है। 
  • न्यायालय ने पाया कि अधिकरण द्वारा नए खोजे गए साक्ष्यों, विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र में तुलनात्मक बाधाओं को दर्शाने वाली तस्वीरों के आधार पर अपने पहले के आदेश की समीक्षा करना उचित था, जो प्रारंभिक कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थीं। 
  • न्यायालय ने प्रक्रियात्मक समीक्षा (मौलिक प्रक्रियात्मक चूक के लिये) और योग्यता समीक्षा (सांविधिक आधारों तक सीमित) के बीच अंतर किया, यह देखते हुए कि अधिकरण ने हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं की है। 
  • न्यायालय ने मुख्य रिट याचिका को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया, जबकि नगर निगम अधिकारियों को उल्लंघनों का नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, साथ ही प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद लागू विधान के अनुसार किसी भी अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी।

CPC का आदेश XLVII नियम 1 क्या है?

  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XLVII नियम 1 एक सांविधिक प्रावधान है जो न्यायालयों को अपने स्वयं के निर्णयों एवं आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है, तथा एक असाधारण उपचार प्रदान करता है, जहाँ पारंपरिक अपीलीय चैनल उपलब्ध या पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। 
  • प्रावधान तीन विशिष्ट एवं संपूर्ण आधार स्थापित करता है, जिसके आधार पर न्यायालय अपने समीक्षा अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है - उचित परिश्रम के बावजूद पहले उपलब्ध न होने वाले नए एवं महत्त्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट चूक या त्रुटि, या कोई अन्य पर्याप्त कारण जिसे न्यायालय उचित समझे। 
  • यह नियम किसी भी व्यक्ति को, जो किसी डिक्री या आदेश से स्वयं को व्यथित मानता है, समीक्षा की मांग करने का अधिकार देता है, चाहे ऐसी डिक्री या आदेश अपील की अनुमति देता हो, लेकिन कोई अपील नहीं की गई हो, या फिर कोई अपील की अनुमति ही न हो, जिससे न्यायिक त्रुटियों के लिये एक सुरक्षा वाल्व प्रदान किया जाता है।
  • नए साक्ष्य की खोज के आधार पर समीक्षा का दावा करने के लिये, आवेदक को यह प्रदर्शित करना होगा कि मूल कार्यवाही के समय ऐसा मामला या साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था तथा उचित परिश्रम करने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपलब्ध साक्ष्य की विलम्बित प्रस्तुति के लिये प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
  • "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि" की अवधारणा पेटेंट और स्व-स्पष्ट त्रुटियों को संदर्भित करती है, जिन्हें पता लगाने के लिये विस्तृत तर्क या साक्ष्य की लंबी जाँच की आवश्यकता नहीं होती है, इसे निर्णय की त्रुटियों से अलग करते हुए, जिनके लिये विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है और जो समीक्षा अधिकारिता के अधीन नहीं हैं।
  • "कोई अन्य पर्याप्त कारण" वाक्यांश का निर्वचन प्रतिबंधात्मक रूप से किया जाता है तथा इसे अन्य निर्दिष्ट आधारों के साथ एजस्डेम जेनेरिस माना जाना चाहिये, ताकि समीक्षा शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समीक्षा अपील के विकल्प के बजाय एक असाधारण उपचार बना रहे।
  • नियम विशेष रूप से उन मामलों में समीक्षा का प्रावधान करता है, जहाँ अपील की अनुमति नहीं है, यह मानते हुए कि कुछ न्यायिक आदेश अपीलीय जाँच के अधीन नहीं हो सकते हैं, फिर भी उनमें स्पष्ट त्रुटियाँ हो सकती हैं, जिन्हें समीक्षा तंत्र के माध्यम से सुधार की आवश्यकता होती है। 
  • नियम का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से समीक्षा के आधार के रूप में अन्य मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा विधिक सिद्धांतों को उलटने या संशोधित करने को बाहर करता है, निर्णयों की अंतिमता को बनाए रखता है तथा विकसित न्यायशास्त्र के आधार पर अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकता है। 
  • आदेश XLVII नियम 1 इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है कि समीक्षा अधिकारिता अपील का वैकल्पिक उपाय नहीं है तथा इसका प्रयोग किसी मामले के गुणों की फिर से जाँच करने या निर्णय की मात्र त्रुटियों को ठीक करने के लिये नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह पेटेंट अवैधताओं को सुधारने या वास्तव में नई सामग्री पर विचार करने तक सीमित है, जिसे उचित प्रयासों के बावजूद पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

सिविल कानून

MV अधिनियम की धारा 215B

 23-May-2025

एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ एवं अन्य

"भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिये 09 महीने का समय मांगते हुए एक शपथपत्र दायर किया है। हम यह समझने में विफल हैं कि भारत सरकार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215B  को लागू करने के लिये इतने लंबे समय की आवश्यकता क्यों है। हम भारत सरकार को आज से 06 महीने का समय देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन हो। इसके अतिरिक्त कोई और समय नहीं दिया जाएगा।"

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ

स्रोत: उच्चतम न्यायालय 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति अभय एस. ओका एवं न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने केन्द्र सरकार को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215B  के अंतर्गत छह महीने के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया, तथा इसके लिये समयसीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा।

  • उच्चतम न्यायालय ने एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले में यह निर्णय दिया।

एस. राजसीकरन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?

  • वर्तमान आवेदन में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे सामने लाये गए हैं। 
  • आवेदक ने नागरिकों के लिये उचित फुटपाथ और फुटपाथ की मूलभूत आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि इस तरह के मूलभूत ढाँचे को विकलांग व्यक्तियों के लिये सुलभ एवं उपयोग करने योग्य होना चाहिये। 
  • यह मामला विशेष रूप से पैदल यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये फुटपाथों पर अतिक्रमण को अनिवार्य रूप से हटाने से संबंधित है। 
  • मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215B  विशिष्ट कार्यों एवं कर्त्तव्यों के साथ एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को अनिवार्य बनाती है। 
  • बोर्ड को सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सलाह देना आवश्यक है।
  • बोर्ड की जिम्मेदारियों में मोटर वाहनों के पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग, सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना और यातायात नियंत्रण प्रणालियों के लिये मानकों के निर्माण पर सलाह देना शामिल है। 
  • इसके अतिरिक्त, बोर्ड को सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित एवं सतत उपयोग को सुविधाजनक बनाना चाहिये तथा बढ़ी हुई सुरक्षा के लिये नई वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिये। 
  • विधिक बोर्ड को कमजोर सड़क उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और ड्राइवरों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिये कार्यक्रमों को लागू करने का भी आदेश देता है। 
  • सांविधिक अधिदेश के बावजूद, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के माध्यम से उचित संविधान के बिना केवल एक कागजी इकाई बनकर रह गया है।
  • एमिकस क्यूरी ने न्यायालय के ध्यान में लाया कि महत्त्वपूर्ण कार्य एवं कर्तव्य का निर्वहन करने वाला यह बोर्ड व्यावहारिक कार्यान्वयन के बिना केवल सिद्धांत रूप में ही अस्तित्व में है। 
  • इस स्थिति ने बोर्ड को अपने सांविधिक दायित्वों को पूरा करने और देश भर में सड़क सुरक्षा सुधारों के लिये आवश्यक अनुशंसाएँ देने से रोक दिया है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?

  • उच्चतम न्यायालय ने यह समझने में असमर्थता व्यक्त की कि भारत सरकार को एक सांविधिक प्रावधान को लागू करने के लिये नौ महीने की अतिरिक्त अवधि की आवश्यकता क्यों है, जो काफी समय से लंबित है। 
  • न्यायालय ने कहा कि सरकार ने एक शपथपत्र दायर कर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिये नौ महीने का समय मांगा था, जिसे न्यायालय ने सड़क सुरक्षा मामलों के महत्त्व एवं तात्कालिकता को देखते हुए अनुचित पाया। 
  • न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि बोर्ड की किसी भी अनुशंसा को लागू करने से पहले, बोर्ड का उचित तरीके से गठन किया जाना चाहिये तथा अध्यक्ष तथा सदस्यों की उचित नियुक्तियाँ की जानी चाहिये।
  • न्यायालय ने माना कि बोर्ड के गठन में विलंब से पूरे देश में सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। पीठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा अत्यंत सार्वजनिक महत्त्व का मामला है जिसे प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। 
  • न्यायालय ने भारत सरकार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन सुनिश्चित करने के लिये आदेश की तिथि से छह महीने की कम समय-सीमा दी। 
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में समय का और विस्तार नहीं दिया जाएगा, जो इस मामले पर न्यायालय के दृढ़ रुख को दर्शाता है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिये अनुपालन रिपोर्ट दायर की जानी चाहिये।
  • न्यायालय ने बोर्ड के गठन में सरकार द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिये मामले को 1 अगस्त 2025 को सूचीबद्ध करने की तिथि निर्धारित की। 
  • न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण मामले को न्यायिक ध्यान में लाने में एमिकस क्यूरी और अन्य विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिये सराहना व्यक्त की।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (MV  अधिनियम की धारा 215B ) क्या है?

  • मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 215B  एक विधिक प्रावधान है जो भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित करता है। 
  • धारा 215B  का विधिक ढाँचा:
    • यह धारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के लिये संवैधानिक आधार और अधिदेश प्रदान करती है, तथा इसे व्यापक सड़क सुरक्षा मामलों पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिये सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करती है।
  • धारा 215B  के अंतर्गत सांविधिक कार्य:
    • बोर्ड को विधिक तौर पर आठ मुख्य क्षेत्रों पर सलाह देने का अधिकार है:
      • वाहन मानक एवं सुरक्षा उपकरण - मोटर वाहनों एवं सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन, वजन, निर्माण, विनिर्माण प्रक्रियाओं, संचालन और रखरखाव के लिये मानक
      • पंजीकरण और लाइसेंसिंग ढाँचा- मोटर वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रणालियों की निगरानी
      • सड़क सुरक्षा एवं मूलभूत ढाँचे के मानक - सड़क सुरक्षा, सड़क मूलभूत ढाँचे और यातायात नियंत्रण तंत्र के लिये मानकों का निर्माण
      • टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र - सड़क परिवहन प्रणालियों के सुरक्षित एवं टिकाऊ उपयोग की सुविधा
      • प्रौद्योगिकी संवर्धन - बेहतर सुरक्षा के लिये नई वाहन प्रौद्योगिकियों का विकास
      • सहजभेद्य सड़क उपयोगकर्त्ता संरक्षण - पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और अन्य सहजभेद्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान
      • शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम- चालक शिक्षा एवं सड़क उपयोगकर्त्ता संवेदीकरण कार्यक्रमों का विकास
      • निर्धारित कार्य - केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कार्य
  • विधिक कार्यान्वयन:
    • इस अनुभाग को 3 सितंबर 2021 की अधिसूचना के माध्यम से चालू किया गया था, जब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने शासी नियमों के साथ बोर्ड का गठन किया था। 
    • ये नियम बोर्ड को प्रभावी कार्यप्रणाली के लिये आवश्यक तकनीकी कार्य समूह स्थापित करने का अधिकार प्रदान करते हैं।
  • विधिक महत्त्व:
    • धारा 215B केंद्रीकृत, विशेषज्ञ-संचालित सड़क सुरक्षा प्रशासन की ओर परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारत के संघीय ढाँचे में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण एवं सड़क सुरक्षा प्रचलन के मानकीकरण के लिये एक सांविधिक ढाँचे का निर्माण करती है।

वाणिज्यिक विधि

नोटिस का उत्तर देने में असफलता

 23-May-2025

"मध्यस्थ की नियुक्ति केवल दोनों पक्षकारों की सम्मति से ही की जा सकती है और कोई भी एकतरफा  नियुक्ति शून्य होगी तथा किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार द्वारा कार्य करने के लिये कहे जाने पर मात्र निष्क्रियता से मध्यस्थ की ऐसी नियुक्ति के लिये उस पक्षकार की विवक्षित सम्मति या मौन स्वीकृति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।" 

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह 

स्रोत:दिल्ली उच्च न्यायालय 

चर्चा में क्यों? 

न्यायमूर्ति ज्योति सिंहकी पीठ नेने यह निर्णय दिया कि किसी पक्षकार द्वारा कार्रवाई करने के लिये कहे जाने पर दूसरे पक्षकार द्वारा कार्रवाई न करने से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिये उस पक्षकार की विवक्षित सम्मति या मौन स्वीकृति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।  

  • दिल्लीउच्च न्यायालय ने मेसर्स सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया बनाम फ्रेसीसिनेट मरमद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2025)के मामले में यह निर्णय दिया 

मेसर्स सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया बनाम फ्रेसिनेट मरमद इंडिया प्राइवेट (2025) मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? 

  • याचिकाकर्त्ता, जो निर्माण कार्य में लगी एक गैर-सरकारी लोक कंपनी है, को15 अक्टूबर 2012को प्रगति मैदान, नई दिल्ली के निकट उच्चतम न्यायालय के लिये एक अतिरिक्त कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु एक परियोजना प्रदान की गई थी। 
  • 6 फरवरी 2013को, याचिकाकर्त्ता ने प्रत्यर्थी को प्री-स्ट्रेस्ड सिल एंकर के डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना के लिये कार्य आदेश जारी किया। 
  • कार्य आदेश में याचिकाकर्त्ता द्वारा दिया गया पता था “सुप्रीम सिटी, हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स, चित्रथ स्टूडियो के पास, पवई, मुंबई, 400076” था।  
  • 24 जुलाई 2014कोकेंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central Public Works Department) ने याचिकाकर्त्ता के साथ संविदा समाप्त कर दी 
  • कार्य आदेश में एक विवाद समाधान खण्ड सम्मिलित था, जिसमें भारतीय विधि के अधीन माध्यस्थम् की बात कही गई थी, जिसका माध्यस्थम् केंद्र नई दिल्ली में होगा।  
  • प्रत्यर्थी ने कथित तौर पर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (A & C Act) की धारा 21 के अधीन नोटिस भेजकर माध्यस्थम् का आह्वान किया, और एकतरफा  रूप से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।  
  • याचिकाकर्त्ता का दावा है कि उसे मध्यस्थ से धारा 21 का नोटिस या कोई संसूचना कभी प्राप्त नहीं हुई, इसलिये उसे माध्यस्थम् कार्यवाही की जानकारी नहीं थी।  
  • 15 मार्च 2016को एकतरफा माध्यस्थम् पंचाट पारित किया गया था, किंतु निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति कथित तौर पर याचिकाकर्त्ता को कभी परिदत्त नहीं की गई। 
  • 2019में, प्रत्यर्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन याचिका (संख्या 566/2019) दायर की, जिसेस्टांप शुल्क का संदाय न करने के कारण27 अक्टूबर 2021 को वापस ले लिया गया। 
  • स्टाम्प शुल्क संदाय के पश्चात् एक दूसरी निष्पादन याचिका (वाणिज्यिक निष्पादन संख्या 14691/2022) पुन: दायर की गई थी, किंतु17 अक्टूबर 2022को पुन: वापस ले ली गई, यह गलत धारणा का हवाला देते हुए कि याचिकाकर्त्ता परिसमापन के अधीन था।  
  • 10 अप्रैल 2024कोप्रत्यर्थी ने NCLT, मुंबई के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के अधीन एक याचिका दायर की। 
  • याचिकाकर्त्ता को माध्यस्थम् कार्यवाही और निर्णय के बारे में NCLT से28 जून 2024को एक ईमेल प्राप्त होने पर ही पता चला , जिसमें IBC याचिका की एक प्रति संलग्न थी।  
  • याचिकाकर्त्ता का दावा है कि धारा 21 के अधीन नोटिस की कमी, मध्यस्थ की एकतरफा  नियुक्ति और हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट की प्राप्ति न होने के कारण माध्यस्थम् कार्यवाही और पंचाट अमान्य हैं। 

न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं? 

  • न्यायालय ने कहा कि हस्ताक्षरित निर्णय की सुपुर्दगी महज औपचारिकता नहीं है; यह अधिनियम की धारा 33 और 34 के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिये महत्त्वपूर्ण परिसीमा काल की शुरुआत करता है। 
  • अलुप्रो बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (2017)में, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि माध्यस्थम् की कार्यवाही तभी प्रारंभ होती है जब प्रत्यर्थी को धारा 21 के अधीन नोटिस प्राप्त होता है जिसमें विवाद को माध्यस्थम् के लिए संदर्भित करने का अनुरोध किया जाता है।   
  • नोटिस का उद्देश्य प्रत्यर्थी को दावों के बारे में सूचित करना, संभावित रूप से विवादों को कम करना या माध्यस्थम् से पूर्व हल करना है, जिससे माध्यस्थम् प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। 
  • न्यायालयों ने कहा है कि बिना सम्मति या माध्यस्थम् खण्ड के उचित आह्वान के, एकतरफा  मध्यस्थ की नियुक्ति करना धारा 21 का उल्लंघन है और विधिक रूप से अस्वीकार्य है। 
  • धारा 12(1) में 2015 के संशोधन से पूर्व भी यह स्थापित विधि थी कि माध्यस्थम् के लिये आपसी सहमति (सर्वसम्मति) की आवश्यकता होती है, और कोई भी एकतरफा  नियुक्ति शून्य है। 
  • विनीत दुजोदवाला बनाम दिल्ली राज्य (2024) केनिर्णयमें पुष्टि की कि मध्यस्थ की एकतरफा  नियुक्ति अन्य प्रक्रियात्मक दोषों की परवाह किये बिना, पंचाट को रद्द करने के लिये पर्याप्त है। 
  • कर्नल एच.एस. बेदी (सेवानिवृत्त) बनाम एस.टी.सी.आई. फाइनेंस लिमिटेड (2020)मेंन्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 21 के नोटिस का उत्तर देने में किसी पक्षकार की असफलता एकतरफा  नियुक्ति के लिये विवक्षित सम्मति नहीं है; सही मार्ग धारा 11 के अधीन न्यायालय से संपर्क करना है। 
  • न्यायालय ने अंततः निर्णय दिया कि धारा 21 के अधीन वैध नोटिस के अभाव, मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति तथा हस्ताक्षरित निर्णय न दिये जाने के कारण 15 मार्च 2016 का माध्यस्थम् निर्णय अपास्त किया जाए। 
  • बनारसी कृष्णा समिति एवं अन्य बनाम कर्मयोगी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2012) 9 एससीसी 496 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि माध्यस्थम् कार्यवाही में पक्षकार' का अर्थ माध्यस्थम् करार में पक्षकार है और यदि हस्ताक्षरित पंचाट की प्रति पक्षकार को नहीं दी जाती है, तो यह 1996 अधिनियम की धारा 31(5) के उपबंधों का अनुपालन नहीं होगा, जो एक उपबंध है जो माध्यस्थम् पंचाट के स्वरूप और सामग्री से संबंधित है।  
  • उपर्युक्त निर्णयों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि धारा 31(5) के अधीन माध्यस्थम् पंचाट की सुपुर्दगी एक खाली औपचारिकता नहीं है और चूंकि धारा 31 के अधीन चरण बीत जाने के पश्चात् ही धारा 32 के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाही की समाप्ति का चरण आता है और पंचाट की पक्षकार द्वारा प्राप्ति के पश्चात् कई परिसीमा काल प्रारंभ होता है जैसे कि धारा 33(1) के अधीन सुधार के लिये आवेदन और 1996 अधिनियम की धारा 34(3) के अधीन पंचाट को पृथक् रखने के लिये आवेदन आदि। 1996 अधिनियम की धारा 31(5) को पढ़ने से इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पंचाट की एक 'हस्ताक्षरित प्रति' माध्यस्थम् करार के 'पक्षकार' को परिदत्त की जानी चाहिये। वर्तमान मामले में, पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति आज तक याचिकाकर्त्ता को प्राप्त नहीं हुई है, एक निर्विवाद तथ्य है, और इसलिये, धारा 34(3) के अधीन विहित परिसीमा काल प्रारंभ नहीं हुआ है। इसके आलोक में, यह माना जाता है कि याचिका पर परिसीमा का प्रतिबंध नहीं है 
  • अब यह अनिवार्य नहीं है कि किसी विशेष विवाद के संबंध में माध्यस्थम् कार्यवाही उस तिथि से प्रारंभ हो जिस तिथि को उस विवाद को माध्यस्थम् के लिये भेजे जाने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त हो, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। 

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 21 के अधीन नोटिस की आवश्यकता क्या है? 

  • अधिनियम की धारा 21 में अधिनियम के अधीन नोटिस की आवश्यकता का उपबंध है। 
  • इसमें उल्लिखित महत्त्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:  
  • प्रारंभ अनुरोध प्राप्ति पर निर्भर करता है: माध्यस्थम् कार्यवाही तब प्रारंभ होती है जब प्रत्यर्थी को विवाद को माध्यस्थम् के लिये संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है। 
  • पक्षकार करार नियम परिवर्तित कर सकता है: यह नियम तब तक लागू होता है जब तक कि पक्षकारों ने प्रारंभ के लिये किसी भिन्न तारीख या विधि पर पारस्परिक रूप से सहमति नहीं जताई हो। 
  • प्राप्ति तिथि महत्त्वपूर्ण है : प्रतिवादी द्वारा अनुरोध की प्राप्ति की वास्तविक तिथि यह निर्धारित करती है कि माध्यस्थम् आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ होगा 

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 21 के अधीन नोटिस पर ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं? 

  • अलुप्रो बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (2017, डी.एच.सी.): 
  • न्यायालय ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन नोटिस जारी करने के महत्त्व और अधिदेश पर बल दिया। 
  • यह माना गया कि धारा 21 को सरलता से पढ़ने पर यह पता चलता है कि जहाँ पक्षकार इसके विपरीत सहमत हो गए हों, वहाँ माध्यस्थम् कार्यवाही प्रारंभ होने की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन नोटिस के प्राप्तकर्त्ता को दावेदार से विवाद को माध्यस्थम् के लिये संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है। 
  • नोटिस के पीछे का उद्देश्य इस प्रकार है: 
  • माध्यस्थम् करार में जिस पक्षकार के विरुद्ध दावा किया गया है, उसे पता होना चाहिये कि दावे क्या हैं और यह संभव है कि नोटिस के उत्तर में, नोटिस प्राप्तकर्त्ता कुछ दावों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार कर ले और विवाद कम हो जाएं। 
  • इससे विवादों को सुलझाने में सहायता मिल सकती है और माध्यस्थम् के संदर्भ से बचा जा सकता है।  
  • श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरेंद्र सिंह (2022): 
  • न्यायालय ने कहा कि यदि प्राप्तकर्त्ता को धारा 21 के अंतर्गत कोई नोटिस प्राप्त नहीं होता है, तो माध्यस्थम् कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है।